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हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन करने के आसान तरीके

हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के चरण

उदाहरण से संबंधित कैलकुलेशन निम्न तालिका में दिखाई गई है:

विवरण

कीमत

घर का सेलिंग प्राइस

₹65 लाख

डिडक्शन - कमीशन, ब्रोकरेज आदि की लागत।

₹70 हजार

नेट कंसीडरेशन

₹64.3 लाख

डिडक्शन - घर में सुधार के लिए लागत

₹1.3 लाख

डिडक्शन - घर के अधिग्रहण की लागत

₹50 लाख

एसटीसीजी या शॉर्टटर्म कैपिटल गेन

₹13 लाख

टैक्स स्लैब रेट के अनुसार, इस शॉर्टटर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स रेट स्लैब के अनुसार 30%टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए सेस सहित कुल टैक्स2,10,600 होगा।

[स्रोत]

लॉन्गटर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन एक तालिका की मदद से समझाया गया है:

विवरण

कीमत

टोटल सेल कंसीडरेशन

₹95 लाख

कटौती- कमीशन, ब्रोकरेज आदि की लागत।

₹1 लाख

नेट कंसीडरेशन

₹94 लाख

डिडक्शन - अनुक्रमित गृह सुधार व्यय

₹7.6 लाख

डिडक्शन - अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत

₹68. 4 लाख

कुल लॉन्गटर्म कैपिटल गेन

₹18 लाख

सेक्शन - 54जी, 54बी, 54, 54डी, 54ईडी, 54एफ, 54ईसी, (अगर कोई हो) के तहत कैपिटल गेन पर टैक्स छूट लागू है।

लागू नहीं

शुद्ध एलटीसीजी या लॉन्गटर्म कैपिटल गेन

₹18 लाख

₹18 लाख पर टैक्स रेट स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा, जो 20% के बराबर हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद लॉन्गटर्म कैपिटल गेन परटैक्स₹3.6 लाख है।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

संपत्ति की बिक्री से प्राप्त इनकम पर टैक्स रेट

विभिन्न प्रकार की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न इनकम पर लगाए गए टैक्स रेट का सारांश देते हुए नीचे दी गई इस तालिका पर एक नज़र डालें:

संपत्ति का प्रकार

संपत्ति की अवधि

लागू टैक्स रेट (अप्रैल 2023 तक)

अचल संपत्ति (उदाहरण के लिए, घर)

लॉन्गटर्म - 2 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 2 वर्ष से कम

लॉन्गटर्म - 20.8% शॉर्टटर्म - इनकम टैक्स रेट स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है

सूचीबद्ध शेयर (भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचे गए शेयरों पर मान्य, जिन पर निवेशक सुरक्षा लेनदेन टैक्स का भुगतान करते हैं)

लॉन्गटर्म - 1 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 1 वर्ष से कम

लॉन्गटर्म - ₹1 लाख तक का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन गैर-टैक्सेबल है। इससे ज्यादा की रकम पर बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स लगता है। शॉर्टटर्म - 15.60%

चल संपत्ति

लॉन्गटर्म - 3 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 3 वर्ष से कम

लॉन्गटर्म - इंडेक्सेशन के साथ 20.8% शॉर्टटर्म - इनकम टैक्स रेट स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड

लॉन्गटर्म - 1 वर्ष से ज्यादा शॉर्टटर्म - 1 वर्ष से कम

लॉन्गटर्म - ₹1 लाख तक का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन गैर-टैक्सेबल है। इससे ज्यादा की रकम पर बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स लगता है। अल्पावधि - 15.60%

लोन आधारित म्यूचुअल फंड

अल्पावधि, होल्डिंग अवधि की परवाह किए बिना

केवल व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है

ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित टैक्स दरों में ₹50 लाख से ₹1 करोड़ के बीच की कमाई पर लागू 10% का सरचार्ज शामिल नहीं है। अगर इनकम ₹1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज 15% है।

आप आईटीए के सेक्शन 54 के तहत आवासीय होउसिंग प्रॉपर्टी बेचने से हुए फ़ायदे से कैपिटल गेन पर टैक्स में छूट का क्लेम कर सकते हैं। व्यक्ति और एचयूएफ लॉन्गटर्म कैपिटल गेन पर केवल एक बार इस टैक्स छूट का क्लेम करने के पात्र हैं, जब वे फ़ायदे का उपयोग दूसरा घर खरीदने के लिए करते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप पुरानी संपत्ति बेचने के 3 साल के भीतर एक नया घर बना सकते हैं। हालांकि, हाउसिंग प्रॉपर्टी को बेचने और नई 2 घर की संपत्ति प्राप्त करने से होने वाला कैपिटल गेन जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध होता है और शर्त यह है कि कैपिटल गेन ₹2 करोड़ से ज्यादा न हो।

इसके अलावा, आप टैक्स में छूट का फ़ायदा लेने के लिए पूंजीगत संपत्ति बेचकर अर्जित अपने मुनाफे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन पर छूट का फ़ायदा लेने के ये कुछ तरीके हैं।

संपत्ति बेचने के बाद प्राप्त कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन करते समय ऊपर बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखें।

हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचने के बाद कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन तो कर ही पाएंगे, साथ ही उस इनकम को सही जगह फिर से इन्वेस्ट करने में भी मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल