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आईटीआर फ़ाइल न करने का दंड क्या है?

आईटीआर फ़ाइल न करने के लिए सेक्शन के हिसाब से दंड क्या हैं?

देर से आईटीआर फ़ाइल करने की स्थिति में आप पर लगने वाले शुल्कों के बारे में जानने के लिए निम्न टेबल देखें।

सेक्शन

गलती का प्रकार

लगाया गया दंड

सेक्शन 234एफ

दी गई देय तिथि के बाद आईटीआर फ़ाइल करना

अगर असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर से पहले आईटीआर की सूचना दी जाती है तो ₹5000, अगर 31 दिसंबर के बाद लेकिन असेसमेंट ईयर के 31 मार्च से पहले सूचना दी जाती है तो ₹10,000। यह उनके लिए है, जिनकी इनकम ₹5 लाख से ज्यादा है। इनकम इससे कम है तो दंड ₹1000 होगा।

सेक्शन 234ए

एक व्यक्ति जो देय तिथि में आईटीआर नहीं फ़ाइल कर पाया और टैक्स बकाया है।

निर्धारित देय तिथि के बाद से बकाया टैक्स रकम पर 1% प्रति माह या महीने के कुछ हिस्से पर इंटरेस्ट।

सेक्शन 271एच

दी गई देय तिथि में टीडीएस और टीसीएस फ़ाइल न कर पाएं

₹10,000-₹1,00,000, सेक्शन 234ई के अंतर्गत देर से फ़ाइल करने के दंड के अलावा, जो कि टीडीएस/टीसीएस का भुगतान नहीं किए जाने तक ₹200/प्रति दिन है।

सेक्शन 270ए

टैक्स योग्य इनकम वाले व्यक्ति आईटीआर नहीं फ़ाइल कर पाते हैं या रिटर्न में इनकम कम दिखाते हैं।

उस इनकम पर भुगतान किए गए टैक्स का 50%, जिसके लिए कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऊपर टेबल में बताए गए हर आईटीआर दंड कई शर्तों के अधीन है। इनमें से एक है टैक्सपेयर का प्रकार, जिसके आधार पर कई संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

[स्रोत 4]

इनकम टैक्स रिटर्न देर से या न फ़ाइल करने के लिए टैक्सपेयर के हिसाब से दंड क्या है?

क्या टैक्स योग्य लिमिट से कम इनकम वाले लोगों को भी देर से आईटीआर फ़ाइल करने का दंड देना पड़ता है?

आईटीआर दंड का भुगतान कैसे करें?

ऑफ़लाइन प्रोसेस

टैक्स रिटर्न ना फ़ाइल करने के लिए क्या आपको कैद की सजा हो सकती है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सेक्शन 234ए के अंतर्गत टैक्सपेयर को आईटीआर देर से फ़ाइल करने के लिए ब्याज के आलावा दंड का भुगतान भी करना होता है?

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सेक्शन 234ए के अंतर्गत जब आपके ऊपर टैक्स की बकाया रकम होती है तो आपको सिर्फ ब्याज का भुगतान ही करना होता है। अगर आपने सभी टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फ़ाइल कर पाएंगे। इसलिए देर से आईटीआर फ़ाइल करने के लिए दंड यहां लागू नहीं होता है। देर से आईटीआर फ़ाइल करने के परिणाम यहां बहुत सीमित हैं।

सेक्शन 234ए के अंतर्गत जब आपके ऊपर टैक्स की बकाया रकम होती है तो आपको सिर्फ ब्याज का भुगतान ही करना होता है। अगर आपने सभी टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फ़ाइल कर पाएंगे। इसलिए देर से आईटीआर फ़ाइल करने के लिए दंड यहां लागू नहीं होता है। देर से आईटीआर फ़ाइल करने के परिणाम यहां बहुत सीमित हैं।

क्या देर से आईटीआर दंड फ़ाइल करने पर सीनियर सिटीजन को कुछ छूट मिलती है?

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हां, यूनियन बजट 2021 में अगर सीनियर सिटीजन निम्न मानदंड पूरे करते हैं तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने पर कुछ छूट दी गई है।  उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है।  उनकी इनकम का जरिया सिर्फ पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। इसके साथ ही ब्याज उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए, जहां पेंशन जमा है। संबंधित व्यक्तियों को अपने संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जरुरी जानकारी देते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। बताया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केंद्रीय सरकार की ओर से अधिसूचित में से एक होना चाहिए।  इन मानदंडों को पूरा करने वालों को आईटीआर फ़ाइल न करने के लिए दंड नहीं देना पड़ता है। हालांकि, उन्हें तब भी इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसका डिडक्शन उनके बैंक काउंट से किया जाएगा। [स्रोत]

हां, यूनियन बजट 2021 में अगर सीनियर सिटीजन निम्न मानदंड पूरे करते हैं तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने पर कुछ छूट दी गई है। 

  • उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। 
  • उनकी इनकम का जरिया सिर्फ पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट हैं।
  • इसके साथ ही ब्याज उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए, जहां पेंशन जमा है।
  • संबंधित व्यक्तियों को अपने संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जरुरी जानकारी देते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • बताया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केंद्रीय सरकार की ओर से अधिसूचित में से एक होना चाहिए। 

इन मानदंडों को पूरा करने वालों को आईटीआर फ़ाइल न करने के लिए दंड नहीं देना पड़ता है। हालांकि, उन्हें तब भी इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसका डिडक्शन उनके बैंक काउंट से किया जाएगा।

[स्रोत]

क्या आईटीआर फ़ाइल न करने पर सेक्शन 276सीसी के अंतर्गत मुकदमा चलाने में कोई छूट मिलती है?

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हां, निम्न मानदंडों को पूरा करने वाले लोग इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 276CC के अंतर्गत कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकते हैं। टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले आईटीआर प्रस्तुत करता है। टैक्सपेयर की ओर से टीडीएस और एडवांस टैक्स से इतर उनकी कुल इनकम पर दिया गया कुल टैक्स ₹10,000 से ज्यादा ना हो। [स्रोत]

हां, निम्न मानदंडों को पूरा करने वाले लोग इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 276CC के अंतर्गत कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकते हैं।

  • टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले आईटीआर प्रस्तुत करता है।
  • टैक्सपेयर की ओर से टीडीएस और एडवांस टैक्स से इतर उनकी कुल इनकम पर दिया गया कुल टैक्स ₹10,000 से ज्यादा ना हो।

[स्रोत]