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वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब

केंद्रीय बजट 2023 ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में संशोधित किया, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब सभी टैक्सपेयर के लिए समान हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि 60 से 80 वर्ष की उम्र के बीच के सीनियर सिटिजन और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के समान ही टैक्स देना होगा, जो हैं:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

3,00,000 रूपए तक

शून्य

3,00,001 रूपए और 6,00,000 रूपए के बीच

आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है

6,00,001 रूपए और 9,00,000 रूपए के बीच

15,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 10% जो 6,00,000 रूपए से ज्यादा हो

9,00,001 रूपए और 12,00,000 रूपए के बीच

45,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 15% जो 9,00,000 रूपए से ज्यादा है

12,00,001 रूपए और 15,00,000 रूपए के बीच

90,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 12,00,000 रूपए से ज्यादा है

15,00,000 रूपए से ज्यादा

1,50,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 15,00,000 रूपए से ज्यादा है

60 से 80 वर्ष की उम्र के सीनियर सिटिजन को, अगर वे पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, तो उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित दरों के अनुसार रिटर्न फ़ाइल करना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

3,00,000 रूपए तक

शून्य

3,00,001 रूपए से 5,00,000 रूपए तक

आपकी कुल इनकम का 5% जो 3,00,000 रूपए से ज्यादा है

5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक

10,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 20% जो 5,00,000 रूपए से ज्यादा है

10,00,000 रूपए से ऊपर

1,10,000 रूपए + आपकी कुल इनकम का 30% जो 10,00,000 रूपए से ज्यादा है

इसके साथ ही, आप पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा, जो कैलकुलेट की गई टैक्स की राशि पर लागू होता है।

[स्रोत]

80 वर्ष से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सेशन की दर इस प्रकार है:

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्सेशन की दर

5,00,000 रूपए तक

शून्य

5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक

आपकी कुल इनकम का 20% 5,00,000 रूपए से ज्यादा

10,00,000 रूपए से ऊपर

आपकी कुल इनकम का 30% 10,00,000 रूपए से ज्यादा

सुपर-सीनियर सिटिजन को कैलकुलेट की गई टैक्स की रकम पर अतिरिक्त 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस का भुगतान करना पड़ता है। 

[स्रोत]

50 लाख से ज्यादा टैक्स योग्य इनकम वाले सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन को दोनों वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स का आकलन करने के लिए निम्नलिखित सरचार्ज पर विचार करना चाहिए। ये सरचार्ज 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था के तहत केंद्रीय बजट 2023 द्वारा 5 करोड़ रूपए से ज्यादा इनकमपर उच्चतम सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। शेष सरचार्ज दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समान रहेंगी।

टैक्स योग्य इनकम

सरचार्ज ( नई टैक्स व्यवस्था के तहत)

50 लाख रूपए से ऊपर लेकिन 1 करोड़ रूपए से कम

10%

1 करोड़ रूपए से ऊपर लेकिन 2 करोड़ रूपए से कम

15%

2 करोड़ रूपए से ऊपर

25%

(ऊपर दिए गए सरचार्ज इनकम टैक्स की रकम पर लगाया जाता है)

[स्रोत]

सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाया है?

नई इनकम टैक्स व्यवस्था में सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए क्या डिडक्शन लागू हैं?

नई इनकम टैक्स व्यवस्था में सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए क्या छूट लागू हैं?

सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के क्या फ़ायदे हैं?

सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत क्या फ़ायदे छोड़ने की ज़रूरत है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल