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बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर

बाइक बेचने का मतलब नए मालिक को बाइक की चाभी सौपने से कहीं ज्यादा होता है। नए मालिक को बाइक ट्रांसफर करने में नीचे दिए चरण शामिल हैं:

●   चरण 1: अपने दोपहिया वाहन का आधिकारिक मालिकाना हक नए मालिक को ट्रांसफर होने के बाद 14 दिनों के भीतर आपको उसके इंश्योरेंस के ट्रांसफर का आवेदन इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर कर देना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह होता है कि मालिकाना हक के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करते ही आपको इंश्योरेंस ट्रांसफर की औपचारिकताएं भी शुरू कर देनी चाहिए।

●   चरण 2: परिवहन निदेशालय कार्यालय में फ़ॉर्म 29 और फ़ॉर्म 30, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, एमिशन टेस्ट पेपर, इंश्योरेंस के दस्तावेज और अन्य कागज जमा करें। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी जमा करनी होती है।

●   चरण 3: सभी दस्तावेज जमा करने के बाद, रजिस्टर करने वाले अधिकारी उनकी पुष्टि करते हैं, और अगर सब सही होता है तो बाइक का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया जाता है।

परिस्थिति

आपको क्या करना चाहिए

अगर खरीदार और विक्रेता दोनों एक ही राज्य में रहते हैं।

खरीद के दो सप्ताह के भीतर ही अपने मालिकाना हक के ट्रांसफर की सूचना नियामक संस्था को दें।

अगर खरीदार और विक्रेताअलग राज्यों में रहते हैं।

खरीद के 45 दिनों के भीतर ही अपने मालिकाना हक के ट्रांसफर की सूचना नियामक संस्था को दें।

अगर बाइक के मालिकाना हक को आधिकारिक रूप से ट्रांसफर करने से पहले बाइक के मालिक की मृत्यु हो जाती है।

खरीदार को घटना की जानकारी नियामक इकाई को 30 दिनों के भीतर देनी होती है।

मालिकाना हक ट्रांसफर होने के बाद, आप बाइक इंश्योरेंस के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर से विक्रेता को क्या फ़ायदा होता है?

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं ऐसी बाइक खरीद सकता हूं जिसकी वैध इंश्योरेंस पॉलिसी न हो?

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वैसे तो आप ऐसी बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। आपको हमेशा ऐसा दो पहिया वाहन लेने चाहिए जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से सही तरह से कवर प्राप्त हो।

वैसे तो आप ऐसी बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। आपको हमेशा ऐसा दो पहिया वाहन लेने चाहिए जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से सही तरह से कवर प्राप्त हो।

क्या असली मालिक की एनसीबी से नए मालिक के लिए प्लान का प्रीमियम घट जाता है?

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नहीं पुराने मालिक के पास एनसीबी हो या नहीं, पॉलिसी प्रीमियम की कीमत आपके लिए वही रहती है। आप ऐसा बोनस तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कम से कम एक साल तक उस पॉलिसी पर क्लेम नहीं लेते हैं।

नहीं पुराने मालिक के पास एनसीबी हो या नहीं, पॉलिसी प्रीमियम की कीमत आपके लिए वही रहती है। आप ऐसा बोनस तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कम से कम एक साल तक उस पॉलिसी पर क्लेम नहीं लेते हैं।

बाइक के नए मालिक को इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए कब आवेदन करना चाहिए?

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बाइक के नए मालिक को बाइक के रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर से 14 दिनों के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करने का आवेदन कर देना चाहिए।

बाइक के नए मालिक को बाइक के रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर से 14 दिनों के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करने का आवेदन कर देना चाहिए।