hamburger
×
Digit General Insurance Logo
Powered By Digit
general-insurance
mobile-img

फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करें

सिर्फ 2 मिनट में तुरंत. क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

desktop-img

सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में आपको पता है?

केंद्रीय बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए उनकी उम्र की परवाह किए बिना समान इनकम टैक्स स्लैब का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल, 2023 से सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, लेकिन 80 वर्ष से कम है और सुपर सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें नई टैक्स व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के समान टैक्स देना होगा।

 

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेस्मेंट वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था (सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए समान)

नई टैक्स व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दी गई टैक्स दरों का पालन करना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹3,00,000 तक

शून्य

₹3,00,001 से ₹6,00,000 के बीच

आपकी कुल इनकम का 5% जो ₹3,00,000 से ज्यादा हो

₹6,00,001 से ₹9,00,000 के बीच

₹15,000 + आपकी कुल इनकम का 10% जो ₹6,00,000 से ज्यादा हो

₹9,00,001 से ₹12,00,000 के बीच

₹45,000 + आपकी कुल इनकम का 15% जो ₹9,00,000 से ज्यादा हो

₹12,00,001 से ₹15,00,000 के बीच

₹90,000 + आपकी कुल इनकम का 20% जो ₹12,00,000 से ज्यादा हो

₹15,00,000 से ज्यादा

₹1,50,000 + आपकी कुल इनकम का 30% जो ₹15,00,000 से ज्यादा हो

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेस्मेंट वर्ष 2024-25) के लिए सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2023-23 के लिए पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले 60 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के सीनियर सिटिजन को दी गई इनकम टैक्स दरों का पालन करना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹3,00,000 तक

शून्य

₹3,00,001 से ₹5,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 5% जो ₹3,00,000 से ज्यादा हो

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

₹10,000 + आपकी कुल इनकम का 20% जो ₹5,00,000 से ज्यादा हो

₹10,00,000 से ऊपर

₹1,10,000 + आपकी कुल इनकम का 30% जो ₹10,00,000 से ज्यादा हो

इसके अतिरिक्त, सीनियर सिटिजन पर 4% की दर से अतिरिक्त हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा, जो कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर लागू होगा।

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेस्मेंट वर्ष 2024-25) के लिए सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

सुपर सीनियर सिटिजन श्रेणी में आने वाले, 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सेशन की दर इस प्रकार है:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹5,00,000 तक

शून्य

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 20% ₹5,00,000 से ज्यादा

₹10,00,001 से ऊपर

आपकी कुल इनकम का 30% ₹10,00,000 से ज्यादा

सुपर सीनियर सिटिजन को कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस का भुगतान करना पड़ता है। 

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, सीनियर सिटिजन (यानी, जिनकी उम्र 60 वर्ष या ज्यादा है, लेकिन 80 वर्ष से कम है) और सुपर सीनियर सिटिजन (यानी, जिनकी उम्र 80 वर्ष या ज्यादा है) के लिए इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹2,50,000 तक

शून्य

₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक

₹2,50,000 से 5% ऊपर

₹5,00,001 से ₹7,50,000 तक

₹12,500 + ₹5,00,000 से ऊपर 10%

₹7,50,001 से ₹10,00,00 तक

₹37,500 + ₹7,50,000 से ऊपर 15%

₹10,00,001 से ₹12,50,000 तक

₹75,000 + ₹10,00,000 से ऊपर 20%

₹12,50,001 से ₹15,00,000 तक

₹1,25,000 + ₹12,50,000 से ऊपर 25%

₹15,00,000 से ज्यादा

₹1,87,500 + ₹15,00,000 से ऊपर 30%

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र और 80 वर्ष से कम उम्र वाले सीनियर सिटिजन को वित्तीय वर्ष 2022-23 में दी गई पुरानी टैक्स व्यवस्था दरों का पालन करना होगा:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्ससेशन की दर

₹3,00,000 तक

शून्य

₹3,00,001 से ₹5,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 5% जो ₹3,00,000 से ज्यादा हो

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

₹10,000 + आपकी कुल इनकम का 20% जो ₹5,00,000 से ज्यादा हो

₹10,00,000 से ऊपर

₹1,10,000 + आपकी कुल इनकम का 30% जो ₹10,00,000 से ज्यादा हो

कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर लागू अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा।

