hamburger
×
Digit Insurance Logo
Powered By Digit
general-insurance
डिजिट इंश्योरेंस पर स्विच करें

Premium Starting ₹395

24x7 Missed Call Facility

Digit International Travel Insurance Banner
false
travel

Check Price

arrow
×
Digit International Travel Insurance Banner

Travel Insurance

Trip Type

close
Oops! We don’t service this country for now.
Select geography
  • Country
  • Geography
  • selected_icon
date
date
Valid till {{ travelCtrl.getValidDate(travelCtrl.policyStartDate, 364) }}
date

भारतीय पासपोर्ट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट

बालिग और नाबालिगों के नए पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट

यहां बालिग और नाबालिगों के फ़्रेश पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है-

ज़रूरी डॉक्यूमेंट

बालिग

नाबालिग

पहचान पत्र

दिए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी – आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस

आधार कार्ड, माता-पिता के पासपोर्ट की सेल्फ़ अटेस्टेड या खुद से अटेस्ट की गई कॉपी

एड्रेस प्रूफ़

दिए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी – आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, लैंडलाइन बिल, मोबाइल बिल, गैस कनेक्शन प्रूफ़, चालू बैंक खाते की पासबुक, कंपनी के लेटरहेड पर एंप्लॉयर से एक सर्टिफ़िकेट (एक नामी कंपनी होनी चाहिए)

चालू बैंक खाते की पासबुक, बिजली बिल, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, लैंडलाइन बिल, मोबाइल बिल, गैस कनेक्शन प्रूफ़ माता-पिता का वर्तमान एड्रेस प्रूफ़

उम्र का प्रूफ़

दिए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी - नगर निगम द्वारा जारी बर्थ सर्टिफ़िकेट, किसी अनाथालय द्वारा ऑफिशियल लेटरहेड पर एप्लिकेंट की जन्म की तारीख की घोषणा, स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, पब्लिक लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिसमें पॉलिसीधारक की जन्म की तारीख दी गई हो

नगर निगम द्वारा जारी बर्थ सर्टिफ़िकेट, किसी अनाथालय द्वारा ऑफिशियल लेटरहेड पर एप्लिकेंट की जन्म की तारीख की घोषणा, स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की मार्क शीट, पब्लिक लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिसमें पॉलिसीधारक की जन्म की तारीख दी गई हो

दूसरे डॉक्यूमेंट

इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट, पति/पत्नी की पासपोर्ट कॉपी (पासपोर्ट का पहला और आख़िरी पेज जिसमें एप्लिकेंट का नाम पति/पत्नी के रूप में दिया गया हो)

लागू नहीं

आमतौर पर, पासपोर्ट एप्लीकेशन या फिर से जारी करने के लिए किसी एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं होती है।

फिर से पासपोर्ट जारी करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं -

  • पुराने पासपोर्ट के पहले और आख़िरी दो पेजों की सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी

  • ईसीआर और नॉन-ईसीआर पेज

  • वैलिडिटी बढ़ाने वाला पेज

  • ऑब्जरवेशन वाला पेज

  • एनओसी या पूर्व सूचना पत्र

  • पुराना मूल पासपोर्ट।

नाबालिगों के मामले में फिर से पासपोर्ट जारी करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट बालिग के समान हैं; हालाँकि, डॉक्यूमेंट को माता-पिता द्वारा अटेस्ट किया जा सकता है।

फिर से पासपोर्ट जारी करने के डॉक्यूमेंट के साथ, फिर से जारी करने के ख़ास मामलों में कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी हैं।  वे इस तरह हैं -

फिर से जारी करने की वजह

ज़रूरी डॉक्यूमेंट

पासपोर्ट की कम वैलिडिटी को बढ़ाना

डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट की कम वैलिडिटी की वजह ख़त्म करते हैं

गुम या चोरी हुआ पासपोर्ट

जन्म की तारीख का प्रूफ़, एड्रेस प्रूफ़, पासपोर्ट के गुम होने की ओरिजनल पुलिस रिपोर्ट, एफ़िडेविट जिसमें बताया गया हो कि पासपोर्ट कहां और कैसे गुम या क्षतिग्रस्त हुआ, एनओसी या पूर्व सूचना पत्र

क्षतिग्रस्त पासपोर्ट जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर और फ़ोटोग्राफ़ पढ़े जा सकते हैं

जन्म की तारीख का प्रूफ़, एक एफ़िडेविट जिसमें बताया गया हो कि पासपोर्ट कहां और कैसे गुम या क्षतिग्रस्त हुआ

