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भारत में दिव्यांग लोगों के लिए इंश्योरेंस खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें
2011 की जनगणना, के अनुसार, भारत में 26.8 मिलियन से ज्यादा दिव्यांग (PwD) हैं - जो कि जनसंख्या का लगभग 2.2% है, हालांकि अन्य स्रोतों का अनुमान इससे ज़्यादा है। शारीरिक या मानसिक अक्षमता रोज़मर्रा की जिंदगी को कठिन बना देती है, यहां इलाज के लिए होने वाले खर्च के तनाव का जिक्र नहीं किया जा रहा है।
चूंकि, इलाज के खर्चों से सुरक्षा देने के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे अच्छा तरीका है। आप सोच रहे होंगे कि "क्या भारत में दिव्यांग लोगों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस है?" ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस हैं।
दिव्यांग लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन इनका कवरेज सीमित है। कुछ निजी इंश्योरेंस कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी पेश करती हैं, हालांकि ये अक्सर महंगे होते हैं। आइए दिव्यांग लोगों के लिए उपलब्ध इंश्योरेंस फायदों पर एक नज़र डालें:
हेल्थ इंश्योरेंस में दिव्यांगता का निर्धारण कैसे किया जाता है?
भारत में, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 के तहत, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कम से कम 40% अक्षम है, उसे दिव्यांग माना जाता है। अगर उनमें एक से ज़्यादा तरह की दिव्यांगता है, या 80% से ज्यादा अक्षमता है, तो उन्हें गंभीर रूप से अक्षम माना जाता है।
भारत में दिव्यांगता को जैसे वर्गीकृत किया गया है, यहां उन तीन प्रकार की प्रमुख दिव्यांगता के बारे में बताया गया है:
- जन्मजात दिव्यांगता - ये ऐसी स्थितियां हैं जो किसी में जन्म से मौजूद हैं या तो वंशानुगत कारणों या कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारण हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों में हार्ट कंडिशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्पाइना बिफिडा, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, आदि शामिल हैं।
- दुर्घटनावश दिव्यांगता - ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार होता है और इसके नतीजतन पूरी तरह से, आंशिक या अस्थायी विकलांगता होती है। इसमें हाथ या पैर टूटना, एक हाथ या पैर खोना, आंखों की रोशनी या सुनने की क्षमता खोना, लकवा वगैरह शामिल हो सकते हैं।
- मानसिक दिव्यांगता - यह एक मानसिक विकार या बीमारी को बताता है जो किसी व्यक्ति के मनोदशा, व्यवहार, सोच और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। इनमें अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर, चिंता, डिमेंशिया, साथ ही साथ सिज़ोफ्रेनिया जैसे मनोरोग संबंधी बीमारी, और ऑटिज्म जैसे विकारात्मक बीमारी शामिल हैं।
दिव्यांग लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय विचार करने लायक महत्वपूर्ण बातें
चाहे आप सरकार के प्रायोजित हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हों या आप एक निजी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाने की योजना बना रहे हों, दिव्यांग लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए:
1. सही जानकारी बताएं
उनके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रस्ताव को भरते समय, आपको अपनी दिव्यांगता, और किसी भी पहले से मौजूद अन्य स्थितियों को सही ढंग से बताना होगा। ऐसा नहीं करने से क्लेम के समय इसका असर आप पर पड़ सकता है।
2. सही दस्तावेज़ीकरण किया है
आपको कुछ दस्तावेज़ या मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ सकती हैं। इसमें डॉक्टर की एक रिपोर्ट शामिल होती है जिससे अक्षमता से हुई दिव्यांगता का स्तर समझने में मदद मिलती है (यानी यह किसी व्यक्ति की दैनिक कार्यों को करने की क्षमता को कितना प्रभावित करता है)।
आपको किसी सरकारी अस्पताल में किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से अतिरिक्त मेडिकल टेस्ट से गुजरने के लिए कहा जा सकता है और इन टेस्ट के आधार पर और रिपोर्ट के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर की गई रकम यह तय करेगी कि आपके इंश्योरेंस आवेदन को स्वीकार करना है या नहीं।
3. प्रीमियम राशि का ध्यान रखें
एक बार जब आपका इंश्योरेंस आवेदन एक निजी इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो याद रखें कि आपकी पॉलिसी के लिए प्रीमियम तय करना इंश्योरेंस प्रदाता पर निर्भर है। यह आपकी दिव्यांगता, उम्र, पारिवारिक मेडिकल हिस्ट्री, पहले से मौजूद अन्य स्थितियों और बहुत कुछ के आधार पर अलग-अलग होगा। इसके अतिरिक्त, आपके प्रीमियम पर 18% जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा।
4. टैक्स में फायदों को याद रखें
जहां आप बड़ी प्रीमियम के बारे में परेशान हो सकते हैं, ध्यान रखें कि दिव्यांग व्यक्ति को उसके हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कटौती का फायदा भी मिल सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 80U आंशिक रूप से दिव्यांग लोगों को, 50,000 तक की टैक्स कटौती प्राप्त करने की अनुमति देती है, जबकि गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 1लाख रुपये तक की टैक्स कटौती मिल सकती है।
और धारा 80DD के अनुसार, परिवार के सदस्यों को आश्रित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती भी मिल सकती है।
दिव्यांग लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कैसे देखें?
