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हेल्थ इंश्योरेंस की परिभाषा क्या है?

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दुर्घटना, बीमारी या चोट लगने पर होने वाले मेडिकल ख़र्चों के लिए कवरेज देती है। कोई भी व्यक्ति तय समयावधि यानि हर महीने या हर साल प्रीमियम पेमेंट कर ऐसी पॉलिसी का बेनिफ़िट उठा सकता है।

इस पीरियड के दौरान, अगर इंश्योरेंस किया गया व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इलाज पर किए गए ख़र्च को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी द्वारा उठाया जाता है।

आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज बढ़ाने के लिए कई ऐड-ऑन बेनिफ़िट भी ले सकते हैं, जिनके बारे में नीचे दिए गए सेक्शन में डिटेल से चर्चा की गई है।

लेकिन, सबसे पहले यह देखते हैं।

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आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है?

1
2016 तक, जन्म के समय लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों में 68.7 साल और महिलाओं में 70.2 साल थी। दुनिया में यह औसत 70 और 75 साल है। (1)
2
2017 में भारत में हुई कुल मौतों में से लगभग 61 फीसदी नॉन -कम्युनिकेबल बीमारियों के कारण हुईं।(2)
3
2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 224 मिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हैं। (3)
4
लगभग 73 मिलियन भारतीय, टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह संख्या 2025 तक बढ़कर 134 मिलियन होने की उम्मीद है। (4)

हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के क्या बेनिफ़िट हैं?

भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार

हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच अंतर

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का उद्देश्य इंश्योरेंस किए गए व्यक्ति की असमय मौत होने की कंडीशन

में डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों की फ़ाइनेंशियल ज़रूरतों को सुरक्षित करना है,

हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का उद्देश्य व्यक्ति को क्वालिटी युक्त स्वास्थ्य देखभाल और इलाज की सुविधा प्रदान करना है।

अंतर के बिंदु

हेल्थ इंश्योरेंस

लाइफ इंश्योरेंस

लक्ष्य

कुछ बीमारियों के डायग्नोस होने की कंडीशन में इलाज और ठीक होने तक के सभी मेडिकल ख़र्चों को कवर करता है।

असमय मौत होने पर परिवार को तत्काल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

पे की जाने वाली अमाउंट

सम इंश्योर्ड तक।

डेथ बेनिफ़िट (इंश्योरेंसहोल्डर की असमय मौत पर)

टैक्स बेनिफ़िट

₹1 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफ़िट। (इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी)

हर साल 1.5 लाख तक के टैक्स बेनिफ़िट (इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80सी के तहत)

अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफ़िट उठाते हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स बेनिफ़िट भी उठा सकते हैं। नीचे दी गई टेबल में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट की जानकारी दी गई है:

पात्रता

छूट की लिमिट

खुद के लिए और परिवार के लिए (पति/पत्नी, डिपेंडेंट बच्चे)

₹25,000 तक

खुद के लिए, परिवार + माता-पिता के लिए (60 साल से कम उम्र के)

(₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000 तक

खुद के लिए और परिवार के लिए (जहां सबसे बड़ा सदस्य 60 साल से कम उम्र का है) + माता-पिता (60 साल से ज़्यादा उम्र के)

(₹25,000 + ₹50,000) = ₹75,000 तक

खुद के लिए और परिवार के लिए (सबसे बड़ा सदस्य 60 साल से ज़्यादा उम्र का है) + माता-पिता (60 साल से ज़्यादा उम्र के)

(₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000 तक

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको क्या देखना चाहिए?

भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल