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एक्सीडेंट्स/दुर्घटनाएं गंभीर चोट का कारण बनती हैं और शारीरिक चोटों से कभी-कभी जीवन की हानि भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं का कौन शिकार होना चाहेगा जो न केवल आर्थिक तनाव लाएं बल्कि भावनात्मक रूप से भी आपको तोड़ दें।
एक इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो या पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो, वह आपको फाइनेंशियल के साथ व्यक्तिगत नुकसान से भी बचाती है। मोटर इंश्योरेंस में मालिक-ड्राइवर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर की सुविधा मिलती है। आप चाहें एक कंप्रिहेंसिव (व्यापक) पैकेज चुन रहे हों या थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी चुन रहे हों, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, मोटर पॉलिसी के अंतर्गत ये अनिवार्य रूप से शामिल होता है।
मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत अनिवार्य PA पॉलिसी वाहन के मालिक के नाम पर जारी की जाती है। वाहन का मालिक तभी कवर पाने का हकदार होगा, जब उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। यदि आपके पास PA कवर नहीं है, तो आप अपनी कार इंश्योरेंस या टू-व्हीलर इंश्योरेंस खरीदते समय इसका विकल्प चुन सकते हैं।
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत एक PA कवर द्वारा किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक चोट, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। कवरेज की सीमा IRDAI द्वारा 15 लाख रुपये के रूप में परिभाषित की गई है। अलग-अलग परिस्थितियों में भुगतान किए गए मुआवजे का प्रतिशत यहां दिया गया है:
आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में - सड़क दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नामांकित व्यक्ति को संपूर्ण इंश्योरेंस राशि का भुगतान किया जाएगा।
स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में - स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, निम्नानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा:
|
कवरेज |
मुआवजे का प्रतिशत |
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मृत्यु |
100% |
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2 अंग या 2 आंखें या 1 अंग या 1 आँख की क्षति |
100% |
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1 आँख की दृष्टि या 1 अंग की क्षति |
50% |
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स्थायी पूर्ण विकलांगता |
100% |
जब हमें किसी भी चीज से खतरा महसूस हो, तो हम हमेशा खुद को बचाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। ज्यादातर वक्त खराब ट्रैफिक और तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर उतरना, ड्राइविंग को मुश्किल बना देता है। लेकिन ऐसा भी अक्सर होता है जब आपकी कोई गलती न हो फिर भी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और उससे गंभीर चोटें पहुंचती हैं।
एक तेज़ रफ्तार से आते ट्रक के बारे में कल्पना करें जिसके कार से टकराने से कार के ड्राइवर को चोट पहुंची हो। ये क्षति काफी बड़ी हो सकती है क्योंकि इससे ड्राइवर की जान भी जा सकती है! ऐसी कई अप्रत्याशित घटनाएं जीवन की हानि या स्थायी अक्षमता (परमानेंट डिसेबिलिटी) का कारण बन सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए PA कवर खरीदना और भी जरूरी बन जाता है।
मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कवर सभी स्थितियों में मालिक-ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध करता है। यह पॉलिसी खास तौर से जरूरी लगती है जब व्यक्ति के कमाने की क्षमता (अर्निंग कैपेसिटी) प्रभावित होती है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर अनिवार्य था। इनमें शारीरिक चोट या संपत्ति की क्षति के लिए रिपोर्ट किए गए क्लेम अधिक थे। टीपी दावों के अतिरिक्त मालिक-ड्राइवर के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई। बाद में, मोटर मालिकों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। इस कवर के पीछे का उद्देश्य किसी दुर्घटना के कारण होने वाले किसी भी नुकसान और चोट के लिए मालिक को लाभ पहुंचाना था।
लेकिन जनवरी 2019 से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत अनिवार्य रूप से PA कवर खरीदने की यह सुविधा थोड़ी बदल गई है। परिवर्तन का तात्पर्य इन दो स्थितियों से है:
क) यदि वाहन के मालिक की 15 लाख रुपये की इंश्योरेंस राशि के साथ एक स्टैंड-अलोन एक्सीडेंट पॉलिसी है तो उसे इस कवर के लिए छूट दी जा सकती है।
ख) इस कवर के अंतर्गत बदलाव या संशोधन का मतलब यह भी है कि अगर किसी वाहन के मालिक-ड्राइवर के पास अपनी मौजूदा कार या टू-व्हीलर वाहन के लिए PA पॉलिसी है तो उसे इसे नए वाहन के लिए खरीदना ज़रुरी नहीं है।
PA कवर अनिवार्य है और इसे एक कंप्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी या थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी के साथ जोड़ा गया है।
जीवन में कुछ भी, कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी! इसलिए, हमें एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की जरूरी होती है। एक स्टैंडअलोन कवर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मोटर पॉलिसी के अंतर्गत भी PA सुरक्षा खरीद सकता है। यह कुछ लाभों के साथ आती है जिनमें शामिल हैं:
पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम - मोटर इंश्योरेंस के एक हिस्से के रूप में संबंधित फोर-व्हीलर या टू-व्हीलर वाहन के मालिक-ड्राइवर या नामांकित व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा सकता है। पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि नामांकित व्यक्ति या जीवित मालिक को अधिकतम लाभ मिल सके (जैसा कि पॉलिसी में उल्लेखित है)।
ऐसी दुर्घटना जिसमें मालिक-ड्राइवर घायल हुए हों, ऐसे में PA कवर के लाभ पाने के लिए क्लेम फाइल करना होता है। क्लेम फाइल करने के निर्देश ये हैं:
मालिक-ड्राइवर की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति द्वारा क्लेम दायर किया जाए। उसे पॉलिसी के अनुसार क्लेम राशि प्रदान की जाएगी।