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आईटीआर फ़ाइल न करने का दंड क्या है?

आईटीआर फ़ाइल न करने के लिए सेक्शन के हिसाब से दंड क्या हैं?

देर से आईटीआर फ़ाइल करने की स्थिति में आप पर लगने वाले शुल्कों के बारे में जानने के लिए निम्न टेबल देखें।

सेक्शन

गलती का प्रकार

लगाया गया दंड

सेक्शन 234एफ

दी गई देय तिथि के बाद आईटीआर फ़ाइल करना

अगर असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर से पहले आईटीआर की सूचना दी जाती है तो ₹5000, अगर 31 दिसंबर के बाद लेकिन असेसमेंट ईयर के 31 मार्च से पहले सूचना दी जाती है तो ₹10,000। यह उनके लिए है, जिनकी इनकम ₹5 लाख से ज्यादा है। इनकम इससे कम है तो दंड ₹1000 होगा।

सेक्शन 234ए

एक व्यक्ति जो देय तिथि में आईटीआर नहीं फ़ाइल कर पाया और टैक्स बकाया है।

निर्धारित देय तिथि के बाद से बकाया टैक्स रकम पर 1% प्रति माह या महीने के कुछ हिस्से पर इंटरेस्ट।

सेक्शन 271एच

दी गई देय तिथि में टीडीएस और टीसीएस फ़ाइल न कर पाएं

₹10,000-₹1,00,000, सेक्शन 234ई के अंतर्गत देर से फ़ाइल करने के दंड के अलावा, जो कि टीडीएस/टीसीएस का भुगतान नहीं किए जाने तक ₹200/प्रति दिन है।

सेक्शन 270ए

टैक्स योग्य इनकम वाले व्यक्ति आईटीआर नहीं फ़ाइल कर पाते हैं या रिटर्न में इनकम कम दिखाते हैं।

उस इनकम पर भुगतान किए गए टैक्स का 50%, जिसके लिए कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऊपर टेबल में बताए गए हर आईटीआर दंड कई शर्तों के अधीन है। इनमें से एक है टैक्सपेयर का प्रकार, जिसके आधार पर कई संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

[स्रोत 4]

इनकम टैक्स रिटर्न देर से या न फ़ाइल करने के लिए टैक्सपेयर के हिसाब से दंड क्या है?

क्या टैक्स योग्य लिमिट से कम इनकम वाले लोगों को भी देर से आईटीआर फ़ाइल करने का दंड देना पड़ता है?

आईटीआर दंड का भुगतान कैसे करें?

ऑफ़लाइन प्रोसेस

टैक्स रिटर्न ना फ़ाइल करने के लिए क्या आपको कैद की सजा हो सकती है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल