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कार इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर करें?

क्या कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर ज़रूरी है?

साल की संख्या

नो क्लेम बोनस

5 क्लेम - मुक्त साल

50%

4 क्लेम - मुक्त साल

45%

3 क्लेम - मुक्त साल

35%

2 क्लेम - मुक्त साल

25%

1 क्लेम - मुक्त साल

20%

कार इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे ट्रांसफर करें?

कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर कब ज़रूरी है?

कार इंश्योरेंस ट्रांसफर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे पहले कार इंश्योरेंस ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए?

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आपको पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए और उसके बाद कार इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए।

आपको पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए और उसके बाद कार इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहिए।

पुरानी कार के लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय क्या मैं अपना एनसीबी ट्रांसफर कर सकता हूं?

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हां, आप अपने एनसीबी को एक नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पिछली इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत है।

हां, आप अपने एनसीबी को एक नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पिछली इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत है।

एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?

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एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट के लिए आपको जिन दस्तावेजों की ज़रूरत है वे हैं: फॉर्म 51 या मूल पॉलिसी कॉपी और इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट फॉर्म 29 फॉर्म 30 पॉलिसी रद्द करने के लिए अनुरोध पत्र नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की फोटोकॉपी कार डिलीवरी का सबूत

एनसीबी रिटेंशन सर्टिफ़िकेट के लिए आपको जिन दस्तावेजों की ज़रूरत है वे हैं:

  • फॉर्म 51 या मूल पॉलिसी कॉपी और इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट
  • फॉर्म 29
  • फॉर्म 30
  • पॉलिसी रद्द करने के लिए अनुरोध पत्र
  • नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की फोटोकॉपी
  • कार डिलीवरी का सबूत