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सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में आपको पता है?

केंद्रीय बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए उनकी उम्र की परवाह किए बिना समान इनकम टैक्स स्लैब का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल, 2023 से सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, लेकिन 80 वर्ष से कम है और सुपर सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें नई टैक्स व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के समान टैक्स देना होगा।

 

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेस्मेंट वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था (सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए समान)

नई टैक्स व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दी गई टैक्स दरों का पालन करना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹3,00,000 तक

शून्य

₹3,00,001 से ₹6,00,000 के बीच

आपकी कुल इनकम का 5% जो ₹3,00,000 से ज्यादा हो

₹6,00,001 से ₹9,00,000 के बीच

₹15,000 + आपकी कुल इनकम का 10% जो ₹6,00,000 से ज्यादा हो

₹9,00,001 से ₹12,00,000 के बीच

₹45,000 + आपकी कुल इनकम का 15% जो ₹9,00,000 से ज्यादा हो

₹12,00,001 से ₹15,00,000 के बीच

₹90,000 + आपकी कुल इनकम का 20% जो ₹12,00,000 से ज्यादा हो

₹15,00,000 से ज्यादा

₹1,50,000 + आपकी कुल इनकम का 30% जो ₹15,00,000 से ज्यादा हो

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेस्मेंट वर्ष 2024-25) के लिए सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2023-23 के लिए पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले 60 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के सीनियर सिटिजन को दी गई इनकम टैक्स दरों का पालन करना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹3,00,000 तक

शून्य

₹3,00,001 से ₹5,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 5% जो ₹3,00,000 से ज्यादा हो

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

₹10,000 + आपकी कुल इनकम का 20% जो ₹5,00,000 से ज्यादा हो

₹10,00,000 से ऊपर

₹1,10,000 + आपकी कुल इनकम का 30% जो ₹10,00,000 से ज्यादा हो

इसके अतिरिक्त, सीनियर सिटिजन पर 4% की दर से अतिरिक्त हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा, जो कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर लागू होगा।

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेस्मेंट वर्ष 2024-25) के लिए सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

सुपर सीनियर सिटिजन श्रेणी में आने वाले, 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सेशन की दर इस प्रकार है:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹5,00,000 तक

शून्य

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 20% ₹5,00,000 से ज्यादा

₹10,00,001 से ऊपर

आपकी कुल इनकम का 30% ₹10,00,000 से ज्यादा

सुपर सीनियर सिटिजन को कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस का भुगतान करना पड़ता है। 

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - नई टैक्स व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, सीनियर सिटिजन (यानी, जिनकी उम्र 60 वर्ष या ज्यादा है, लेकिन 80 वर्ष से कम है) और सुपर सीनियर सिटिजन (यानी, जिनकी उम्र 80 वर्ष या ज्यादा है) के लिए इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹2,50,000 तक

शून्य

₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक

₹2,50,000 से 5% ऊपर

₹5,00,001 से ₹7,50,000 तक

₹12,500 + ₹5,00,000 से ऊपर 10%

₹7,50,001 से ₹10,00,00 तक

₹37,500 + ₹7,50,000 से ऊपर 15%

₹10,00,001 से ₹12,50,000 तक

₹75,000 + ₹10,00,000 से ऊपर 20%

₹12,50,001 से ₹15,00,000 तक

₹1,25,000 + ₹12,50,000 से ऊपर 25%

₹15,00,000 से ज्यादा

₹1,87,500 + ₹15,00,000 से ऊपर 30%

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र और 80 वर्ष से कम उम्र वाले सीनियर सिटिजन को वित्तीय वर्ष 2022-23 में दी गई पुरानी टैक्स व्यवस्था दरों का पालन करना होगा:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्ससेशन की दर

₹3,00,000 तक

शून्य

₹3,00,001 से ₹5,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 5% जो ₹3,00,000 से ज्यादा हो

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

₹10,000 + आपकी कुल इनकम का 20% जो ₹5,00,000 से ज्यादा हो

₹10,00,000 से ऊपर

₹1,10,000 + आपकी कुल इनकम का 30% जो ₹10,00,000 से ज्यादा हो

कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर लागू अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा।

[स्रोत]

वित्तीय वर्ष 2022-23 (असेस्मेंट वर्ष 2023-24) के लिए सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब - पुरानी टैक्स व्यवस्था

31 जुलाई, 2023 तक रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले सुपर सीनियर सिटिजन को टैक्सेशन की दी गई दर का पालन करना होगा:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

₹5,00,000 तक

शून्य

₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक

आपकी कुल इनकम का 20% ₹5,00,000 से ज्यादा

₹10,00,001 से ऊपर

आपकी कुल इनकम का 30% ₹10,00,000 से ज्यादा

कैलकुलेट की गई टैक्स राशि पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लागू है।

[स्रोत]

₹50 लाख से ज्यादा इनकम के लिए सरचार्ज

अगर सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन की टैक्सेबल इनकम ₹50 लाख से ज्यादा है, तो टैक्स का आकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित सरचार्ज के अनुसार किया जाता है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

टैक्सेबल इनकम

सरचार्ज

₹50 लाख से ऊपर लेकिन ₹1 करोड़ से कम

10%

₹1 करोड़ से ऊपर लेकिन ₹2 करोड़ से कम

15%

₹2 करोड़ से ऊपर

25%

ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (उम्र 2023-24) के लिए, ₹5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर उच्चतम सरचार्ज 37% था जिसे 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी, केंद्रीय बजट 2023 द्वारा घटाकर 25% टैक्स दिया गया है। 

[स्रोत]

60 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स छूट

80 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स छूट

60 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स बेनिफ़िट उपलब्ध नहीं हैं

भारत में सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स बेनिफ़िट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल