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सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करें

इनकम टैक्स रिटर्न: एक समीक्षा

इनकम टैक्स एक्ट 1961 भारतीय टैक्सपेयर के कुछ वर्गों के लिए एक फ़ॉर्म के जरिए अपनी अर्जित इनकम और उस पर लागू टैक्स का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। इस फ़ॉर्म को इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर कहते हैं। इसलिए, एक निर्धारिती इस फ़ॉर्म को भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करता है।

इसके अलावा, इस फ़ॉर्म में दी गई इनकम की जानकारी किसी दिए गए फाइनेंशियल इयर यानी, 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित होती है।

इसके अलावा, इससे पहले कि हम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के बारे में जाने, चलिए समझते हैं यह किसे फ़ाइल करना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले लोगों को आईटीआर फ़ाइल करना होता है:

  • एक निर्धारिती जिसकी सकल इनकम सेक्शन 80सी, 80सीसीडी, 80डी, 80टीटीबी और 80टीटीबी के तहत डिडक्शन से पहले मूल छूट लिमिट से ज़्यादा है।

नीचे दी गई टेबल फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए मूल छूट लिमिट का सारांश प्रस्तुत करती है।

 

फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए मूल छूट लिमिट 

टैक्सपेयर की उम्र

इनकम की रकम
(पुरानी टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2022-23 और फाइनेंशियल इयर 2023-24)
इनकम की रकम
(नई टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2022-23)
इनकम की रकम
(नई टैक्स व्यवस्था - फाइनेंशियल इयर 2023-24)
60 साल की उम्र तक ₹ 2,50,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000
60 साल से 80 साल की उम्र के बीच ₹ 3,00,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000
80 साल से ज़्यादा उम्र ₹ 5,00,000 ₹ 2,50,000 ₹ 3,00,000

  • विदेशी संपत्ति में इंवेस्टमेंट या उससे कमाई वाले व्यक्ति।
  • एक या एक से ज्यादा बैंकों के चालू खातों में 1 करोड़ रूपए से ज्यादा जमा वाला निर्धारिती।
  • एक व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा पर ₹2,00,000 से ज्यादा का भुगतान किया है। (यह व्यक्ति परिवार का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी)।
  • एक निर्धारिती जिसने एक वर्ष में बिजली शुल्क के रूप में ₹1,00,000 से ज्यादा का भुगतान किया है।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

सैलरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर फ़ॉर्म

जैसा कि पहले बताया गया है, भारत में सैलरी पाने वाले लोगों के लिए निम्नलिखित में से कोई भी इनकम टैक्स फ़ॉर्म इंडीविजुअल टैक्सपेयर पर लागू होता है:

आईटीआर फ़ॉर्म

पात्रता

आईटीआर-1 (सहज)

सैलरी से इनकम, घर की संपत्ति, कृषि और अन्य स्रोतों से ₹50,00,000 तक की कुल इनकम वाले लोगों को आईटीआर-1 के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए। हालांकि, आईटीआर-1 फ़ाइल करने के लिए, एक निर्धारिती के पास एक से ज़्यादा घर की संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, कृषि से उनकी इनकम 5,000 रूपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

आईटीआर-2

यह उन लोगों और एचयूएफ़ के लिए लागू है जिनकी बिज़नेस और पेशे से इनकम नहीं है। इसके अलावा, एक से ज़्यादा घर की संपत्ति वाले व्यक्ति आईटीआर-2 फ़ाइल करने के पात्र होते हैं। इसके अलावा, अगर आप कैपिटल गेन और/या अन्य स्रोतों से इनकम अर्जित करते हैं, लेकिन बिज़नेस या पेशे से हुए फायदे या मुनाफ़े से नहीं, तो आप आईटीआर-2 के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं।

आईटीआर-3

एक सैलरी पाने वाले कर्मचारी के रूप में, अगर आप बिज़नेस और पेशे की सैलरी के साथ-साथ घर की संपत्ति (एक या एक से ज़्यादा), कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों से इनकम प्राप्त करते हैं, तो आप आईटीआर-3 फ़ाइल कर सकते हैं।

How to File Online ITR for Salaried Person?

