पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस

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Disclaimer:Tata Capital Limited (“TCL”) registered with IRDAI (License No. CA0896, valid till 21-Jan-2027), acts as a Corporate Agent “Composite” for Go Digit General Insurance Limited. Please note that, TCL does not underwrite the risk or act as an insurer. For more details on the risk factors, terms and conditions please read sales brochure carefully of the Insurance Company before concluding the sale. Participation to buy insurance is purely voluntary.

The Registered office of TCL is Tata Capital Limited, 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam, Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.
The Registered Office of Go Digit: Go Digit General Insurance Limited, 1st Floor, Fairmont, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai – 400076.
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पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल (यात्री वाहन) इंश्योरेंस क्या है?

यात्री वाहन इंश्योरेंस कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

यात्री वाहन इंश्योरेंस वाहन को किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या आगजनी की वजह से हुए नुकसान और टूट-फूट से बचाता है।

सबसे आम यात्री वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में बस इंश्योरेंस, वैन इंश्योरेंस, टैक्सी/कैब इंश्योरेंस, और ऑटो रिक्शा इंश्योरेंस शामिल हैं।

कवर किए गए यात्री वाहन के प्रकार:

  • बस: यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कूल बस, निजी टूर बस और दूसरी बस यात्री वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में आती हैं।
  • ऑटो रिक्शा: इसमें कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वो सारे ऑटो रिक्शा कवर किए जाते हैं, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
  • टैक्सी, कैब और कमर्शियल कार: कैब और कमर्शियल कार, जिन्हें कमर्शियल और सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डेली उबर, ओला और दूसरी प्राइवेट कारों को भी यात्री वाहन इंश्योरेंस के तहत कवर किया जा सकता है।
  • वैन: स्कूल वैन और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राइवेट टूर मिनीबस भी इसमें आते हैं।

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मुझे यात्री वाहन इन्शुरन्स क्यों खरीदना चाहिए?

पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस के लिए डिजिट को ही क्यों चुनें?

हम अपने कस्टमर्स के साथ वीआईपी की तरह व्यवहार करते हैं, जानिए कैसे..

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हम आपकी पसंद के अनुसार वाहन आईडीवी(IDV) कस्टमाइज़ कर सकते हैं!

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पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या चीजें कवर की जाती हैं?

Accidents

दुर्घटना

दुर्घटना के कारण पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल को हुए नुकसान को कवर किया जाता है।

Theft

चोरी होना

चोरी की स्थिति में हुए पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल के नुकसान को भी कवर किया जाता है।

Fire

आग लगना

आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल को हुआ नुकसान कवर किया जाता है।

Natural Disasters

प्राकृतिक आपदा

बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल को हुए नुकसान को कवर किया जाता है।

Personal Accident

निजी दुर्घटना

पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल के मालिक-चालाक को किसी भी निजी दुर्घटना या मृत्यु के अंतर्गत कवर दिया जाता है।

Third Party Losses

थर्ड- पार्टी का नुकसान

किसी दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल के कारण किसी थर्ड- पार्टी के व्हीकल, प्रॉपर्टी या व्यक्ति को हुए नुकसान को भी कवर दिया जाता है।

Towing Disabled Vehicles

टो करते समय खराब हुआ वाहन

टो करते समय आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कवर दिया जाता है।

पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या कवर नहीं किया जाता है?

आपका यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या चीजें शामिल नहीं है ताकि क्लेम करते समय आपको हैरानी न हों। कुछ ऐसी स्थितियां निम्नलिखित हैं:

थर्ड-पार्टी पॉलिसी होल्डर का स्वयं का नुकसान

यदि आपने केवल थर्ड पार्टी पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो स्वयं को हुए नुकसान के लिए कवर नहीं किया जाएगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाना, या बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना

यदि किसी क्लेम के दौरान, चालक-मालिक को वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना या शराब के नशे में पाया जाता है, तो क्लेम अप्रूव नहीं किया जाएगा।

खुद की लापरवाही

आपकी खुद की लापरवाही के कारण पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल को हुए किसी भी नुकसान के लिए कवर नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि शहर में बाढ़ आ रही है, और फिर भी आप व्हीकल चला रहें है तो डैमेज कवर नहीं किया जाएगा।

परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान

कोई भी नुकसान जो किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या आग का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, उसके लिए कवर नहीं किया जा सकता है।

डिजिट द्वारा किए जाने वाले पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस की मुख्य विशेषताएं

मुख्य विशेषताएं

डिजिट बेनिफिट्स

क्लेम प्रोसेस

पेपरलेस क्लेम

कस्टमर सपोर्ट

24x7 सपोर्ट

अतिरिक्त कवरेज

पीए कवर, कानूनी देयता कवर, विशेष छूट और अनिवार्य कटौती, आदि

थर्ड-पार्टी का नुकसान

व्यक्तिगत नुकसान के लिए असीमित देयता, संपत्ति / वाहन के नुकसान के लिए 7.5 लाख तक का भुगतान

पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल इंश्योरेंस प्लान के प्रकार

आपके पैसेंजर कैरीइंग व्हीकल के प्रकार के आधार पर (यानी बस, रिक्शा, वैन, आदि;) हम आपको मुख्य रूप से दो योजनाएं प्रदान करते हैं।

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Standard Package

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क्लेम कैसे करें?

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डिजिट इंश्योरेंस क्लेम्स का निपटान कितनी तेज़ी से होता है?

अपनी इंश्योरेंस कंपनी बदलते समय यह सवाल आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए।

डिजिट क्लेम्स की रिपोर्ट कार्ड पढ़ें

भारत में ऑनलाइन यात्री वाहन इंश्योरेंस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल