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पेंशनर, रिटायर सरकारी कर्मचारियों और सीनियर सिटिजन आईटीआर कैसे फ़ाइल करें?

पेंशनर और रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए आईटीआर

आईटी ऐक्ट के अनुसार, पूर्व नियोक्ता से पेंशन इनकम , चाहे वह सरकारी हो या निजी, "सैलरी से इनकम " शीर्षक के अंतर्गत आती है, जबकि पारिवारिक पेंशन "अन्य स्रोतों से इनकम " शीर्षक के अंतर्गत आती है। दोनों पर सीनियर सिटिजन के लिए टैक्सपेयर के योग्य इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

अगर आपकी इनकम बेसिक एक्सेम्प्शन लिमिट से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए बुनियादी छूट की लिमिट देखें।

टैक्सपेयर की उम्र

इनकम की रकम
(पुरानी टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24)
इनकम की रकम
(नई टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2022-23)
इनकम की रकम
(नई टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2023-24)
60 से 80 वर्ष के बीच ₹ 3,00,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000
80 वर्ष से ऊपर  ₹ 5,00,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000

पेंशनर ऑनलाइन आईटीआर कैसे फ़ाइल करें?

पेंशनर के लिए लागू आईटीआर फ़ॉर्म

पेंशनर के लिए टैक्सेशन नियम

पेंशन इनकमके लिए टीडीएस

सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर

सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर फ़ॉर्म

सीनियर सिटिजन अपनी पात्रता के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी आईटीआर फ़ॉर्म फ़ाइल कर सकते हैं; हालांकि, सबसे आम आईटीआर-1 है।

आईटीआर फ़ॉर्म

पात्रता

आईटीआर-1 (सहज)

सैलरी या पेंशन इनकम₹5 लाख तक

घर या अपनी संपत्ति से इनकम 

किसी अन्य स्रोत से इनकम 

कृषि इनकम₹5000 तक

आईटीआर-2

सैलरी या पेंशन इनकम 

स्वामित्व वाली संपत्ति या घर से इनकम 

पूंजीगत लाभ

अन्य स्रोतों से इनकम 

छूट योजना

जीवनसाथी की संयुक्त इनकम 

आईटीआर-3

पेशे या बिज़नेस में प्रॉफिट से इनकम 

आईटीआर-4

व्यक्तियों, एचयूएफ और फ़र्म (एलएलपी के अलावा) के लिए, जिनकी कुल इनकम₹50 लाख तक है और बिज़नेस और पेशे से इनकम है, जिसका कैलकुलेशन सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत किया जाता है।

सीनियर सिटिजन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करें?

सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर फ़ाइल करने के जरुरी दस्तावेज़

क्या सीनियर सिटिजन के लिए पिछले वर्षों का आईटीआर फ़ाइल किया जा सकता है?

समय सीमा से पहले आईटीआर फ़ाइल नहीं करने के जुर्माने से बचने के लिए, फाइनेंशियल इयर 2022-23 (एवाई 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की इन महत्वपूर्ण तारीखों को याद रखें:

कैटेगरी

टैक्स फ़ाइल करने की नियत तारीख - फाइनेंशियल इयर 2022-23

इंडीविजुअल, एचयूएफ

31 जुलाई 2023

संशोधित आईटीआर

31 दिसंबर 2023

बिलेटेड आईटीआर

31 दिसंबर 2023

निष्कर्ष में, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, सीनियर सिटिजन और कंपनियों के लिए आईटीआर फ़ाइल करने के बारे में ऊपर बताया गया है। आपके आईटीआर फ़ॉर्म को फ़ाइल करने की प्रक्रिया पहले इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा फ़ॉर्म भरना चुनते हैं। आप ऊपर दिए गए विभिन्न मानदंडों के आधार पर अपने रिटर्न का खुलासा कर सकते हैं।

तो, अब जल्दी करें और इनकम टैक्स फ़ॉर्म भरें!

पेंशनर, रिटायर सरकारी कर्मचारियों और सीनियर सिटिजन के लिए आईटीआर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल