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सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट कैसे पाएं, विस्तार से जानिए

सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रीबेट का फ़ायदा पाने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

टैक्स लायबिलिटी, जिन पर व्यक्ति सेक्शन 87ए के तहत रिबेट का क्लेम कर सकता है :

सेक्शन 87ए के तहत टैक्स में रिबेट का क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है?

 

सेक्शन 87ए के तहत रिबेट का क्लेम करने की इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सरल उदाहरण के जरिए समझें : 

आलोक की उम्र 60 वर्ष से कम है और 2022-23 में उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम ₹6,50,000 लाख है। उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था में बने रहने का फैसला किया। उन्होंने सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रूपए तक की टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा लेने के लिए स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। इस प्रकार, 2022-23 में डिडक्शन के बाद उनकी शुद्ध टैक्स योग्य इनकम₹ 5,00,000 है।

हम जानते हैं कि व्यक्ति 87ए के तहत ₹ 12,500 तक या देय टैक्स की कुल राशि, जो भी कम हो, तक टैक्स रिबेट का क्लेम कर सकते हैं। तो, एक असेसमेंट इयर में देय कुल टैक्स है:

विवरण

राशि

ग्रॉस एनुअल इनकम

₹ 6,50,000

घटाएं: सेक्शन 80सी* के तहत डिडक्शन

₹ 1,50,000

नेट टैक्सेबल इनकम (डिडक्शन के बाद)

₹ 5,00,000

फाइनेंशियल इयर 2022-23 में देय इनकम टैक्स(₹2,50,000- ₹5,00,000 तक की इनकम के लिए 5%)

₹ 12,500

घटाएं: 87ए के तहत टैक्स रिबेट

₹ 12,500

एक असेसमेंट इयर (2022-23) में देय कुल टैक्स

शून्य

जोड़ें: हेल्थ और एजुकेशन सेस का 4%

-

*80सी के अलावा, व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस में इंवेस्ट करने पर सेक्शन 80डी के तहत और एनपीएस में इंवेस्ट करने पर सेक्शन 80सीसीडी के तहत भी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। साथ ही, वे अन्य डिडक्शन के साथ एलिजिबल डोनेशन पर सेक्शन 80जी के तहत टैक्स डिडक्शन का भी फ़ायदा ले सकते हैं।

फाइनेंशियल इयर 2022-23 से 2013-14 तक सर्वाधिक टैक्स रिबेट लिमिट क्या है?

 

प्रत्येक फाइनेंशियल इयर में शुद्ध टैक्स योग्य इनकम के साथ सर्वाधिक टैक्स रिबेट लिमिट को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर एक नज़र डालें:

फाइनेंशियल इयर

नेट टैक्सेबल इनकम

सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट लिमिट

2021-2022

₹ 5,00,000

₹ 12,500

2020-2021

₹ 5,00,000

₹ 12,500

2019-2020

₹ 5,00,000

₹ 12,500

2018-2019

₹ 3,50,000

₹ 2,500

2017-2018

₹ 3,50,000

₹ 2,500

2016-2017

₹ 5,00,000

₹ 5,000

2015-2016

₹ 5,00,000

₹ 2,000

2014-2015

₹ 5,00,000

₹ 2,000

2013-2014

₹ 5,00,000

₹ 2,000

 

इस प्रकार, ऊपर बताए गए बिंदुओं पर गौर करने से सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और टैक्स का बोझ कम हो जाएगा।

[स्रोत]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल