केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था के तहत संशोधित डिडक्शन और छूट की निम्नलिखित सूची देखें, जो पात्र टैक्सपेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से क्लेम कर सकते हैं:
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स में डिडक्शन और छूट की अनुमति
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित नई टैक्स व्यवस्था छूट सूची नीचे दी गई है।
सैलरी और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए
वे केवल अपनी सैलरी/पेंशन इनकम पर 'सैलरी से इनकम' मद के तहत 50,000 रुपये के स्टेंडर्ड डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। पारिवारिक पेंशनभोगी 'अन्य स्रोतों से इनकम' मद के तहत 15,000 रुपये या पारिवारिक पेंशन का एक तिहाई, जो भी कम हो, के स्टेंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं।
सेक्शन 80सीसीडी (2)
इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत, एक सैलरी पाने वाला व्यक्ति 50,000 रुपये के स्टेंडर्ड डिडक्शन के फ़ायदे और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के एनपीएस खाते में किसी भी एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) योगदान का क्लेम कर सकता है। हालांकि, कर्मचारी के स्वयं के योगदान पर कोई टैक्स फ़ायदा नहीं है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी सर्वाधिक डिडक्शन रकम का क्लेम अपनी सैलरी का 10% कर सकते हैं, जबकि एक सरकारी कर्मचारी अपने सैलरी का 14% डिडक्शन का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं।
अग्निवीर कॉर्पस फंड
इनकम टैक्स ऐक्ट के नए प्रस्तावित सेक्शन 80सीसीएच के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए किसी भी योगदान पर डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। यह योगदान अग्निवीर या केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर के सेवा निधि खाते में किया जा सकता है।
सेक्शन 80जेजेएए
सेक्शन 80जेजेएए के तहत, अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30% तक डिडक्टिबल होगी।