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आईटीआर न फ़ाइल करने पर क्या होता है

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स फ़ाइल करने की अहम तारीखें निम्न हैं:

टैक्सपेयर की श्रेणी

टैक्स फ़ाइल करने की नियत तिथि - फाइनेंशियल ईयर 2022-23

व्यक्ति/हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली/ एओपी/बीओआई(ऑडिटिंग की जरूरत नहीं )

31 जुलाई 2023

बिजनेस जिनमें ऑडिटिंग की जरूरत हो

31 अक्टूबर 2023

जिन बिजनेस में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की जरूरत होती है

30 नवंबर 2023

संशोधित आईटीआर

31 दिसंबर 2023

विलंबित/विलंबित आईटीआर

31 दिसंबर 2023

16 जुलाई, 2023 तक इन तारीखों में कोई विस्तार नहीं किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए तारीखें अभी रिलीज नहीं हुई हैं।

[स्रोत]

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट फ़ाइल करने की तारीखें क्या हैं?

फाइनेंशियल ईयर के आखिर में इनकम टैक्स के तौर पर एकमुश्त राशि का भुगतान करने की बजाए टैक्सपेयर किश्त के तौर पर कमाई के मुताबिक इनकम टैक्स का एडवांस में भुगतान कर सकते हैं। इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। 

एडवांस टैक्स के भुगतान की देय तिथि इनकम टैक्स विभाग की ओर से दी जाती हैं, जो निम्न हैं:

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए देय तिथि या अग्रिम टैक्स फ़ाइल करना

कंप्लायंस की प्रकृति

टैक्स भुगतान

15 जून 2023

पहली किश्त

टैक्स लायबिलिटी का 15%

15 सितंबर 2023

दूसरी किश्त

टैक्स लायबिलिटी का 45%

15 दिसंबर 2023

तीसरी किश्त

टैक्स लायबिलिटी का 75%

15 मार्च 2024

चौथी किश्त

टैक्स लायबिलिटी का 100%

15 मार्च 2024

प्रिजम्प्टिव स्कीम

टैक्स लायबिलिटी का 100%

आईटीआर फ़ाइल करने के क्या फायदे हैं?

कैसे पता करें कि आईटीआर फ़ाइल हो गया है या नहीं?

इनकम टैक्स न फ़ाइल करने के परिणाम

अगर मैं तारीख पर भुगतान नहीं कर पाता हूं तो क्या कोई शुल्क या दंड लगेगा?

पिछले साल का इनकम टैक्स फ़ाइल न करने पर क्या होगा?

क्या कोई शुल्क या दंड भी है?

आईटीआर फ़ाइल न करने के परिणामों से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल