हेल्थ इंश्योरेंस 80डी टैक्स फ़ायदे : आप भी सालाना 31200 तक बचा सकते हैं, पढ़िए कैसे?
कल्पना कीजिए। आपने कोई एक साधारण-सा कदम उठाया हो और उससे एक साथ दो लाभ मिले, है न बड़ी बात। हेल्थ इंश्योरेंस योजना के साथ यही अच्छी बात है। दरअसल, आपको चिकित्सा परिस्थितियों में टैक्स बेनीफिट के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी मिलती है। भुगतान किया गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम टैक्सऐक्ट के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स फ़ायदे देता है।
मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पर कितने टैक्स फ़ायदे मिल सकते हैं?
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स फ़ायदे प्रदान करता है।
सिनेरियो (स्थिति) |
80D के तहत कटौती |
स्वयं और परिवार (60 वर्ष से कम के सभी सदस्य) |
₹25,000 |
स्वयं और परिवार के लिए + माता-पिता (60 वर्ष से कम के सभी सदस्य) |
₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000 |
स्वयं और परिवार के लिए (60 वर्ष से कम के सभी सदस्य) + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता |
₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000 |
स्वयं और परिवार के लिए (60 वर्ष से ऊपर के सबसे बड़े सदस्य के साथ) + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता |
₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000 |
उपरोक्त अधिकतम सीमा में प्रीवेंटिव 'स्वास्थ्य जांच' के लिए ₹5000 शामिल हैं।
5.20 प्रतिशत, 20.8 प्रतिशत और 31.2 प्रतिशतटैक्स का भुगतान करने वालों के लिए सेक्शन 80डी (₹25,000) के तहत अधिकतम क्रमशः ₹1,300, ₹5,200 और ₹7,800 की बचत की जा सकती है। यह इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आपकी ओर से बचाई जा सकने वाली किसी भी चीज़ के अतिरिक्त होगा।
सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ़ायदे
सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ऊंचे स्तर पर होता है। इंश्योरेंस कंपनियां उन लोगों के लिए चिकित्सा इंश्योरेंस देने में भी असमर्थ हो सकती हैं, जो बूढ़े हैं या पहले से मौजूद बीमारियों से पीड़ित हैं।
हालांकि, बजट 2018 उन सीनियर सिटिजन के लिए कुछ राहत लेकर आया है, जिनके चिकित्सा व्यय अधिक हैं और वे पहले से मौजूद बीमारियों के कारण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में असमर्थ हैं या उच्च प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
बजट में सेक्शन 80डी में संशोधन किया गया है, जो सीनियर सिटिजन पर होने वाले चिकित्सा खर्चों में डिडक्शन की अनुमति देता है। इस डिडक्शन का क्लेम सीनियर सिटिजन स्वयं या उसके बच्चों द्वारा किया जा सकता है, यदि बच्चे अपने सीनियर सिटिजन माता-पिता के लिए चिकित्सा व्यय उठा रहे हैं।
इस संबंध में और जानें
डिडक्शन क्लेम करने के लिए मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत है?
डिडक्शन क्लेम करने के लिए केवल आपकी प्रीमियम भुगतान रसीद और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी की जरूरत है जिसमें आपके परिवार के सदस्यों के नाम, उनके संबंध और उम्र भी लिखी हो। माता-पिता की पॉलिसी के लिए भरे प्रीमियम के मामले में, प्रपोजर (प्रस्ताव करने वाला) को अपने नाम पर पेमेंट डिटेल प्रदान करके इंश्योरेंस कंपनी से 80D सर्टिफिकेट मांगना चाहिए।
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- अपनी पॉलिसी में टैक्स पर छूट को ध्यान से देखें।
- प्रीमियम का नकद भुगतान करने से बचें।
- यदि आप अपने या अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं और आप और आपके माता-पिता दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं, तो सेक्शन 80D के तहत ज्यादा से ज्यादा कटौती 1,00,000 रुपये तक हो सकती है।
- एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) भी एचयूएफ के किसी भी सदस्य के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए इस कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
- कटौती का लाभ उठाने के लिए, प्रीमियम का भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि, निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान नकद में किया जा सकता है।
- सेक्शन 80D में मिलने वाले लाभ 1.5 लाख रुपये, सेक्शन 80C टैक्स ब्रेकेट के अतिरिक्त हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों की कटौती के लिए उपलब्ध राशि को चिकित्सा व्यय पर भी खर्च किया जा सकता है।
- एक बार भुगतान किया गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सालों तक टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है।