सैलरी पाने वाले व्यक्ति के लिए आईटीआर फ़ाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?

सैलरी पाने वाले कर्मचारी को आईटीआर कब फ़ाइल करना चाहिए?

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फ़ाइल करना चाहिए?

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए आईटीआर फ़ाइल करने की आखिरी तारीख

आम तौर पर, इंडीविजुअल टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख अगले फाइनेंशियल इयर में 31 जुलाई होती है। उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल इयर 2022-23 के लिए आईटीआर फ़ाइल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 है।

हालांकि, यह तारीख सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स (सीबीडीटी) द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, हालांकि फाइनेंशियल इयर 2019-2020 के लिए आईटीआर फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2020 थी, लेकिन कोविड के कारण इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की नियत तारीख से चूक गए हैं? चिंता न करें। आइए हम बताते हैं कि नियत तारीख के बाद सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए आईटीआर कैसे फ़ाइल करें:

 

1) बिलेटेड रिटर्न फ़ाइल करें

आप नियत तारीख के बाद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं, जिसे बिलेटेड रिटर्न के रूप में जाना जाता है। इसे प्रारंभिक समय सीमा (31 जुलाई) के बाद लेकिन विस्तारित समय सीमा (31 दिसंबर) से पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए।

बिलेटेड रिटर्न फ़ाइल करना अनिवार्य रूप से नियत तारीख से पहले आईटीआर फ़ाइल करने के समान है। विलंबित रिटर्न फ़ाइल करते समय प्राथमिक अंतर यह है कि लागू आईटीआर फ़ॉर्म फ़ाइल करते समय, आपको 'सेक्शन 139(4) के तहत फ़ाइल रिटर्न' चुनना होगा। 

 

2) देर से फ़ाइल करने की फ़ीस या जुर्माना अदा करें

नियत तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें जुर्माना लगता है। इसलिए, आप इनकम टैक्स एक्ट 234एफ़ के तहत देर से फ़ाइलिंग फ़ीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसकी रकम परिवर्तनशील है।

नीचे दी गई टेबल टैक्सपेयर की विभिन्न श्रेणियों द्वारा आम तौर पर देय जुर्माने की रकम पर प्रकाश डालती है:

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की नियत तारीख

5 लाख रूपए से कम कुल इनकम वाले टैक्सपेयर पर लागू जुर्माना

5 लाख रूपए से ज़्यादा कुल इनकम वाले टैक्सपेयर पर लागू जुर्माना

31 जुलाई को या उससे पहले

इस मामले में लेट फ़ीस लागू नहीं है।

इस मामले में लेट फ़ीस लागू नहीं है।

1 अगस्त से 31 दिसंबर तक

₹1,000

₹5,000

1 जनवरी से 31 मार्च तक

₹1,000

₹5,000

आईटीआर फ़ाइल न करने के लिए उपरोक्त जुर्मानों के साथ, अगर आप नियत तारीख से पहले अपना रिटर्न फ़ाइल करने में विफल रहते हैं, तो भुगतान न की गई टैक्स की रकम पर सेक्शन 234ए के तहत 1% प्रति माह या आंशिक माह की दर से अतिरिक्त इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 

अगर टैक्स चोरी 25 लाख रूपए से ज़्यादा है तो आपको 6 महीने की कैद भी हो सकती है जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 

इसके अलावा, समय सीमा के बाद रिटर्न फ़ाइल करते समय, आपको सेक्शन 139(1) के तहत निर्धारित कुछ डिडक्शन और घाटे को आगे बढ़ाने पर मिलने वाली छूट (घर की संपत्ति के नुकसान को छोड़कर) से वंचित होना पड़ेगा।

इसलिए, समझदार बनें और समय पर अपना आईटीआर फ़ाइल करें। हमें उम्मीद है कि इस गाइड ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए आईटी रिटर्न कैसे फ़ाइल करें, इस बारे में सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए आईटीआर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल