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बाइक इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस (NCB)

अगर आपने बाइक इंश्योरेंस खरीदा है, लेकिन आपने सुरक्षित तरीके से बाइक चलाई है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी—क्योंकि नुकसान ही नहीं हुआ है!

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बाइक इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस (NCB)

बाइक इंश्योरेंस में एनसीबी कैसे कैलकुलेट की जाती है?

क्लेम फ्री ईयर

नो क्लेम बोनस

एक वर्ष के बाद

20%

दो वर्ष के बाद

25%

तीन वर्ष के बाद

35%

चार वर्ष के बाद

45%

पांच वर्ष के बाद

50%

टू व्हीलर इंश्योरेंस में एनसीबी के बारे में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मैं एक नया वाहन खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी बदल दूं तो क्या होगा?

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NCB नए वाहनों और नए इंश्योरर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते आप पॉलिसी होल्डर बने रहें। NCB को किसी दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर करने की इजाजत देने के लिए केवल आपको अपने पिछले इश्योरेर से निकासी प्रमाणपत्र लेने की ज़रुरत होगी।

NCB नए वाहनों और नए इंश्योरर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते आप पॉलिसी होल्डर बने रहें। NCB को किसी दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर करने की इजाजत देने के लिए केवल आपको अपने पिछले इश्योरेर से निकासी प्रमाणपत्र लेने की ज़रुरत होगी।

क्या मैं परिवार के किसी सदस्य या मित्र को एनसीबी दे सकता हूं?

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आप ऐसा नहीं कर सकते। एनसीबी (NCB) आपको पॉलिसी होल्डर के रूप में दी जाती है और जब आप अपनी बाइक बेचते हैं तब भी यह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका एकमात्र अपवाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु है, इस मामले में, एनसीबी (NCB) नामित व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खास सलाह! अपना एनसीबी संभाल कर रखें। छोटे बदलाव पर ध्यान ना दें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, यह देखा गया है कि बहुत कम खर्च में ठीक किए जा सकने वाले के छोटे से नुकसान के लिए क्लेम करना पर आपको प्रीमियम पर मिलने वाली छूट के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि एक सिंगल क्लेम करने पर भी एनसीबी (NCB) ज़ीरो पर वापस आ जाएगा, जो कि एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपने एनसीबी (NCB) को बचा कर रखें और बिना क्लेम किए मामूली नुकसान को खुद से ठीक करना सबसे अच्छा है। टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड करें पालिसी वर्डिंग के लिए यहां क्लिक करें

आप ऐसा नहीं कर सकते। एनसीबी (NCB) आपको पॉलिसी होल्डर के रूप में दी जाती है और जब आप अपनी बाइक बेचते हैं तब भी यह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका एकमात्र अपवाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु है, इस मामले में, एनसीबी (NCB) नामित व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

खास सलाह! अपना एनसीबी संभाल कर रखें। छोटे बदलाव पर ध्यान ना दें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, यह देखा गया है कि बहुत कम खर्च में ठीक किए जा सकने वाले के छोटे से नुकसान के लिए क्लेम करना पर आपको प्रीमियम पर मिलने वाली छूट के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि एक सिंगल क्लेम करने पर भी एनसीबी (NCB) ज़ीरो पर वापस आ जाएगा, जो कि एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपने एनसीबी (NCB) को बचा कर रखें और बिना क्लेम किए मामूली नुकसान को खुद से ठीक करना सबसे अच्छा है।

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