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

31 जुलाई, 2023 तक रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले सुपर सीनियर सिटिजन को टैक्सेशन की दी गई दर का पालन करना होगा:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹5,00,000 तक

शून्य

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 20% ₹5,00,000 से ज्यादा

₹10,00,001 से ऊपर

आपकी कुल इनकम का 30% ₹10,00,000 से ज्यादा

कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लागू है।

[स्रोत]

₹50 लाख से ज्यादा इनकम के लिए सरचार्ज

अगर सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन की टैक्सेबल इनकम ₹50 लाख से ज्यादा है, तो टैक्स का आकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित सरचार्ज के अनुसार किया जाता है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

टैक्सेबल इनकम

सरचार्ज

₹50 लाख से ऊपर लेकिन ₹1 करोड़ से कम

10%

₹1 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹2 करोड़ से कम

15%

₹2 करोड़ से ऊपर

25%

ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (उम्र 2023-24) के लिए, ₹5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर उच्चतम सरचार्ज 37% था जिसे 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी, केंद्रीय बजट 2023 द्वारा घटाकर 25% टैक्स दिया गया है। 

[स्रोत]

60 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स छूट

80 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स छूट

60 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स बेनिफ़िट उपलब्ध नहीं हैं

भारत में सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स बेनिफ़िट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सुपर सीनियर सिटिजन स्वास्थ्य से संबंधित कोई टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त कर सकते हैं?

up-arrow

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योर्ड नहीं हैं, वे मेडिकल उपचार और मेडिकल जांच के लिए आईटी एक्ट की सेक्शन 80डी के तहत ₹50,000 तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।  [स्रोत]

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योर्ड नहीं हैं, वे मेडिकल उपचार और मेडिकल जांच के लिए आईटी एक्ट की सेक्शन 80डी के तहत ₹50,000 तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। 

[स्रोत]

वह कौन सा फ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से सीनियर सिटिजन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं?

up-arrow

पेंशन या आवासीय संपत्ति या अन्य स्रोतों से इनकम के माध्यम से सैलरी या इनकम अर्जित करने वाले सीनियर सिटिजन अपने इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आईटीआर -1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनकम में ऊपर दिए गए उदाहरणों के अलावा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल हैं, तो लोगों को आईटीआर-2 के माध्यम से अपना रिटर्न फ़ाइल करना होगा।

पेंशन या आवासीय संपत्ति या अन्य स्रोतों से इनकम के माध्यम से सैलरी या इनकम अर्जित करने वाले सीनियर सिटिजन अपने इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आईटीआर -1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनकम में ऊपर दिए गए उदाहरणों के अलावा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल हैं, तो लोगों को आईटीआर-2 के माध्यम से अपना रिटर्न फ़ाइल करना होगा।

क्या सीनियर सिटिजन एनआरआई सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट का क्लेम करने के योग्य हैं?

up-arrow

नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए लोगों को पहला मानदंड यह पूरा करना होगा कि उन्हें भारत का निवासी होना होगा। इस प्रकार, गैर-निवासी सेक्शन 87ए के तहत छूट का क्लेम नहीं कर सकते। क्या सुपर सीनियर

नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए लोगों को पहला मानदंड यह पूरा करना होगा कि उन्हें भारत का निवासी होना होगा। इस प्रकार, गैर-निवासी सेक्शन 87ए के तहत छूट का क्लेम नहीं कर सकते। क्या सुपर सीनियर

सिटिजन स्वास्थ्य के संबंध में किसी टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त कर सकते हैं?

up-arrow

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योर्ड नहीं हैं, वे मेडिकल उपचार और मेडिकल जांच के लिए आईटी एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत ₹50,000 तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योर्ड नहीं हैं, वे मेडिकल उपचार और मेडिकल जांच के लिए आईटी एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत ₹50,000 तक की डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

क्या एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त किया जा सकता है?

up-arrow

हां, एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, आपको लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त करने के लिए सभी प्रीमियम का भुगतान किया गया है।

हां, एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, आपको लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स बेनिफ़िट प्राप्त करने के लिए सभी प्रीमियम का भुगतान किया गया है।