रूप में बदलाव

आवेदक का हालिया रूप दिखाने वाली फ़ोटोग्राफ़

नाम में बदलाव

नया पहचान पत्र और नाम में बदलाव का सर्टिफ़िकेट, नाम में बदलाव का गैजेट नोटिफ़िकेशन

जन्म की तारीख में बदलाव

जन्म की तारीख का नया प्रूफ़

एड्रेस में बदलाव

मौजूदा एड्रेस का प्रूफ़

ईसीआर का हटाया जाना

किसी भी नॉन-ईसीआर कैटेगरी का प्रूफ़

जन्म के स्थान में बदलाव (राज्य या देश को शामिल करना)

जन्म के स्थान का प्रूफ़, जन्म के स्थान में बदलाव की वजह बताने वाला एफ़िडेविट, अगर जन्म की तारीख में 2 साल से ज़्यादा का बदलाव है या इसमें राज्य या देश शामिल है तो फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, गृह मंत्रालय से सर्टिफ़ाइड सिटीजनशिप सर्टिफ़िकेट।

जन्म के स्थान में बदलाव (राज्य या देश को शामिल नहीं करना है

जन्म के स्थान का प्रूफ़, जन्म के स्थान में बदलाव की वजह बताने वाला एफ़िडेविट

लिंग में बदलाव

लिंग में बदलाव का एफ़िडेविट, आवेदक ने जिस अस्पताल से लिंग में बदलाव का ऑपरेशन करवाया है वहाँ का लिंग में बदलाव का सर्टिफ़िकेट

माता-पिता के नाम में बदलाव

माता-पिता का पासपोर्ट जिनका नाम शामिल किया जाना है, माता-पिता के नाम में बदलाव को साबित करने वाले सर्विस रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अगर माता-पिता मर चुके हैं तो यह दिखाने के लिए प्रूफ़ ज़रूरी है कि जब वे जीवित थे तब उन्होने नाम बदल लिया था

पासपोर्ट के लिए आवेदनकरने या ख़ास क्राइटेरिया के तहत फिर से जारी करने के ज़रूरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर दिए गए हैं।  ऊपर दी गई डिटेल के अलावा, आवेदक को किसी भी रिजेक्शन से बचने के लिए अपलोड करने से पहले पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं?

पासपोर्ट ऑफिस में ज़रूरी डॉक्यूमेंट ना होने पर क्या करें?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए एजुकेशन सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है?

up-arrow

नहीं, नए पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए एजुकेशन सर्टिफ़िकेट ज़रूरी नहीं है। यह सिर्फ़ उम्र के प्रूफ़ के लिए ज़रूरी है; हालाँकि, उम्र के प्रूफ़ के लिए दूसरी डिटेल दी जा सकती हैं जैसे बर्थ सर्टिफ़िकेट, पब्लिक लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिसमें पॉलिसीधारक की जन्म की तारीख दी गई हो, वगैरह।

नहीं, नए पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए एजुकेशन सर्टिफ़िकेट ज़रूरी नहीं है। यह सिर्फ़ उम्र के प्रूफ़ के लिए ज़रूरी है; हालाँकि, उम्र के प्रूफ़ के लिए दूसरी डिटेल दी जा सकती हैं जैसे बर्थ सर्टिफ़िकेट, पब्लिक लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिसमें पॉलिसीधारक की जन्म की तारीख दी गई हो, वगैरह।

क्या पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी है?

up-arrow

पीएसके में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है। हालांकि, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आवेदक को वापस कर दिए जाते हैं। पासपोर्ट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के मुताबिक एप्लिकेशन के साथ सॉफ़्ट कॉपी अपलोड करना ज़रूरी है।

पीएसके में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है। हालांकि, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आवेदक को वापस कर दिए जाते हैं। पासपोर्ट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के मुताबिक एप्लिकेशन के साथ सॉफ़्ट कॉपी अपलोड करना ज़रूरी है।

क्या पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए आवेदक की ओर से कोई और PSK (पीएसके) में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है?

up-arrow

नहीं, आवेदक को अपॉइंटमेंट के लिए खुद जाना होता है और पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आवेदक की ओर से कोई दूसरा इसे सबमिट नहीं कर सकता है।

नहीं, आवेदक को अपॉइंटमेंट के लिए खुद जाना होता है और पासपोर्ट एप्लिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आवेदक की ओर से कोई दूसरा इसे सबमिट नहीं कर सकता है।