भारत में टू व्हीलर वाहन काफी लोकप्रिय हैं। ये किफायती तो होते ही हैं, बल्कि शहरों में बढ़ रहे ट्रैफिक के बीच ये बेहद सुविधाजनक भी होते हैं। हमारी रोज की आवाजाही के लिए टू व्हीलर वाहन चलाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है टू व्हीलर इंश्योरेंस।
टू व्हीलर इंश्योरेंस न केवल आपकी बाइक को संभावित नुकसान और क्षति से बचाने में मदद करता है, बल्कि आपको कानून तौर पर भी मजबूत बनाता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि आपको इसके अभाव के चलते कोई भारी जुर्माना भरने की जरूरत न पड़े, खासकर जब भारत में कम से कम थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है।
पिछले तीन हफ्तों से हम जो लॉकडाउन झेल रहे हैं, उसे देखते हुए हो सकता है कि ज्यादातर बाइक मालिक अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस को रिन्यू कराना भूल गए हों। कुछ लोग यह भी मान सकते हैं कि इस समय इसकी जरूरत नहीं है या फिर इसे तब तक के लिए टाल दें जब तक टू व्हीलर दोबारा इस्तेमाल नहीं करते।
हालांकि, ऐसा करने से न सिर्फ अगली बार आपको अपने बाइक इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए लंबे प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि यदि आपका बाइक इंश्योरेंस पहले ही एक्सपायर हो जाता है, तो आप अपने नो क्लेम बोनस से भी वंचित रह जाएंगे। इसे और अच्छे से जानने के लिए, आइए समझते हैं कि जब आपका बाइक इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है।