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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) क्या है?

पीएमएसबीवाई की विशेषताएं और फ़ायदे

पीएमएसबीवाई योजना के तहत क्या कवर नहीं है?

पीएमएसबीवाई के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

प्रीमियम की रकम क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है?

पीएमएसबीवाई स्कीम के तहत क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) बनाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

सरकार समर्थित इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करना है, खासकर जब परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मौत हो जाती है। हालांकि, उदाहरण के तौर पर कुछ अंतर भी हैं:

सोचे जाने वाले कारक

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

स्कीम टाइप

यह एक लाइफ़ इंश्योरेंस स्कीम है

यह एक दुर्घटना इंश्योरेंस स्कीम है

सालाना प्रीमियम राशि

प्रति व्यक्ति 330 रुपए

प्रति सदस्य 12 रुपए

कवरेज टाइप

पॉलिसीधारक को लाइफ़ इंश्योरेंस कवरेज देता है

पॉलिसीधारक को आकस्मिक कवरेज देता है

आयु सीमा

18 से 50 साल के बीच

पीएमएसबीवाई आयु सीमा 18 से 70 साल के बीच है

अधिकतम प्रीमियम भुगतान आयु

आमतौर पर, यह 50 साल तक है; हालांकि, कुछ मामलों में, इसे 55 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

70 साल तक के व्यक्तियों को प्रीमियम देने की ज़रूरत होती है।

फ़ायदे

इस योजना के एकमात्र फ़ायदे में इंश्योर्ड व्यक्ति की मौत होने पर 2 लाख रुपये तक का आर्थिक कवरेज शामिल है।

अगर पॉलिसीधारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को इस पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये तक का फ़ायदा मिलता है। इसी तरह, अगर कोई इंश्योर्ड व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो योजना के तहत 2 लाख रुपये फ़ायदा मिल सकता है। स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये मिल सकते हैं।

पीएमएसबीवाई से जुड़े बैंकों की लिस्ट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम को रिन्यू कैसे करें?

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स्कीम के मानदंडों के मुताबिक, फ़ायदों और कवरेज का इस्तेमाल 1 जून से 31 मई तक सिर्फ़ एक साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। उसके बाद, फ़ायदा लेने के लिए हर साल 31 मई को या उससे पहले पीएमएसबीवाई रिन्यूअल अनिवार्य है।  ऑटो-डेबिट सुविधा से, प्रीमियम की राशि अपने आप आपके लिंक किए गए बैंक खाते से काट ली जाती है। हालांकि, ऑटो-डेबिट सुविधा सक्षम करने के लिए, स्कीम लेने से पहले आवंटित समय में अपनी ऑटो-डेबिट सहमति दें।

स्कीम के मानदंडों के मुताबिक, फ़ायदों और कवरेज का इस्तेमाल 1 जून से 31 मई तक सिर्फ़ एक साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। उसके बाद, फ़ायदा लेने के लिए हर साल 31 मई को या उससे पहले पीएमएसबीवाई रिन्यूअल अनिवार्य है। 

ऑटो-डेबिट सुविधा से, प्रीमियम की राशि अपने आप आपके लिंक किए गए बैंक खाते से काट ली जाती है। हालांकि, ऑटो-डेबिट सुविधा सक्षम करने के लिए, स्कीम लेने से पहले आवंटित समय में अपनी ऑटो-डेबिट सहमति दें।

क्या पीएमएसबीवाई स्कीम इलाज या अस्पताल में भर्ती शुल्क के लिए वित्तीय कवरेज देती है?

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नहीं। इस विशेष स्कीम के तहत, एकमुश्त फ़ायदा सिर्फ़ आकस्मिक मौत और विकलांगता के मामले में दिया जाएगा।

नहीं। इस विशेष स्कीम के तहत, एकमुश्त फ़ायदा सिर्फ़ आकस्मिक मौत और विकलांगता के मामले में दिया जाएगा।

अगर मैं एक साल बाद स्कीम को बंद कर देता हूं, तो क्या मैं कुछ साल बाद फिर से जुड़ पाऊंगा?

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हां, आप किसी भी समय फिर से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

हां, आप किसी भी समय फिर से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

पॉलिसी प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें?

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अपने उस बचत खाते वाले बैंक से संपर्क करें जिससे आपने पीएमएसबीवाई स्कीम के लिए नामांकन किया है। आप बैंक के ऑनलाइन पोर्टल से पॉलिसी प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं या उन्हें सीधे आपको मेल करने के लिए कह सकते हैं।

अपने उस बचत खाते वाले बैंक से संपर्क करें जिससे आपने पीएमएसबीवाई स्कीम के लिए नामांकन किया है। आप बैंक के ऑनलाइन पोर्टल से पॉलिसी प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं या उन्हें सीधे आपको मेल करने के लिए कह सकते हैं।

क्या मुझे क्लेम का आवेदन करते समय एफ़आईआर दर्ज करनी होगी?

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यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसीधारक के साथ किस प्रकार की दुर्घटना हुई है। उदाहरण के लिए, कार दुर्घटना के मामले में, पुलिस एफ़आईआर दर्ज करानी होगी। दूसरी ओर, अगर कोई पेड़ से गिरकर स्थायी विकलांग हो जाता है तो ऐसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि, ऐसे मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड काम आते हैं।

यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसीधारक के साथ किस प्रकार की दुर्घटना हुई है। उदाहरण के लिए, कार दुर्घटना के मामले में, पुलिस एफ़आईआर दर्ज करानी होगी। दूसरी ओर, अगर कोई पेड़ से गिरकर स्थायी विकलांग हो जाता है तो ऐसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि, ऐसे मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड काम आते हैं।

पीएमएसबीवाई कस्टमर केयर नंबर क्या है?

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पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए आप 1800-180-1111/1800-110-001 टोल-फ़्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप राज्यवार कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं, तो जनसुरक्षा की वेबसाइट पर जाएं।

पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए आप 1800-180-1111/1800-110-001 टोल-फ़्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप राज्यवार कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं, तो जनसुरक्षा की वेबसाइट पर जाएं।