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आईटीआर-4 फॉर्म क्या है और किसे फाइल करना चाहिए? पढ़िए फाइलिंग के आसान तरीके

आईटीआर-4 फॉर्म क्या है?

आईटीआर-4 फॉर्म का स्ट्रक्चर

आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल हैं?

आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल नहीं हैं?

आईटीआर-4 फॉर्म कैसे फाइल करें?

इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं मिली तो क्या होगा?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या प्रोफेशनल सर्विस प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति एस्टिमेटेड स्कीम का फायदा उठा सकता है?

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हां, कोई भी पेशेवर जो ₹50 लाख से ज्यादा नहीं कमा रहा है, वह आईटीआर-4 के तहत टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। 44एडीए के तहत इसे फ्रीलांसर प्रोफेशनल को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।

हां, कोई भी पेशेवर जो ₹50 लाख से ज्यादा नहीं कमा रहा है, वह आईटीआर-4 के तहत टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। 44एडीए के तहत इसे फ्रीलांसर प्रोफेशनल को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।

निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं से क्या तात्पर्य है?

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किसी व्यक्ति को निवासी तब माना जाता है जब वह फाइनेंशियल इयर के दौरान 182 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता है या वह फाइनेंशियल इयर के दौरान 60 दिन या उससे ज्यादा और ठीक पिछले चार फाइनेंशियल इयर के दौरान 365 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता है। किसी व्यक्ति को सामान्य निवासी तब माना जाता है, जब वह फाइनेंशियल इयर से ठीक पहले के 10 वर्षों में से दो वर्षों के दौरान भारत में रहता हो और तत्काल सात फाइनेंशियल इयर के दौरान वह 730 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता हो। हालांकि, अगर वह पहले प्रोविजन का अनुपालन करता है लेकिन दूसरे प्रोविजन का अनुपालन नहीं करता है तो उसे निवासी माना जाता है लेकिन सामान्य निवासी नहीं। [स्रोत]

किसी व्यक्ति को निवासी तब माना जाता है जब वह फाइनेंशियल इयर के दौरान 182 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता है या वह फाइनेंशियल इयर के दौरान 60 दिन या उससे ज्यादा और ठीक पिछले चार फाइनेंशियल इयर के दौरान 365 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता है।
किसी व्यक्ति को सामान्य निवासी तब माना जाता है, जब वह फाइनेंशियल इयर से ठीक पहले के 10 वर्षों में से दो वर्षों के दौरान भारत में रहता हो और तत्काल सात फाइनेंशियल इयर के दौरान वह 730 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहता हो। हालांकि, अगर वह पहले प्रोविजन का अनुपालन करता है लेकिन दूसरे प्रोविजन का अनुपालन नहीं करता है तो उसे निवासी माना जाता है लेकिन सामान्य निवासी नहीं।

[स्रोत]