जैसा कि हमने ऊपर बताया है, दिव्यांग लोगों के लिए वास्तव में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के विकल्प उपलब्ध हैं।
दुर्घटना में दिव्यांग हुए लोगों को ज़्यादातर रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा, जिसमें कोई अतिरिक्त अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाएगा। असल में, अगर उनके पास दुर्घटना के पहले से ही पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, तो किसी भी तरह की अक्षमता की स्थिति में आपको अतिरिक्त वित्तिय सुरक्षा और तय फायदे मिलेंगे।
हालांकि, यह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि जन्मजात और मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति, उच्च जोखिम वाले श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार उन्हें या तो रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है या केवल आंशिक कवरेज प्राप्त होगा। इसलिए, वे बेहतर मेडिकल सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाओं को देख सकते हैं।
दिव्यांग लोगों के लिए सरकार की प्रायोजित हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां
भारत सरकार दिव्यांग लोगों के लिए दो खास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराती है:
- निर्मल्या हेल्थ इंश्योरेंस: मानसिक अक्षमता वाले लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ₹ 1 लाख तक का कवरेज मिलता है। इसके लिए इंश्योरेंस के पहले टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्यक्तियों को इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ दाखिला लेना चाहिए।
- स्वावलाम्बन हेल्थ इंश्योरेंस: यह किसी भी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को मिलता है जिसकी सालाना पारिवारिक आय 3,00,00 रुपये से कम है।
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मानक |
निर्माल्य हेल्थ इंश्योरेंस |
स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस |
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उम्र की सीमा |
कोई सीमा नहीं |
18-65 वर्ष |
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योग्यता |
राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ रजिस्टर होना चाहिए |
परिवार की सालान या 3 लाख से कम होनी चाहिए |
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सम इंश्योर्ड |
1 लाख का कवरेज |
2 लाख का कवरेज |
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कवरेज की सीमा |
इसके लिए सीमाएं शामिल हैं: ओपीडी खर्च: 14,500 रुपये, जारी इलाज के लिए: 10,000 रुपये, वैकल्पिक दवाएं: 4,500 रुपये, परिवहन लागत: ₹ 1,000 |
दिव्यांग व्यक्ति, उसकी पत्नी और दो बच्चों को कवर करता है |
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प्रीमियम |
250 रुपये (परिवार की आय अगर 15,000 रुपये से कम हो), 500 रुपये (अगर परिवार की आय 15,000 रुपये से ज्यादा हो) |
3100 रुपये (इंश्योरेंस लेने वाले से सिर्फ 10% लिया जाता है) |
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आवश्यक दस्तावेज़ |
दिव्यांगता का वैध सर्टिफ़िकेट |
दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट, प्रस्ताव फॉर्म, प्रीमियम की रसीद, आय का सर्टिफ़िकेट, पहचान का सबूत |
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपनी योग्यता कैसे निर्धारित करें?
कुछ कारक हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपकी योग्यता तय करें। वे इस प्रकार हैं:
- स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति: इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, इंश्योरेंस लेने वाले दिव्यांग व्यक्ति के बारे में जो सबसे पहली बात जानना चाहती है, वो है पिछले कुछ महीनों में दिव्यांग व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति। इससे, दिव्यांग व्यक्ति के साथ संभावित रिस्क का पता लगता है। हेल्थ रिपोर्टों और पुरानी बीमारियों और पहले से मौजूद जटिलताओं की जांच करने के लिए किसी भी टेस्ट के आधार पर इंश्योरेंस कवरेज को मंजूरी दे सकते हैं या नहीं।
- आय: एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो दिव्यांगों की पात्रता को निर्धारित करता है, वह है उनके प्रीमियम का भुगतान करने की क्षमता। इसलिए, वे आपकी कमाई की क्षमता, बैंक खातों और स्टेटमेंट की जांच करेंगे। हालांकि, कई दिव्यांग लोग आर्थिक रूप से अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर होते हैं और ऐसे मामलों में, वे परिवार की समग्र आय की भी जांच करेंगे। इन कारकों के आधार पर, वे तय करेंगे कि व्यक्ति को कवर करना है या नहीं।
अगर आप या परिवार का सदस्य दिव्यांग है, तो उम्मीद है कि अब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए बेहतर जानकारी है कि आप क्या कर सकते हैं।
दुर्भाग्य से, दिव्यांग लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात आने पर सुधार के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है। वर्तमान में, केवल उन दिव्यांगों जिन्हें उच्च जोखिम वाले नहीं माना जाता है, उनके पास निजी इंश्योरेंस प्लान का विकल्प है। लेकिन भविष्य में इसमें सुधार होना तय है, ताकि हर कोई, यहां तक कि गंभीर दिव्यांगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कवर किया जा सके।