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भारत में मोटर वाहन परमिट के प्रकार

भारत में मोटर वाहन परमिट क्या है?

मोटर वाहन परमिट की ज़रूरत क्या है?

मोटर वाहन परमिट के प्रकार क्या हैं?

विभिन्न वाहनों के परमिट के लिए फ़ीस

स्थानीय वाहन परमिट

वाहन का प्रकार

फ़ीस की राशि (₹)

परमिट अवधि

लाइट गुड्स व्हीकल या एलजीवी

2000 और ऑथोराइजेशन के लिए 500

5 साल और 1 साल

हैवी गुड्स व्हीकल या एचजीवी

2500

5 साल

राष्ट्रीय वाहन परमिट

वाहन का प्रकार

फ़ीस की राशि (₹)

परमिट अवधि

लाइट गुड्स व्हीकल या एलजीवी

2015 और ऑथोराइजेशन के लिए 500

5 साल और 1 साल

हैवी गुड्स व्हीकल या एचजीवी

2515

5 साल

मोटर वाहन परमिट की फीस और अवधि

वाहन का प्रकार

राशि (₹)

परमिट अवधि

बसों का आल इंडिया टूरिस्ट परमिट

500

1 साल

बसों का कांट्रेक्ट कैरिज परमिट

1100

5 साल

हरियाणा और पंजाब के लिए काउंटर सिग्नेचर - एलजीवी और एचएमवी के लिए

1500 & 2500

दोनों 5 साल

अन्य स्टेट स्टेज कैरिज के लिए काउंटर सिग्नेचर

2500

5 साल

हैवी गुड्स व्हीकल

1615

5 साल

लाइट गुड्स व्हीकल

1215

5 साल

एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का परमिट

500

4 महीने

स्टेज ब्लूलाइन, रेडलाइन, सुविधा और अंतरराज्यीय परमिट (रिन्यूअल फ़ीस) के लिए स्टेज कैरिज परमिट

1100

5 साल

जैसा कि पहले ही बताया गया है, अवैध वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से रोकने के लिए वाहन परमिट ज़रूरी है।  यह सभी जानकारी भारत में मोटर वाहन परमिट से संबंधित हैं।

राज्य का नाम

राशि (₹)

आंध्र प्रदेश

3000

असम

5000

बिहार

5000

चंडीगढ़

1500

गुजरात

5000

हरियाणा

5000

हिमाचल प्रदेश

5000

जम्मू और कश्मीर

5000

केरल

5000

मध्य प्रदेश

5000

महाराष्ट्र

5000

मेघालय

5000

ओडिशा

5000

पॉन्डिचेरी

1500

पंजाब

5000

राजस्थान

5000

तमिलनाडु

3000

उत्तर प्रदेश

5000

पश्चिम बंगाल

5000

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

वाहन परमिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

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कोई भी भारतीय नागरिक या परिवहन के संचालक या कोई भी सहकारी समिति जो परिवहन व्यवसाय में आना चाहती है, वाहन परमिट प्राप्त कर सकता है।

कोई भी भारतीय नागरिक या परिवहन के संचालक या कोई भी सहकारी समिति जो परिवहन व्यवसाय में आना चाहती है, वाहन परमिट प्राप्त कर सकता है।

मोटर वाहन परमिट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

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परमिट के लिए आपको जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी वे हैं- फॉर्म संख्या 46 और 48 वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट परिवहन प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीय परमिट फीस ग्रीन टैक्स का भुगतान गृह राज्य के लिए वर्तमान तिमाही का टैक्स भुगतान प्रमाण वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट  

परमिट के लिए आपको जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी वे हैं-

  • फॉर्म संख्या 46 और 48
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • वाहन का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
  • परिवहन प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट
  • राष्ट्रीय परमिट फीस
  • ग्रीन टैक्स का भुगतान
  • गृह राज्य के लिए वर्तमान तिमाही का टैक्स भुगतान प्रमाण
  • वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट