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पुणे आरटीओ द्वारा ट्रैफ़िक जुर्माना

पुणे में ट्रैफ़िक / आरटीओ जुर्माना की लिस्ट

नीचे दी गई तालिका में पुणे आरटीओ की नई जुर्माना सूची दी गई है, ये दरें महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले लागू गई दरों की तुलना में है।

नियम तोड़ना

संशोधित ट्रैफ़िक जुर्माने

पुराने ट्रैफ़िक जुर्माने

बिना लाइसेंस के ड्राइव या राइड करना

समाज सेवा के साथ या उसके बिना 5000 रुपये जुर्माना।

500 रुपये

गति सीमा तोड़ना

● हल्के मोटर वाहन - 1000 - 2000 रुपये ● मध्यम यात्री वाहन (एमपीवी) या भारी यात्री वाहन - 2000 - 4000 रुपये। ● बार-बार अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस की जब्ती।

400 रुपये

सीटबेल्ट पहने बिना ड्राइव करना

समाज सेवा के साथ या उसके बिना 10000 रुपये जुर्माना।

100 रुपये

बिना इंश्योरेंस वाले वाहन का इस्तेमाल करना

● 2000 रुपये और/या समाज सेवा के साथ या उसके बिना 3 महीने की सजा ● 4000 रुपये (दोबारा नियम तोड़ने पर)

1000 रुपये

रेड सिग्नल तोड़ना या खतरनाक तरीके से ड्राइव करना

● 1000 – 5000 रुपये और/या 6 – 12 महीने की कैद।

100-300 रुपये

वाहन चलाते समय एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों के प्रति असावधानी।

समाज सेवा के साथ या उसके बिना 10000 रुपये जुर्माना।

500 रुपये

बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर चलाना (सवार और पीछे बैठने वाला)

सामुदायिक सेवा के साथ या बिना 1000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त।

100 रुपये

नशे में (शराब में या नशीले पदार्थ में) अवस्था में वाहन चलाना

● 10000 रुपये जुर्माना 6 महीने के लिए या बिना कारावास के। ● 15000 रुपये जुर्माना और/या 2 साल के लिए कारावास दोबारा अपराध करने पर)।

2000 रुपये

सड़क नियमों को तोड़ने पर

500-1000 रुपये

100 रुपये

वाहन चलाते हुए सेल फोन का उपयोग करना।

5000 रुपये

500 रुपये

टू-व्हीलर पर सवारों की संख्या ज़्यादा होना

2000 रुपये और समाज सेवा के साथ या उसके बिना 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द करना।

100 रुपये

नियम लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध जैसे

मूल जुर्माना राशि का दो गुना।

-

जिम्मेदार अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।

2000 रुपये

500 रुपये

गैर रजिस्टर वाहन चलाना।

● 5000 रुपये पहले अपराध के लिए और 10000 रुपये बार-बार अपराध करने के लिए।

-

साइलेंट जोन में वाहन का हॉर्न बजाना।

पहले अपराध के लिए 2000 रुपये और दोहराने के अपराध के लिए 4000 रुपये

-

मोटर वाहन में ओवरलोडिंग।

समाज सेवा के साथ या उसके बिना 20000 रुपये (फ्लैट जुर्माना) + 2000 रुपये/मीट्रिक टन।

2000 रुपये (फ्लैट फाइन) + 1000 रुपये/मीट्रिक टन

विशेष क्षेत्रों के आकार विनियमन से अधिक वाहन।

समाज सेवा के साथ या उसके बिना 5000 - 10000 रुपये जुर्माना।

-

वैध लाइसेंस के बिना रजिस्टर नहीं किए गए वाहनों का उपयोग।

1000 – 5000 रुपये

1000 रुपये

ड्राइव करते समय रेस लगाना या गाड़ी तेज़ चलाना

● 5000 रुपये 3 महीने के लिए या बिना कारावास और समाज सेवा के। ● 10000 रुपये के साथ 1 वर्ष का कारावास और समाज सेवा (दोबारा अपराध)।

500 रुपये

कोई नाबालिग, रजिस्टर्ड मोटर वाहन चलाता है।

● 25000 रुपये और 3 साल की कैद ● एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द। ● नाबालिग 25 वर्ष की उम्र का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य है।

-

चालक की अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाना।

समाज सेवा के साथ या उसके बिना 10000 रुपये जुर्माना।

500 रुपये

वैध टिकट के बिना मोटर वाहन चलाना/सवारी करना।

500 रुपये

200 रुपये

अनुचित वाहन चलाना

10000 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने के लिए कारावास समाज सेवा के साथ या उसके बिना।

5000 रुपये

पुणे में यातायात/आरटीओ जुर्माना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न