hamburger
×
Digit General Insurance Logo
Powered By Digit
general-insurance
mobile-img

Check Pending Challans Online

desktop-img

बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर चलाने पर कितना जुर्माना है?

अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने की यह गलती करते हैं, तो आपसे तुरंत 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, मोटर वाहन विभाग के अधिकारी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन से पहले, हेलमेट नहीं पहनने पर केवल 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। मोटर वाहन अधिनियम और ट्रैफ़िक जुर्माना में किए गए संशोधनों के अनुसार, भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में हेलमेट नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने इस प्रकार हैं।

राज्य

जुर्माना

दिल्ली

1,000 रुपये और/या लगभग तीन महीने के लिए लाइसेंस अयोग्यता

कर्नाटक

1,000 रुपये और/या लगभग तीन महीने के लिए लाइसेंस अयोग्यता

महाराष्ट्र

1,000 रुपये और/या लगभग तीन महीने के लिए लाइसेंस अयोग्यता

पंजाब

1,000 रुपये और/या लगभग तीन महीने के लिए लाइसेंस अयोग्यता

आंध्र प्रदेश

1,000 रुपये और/या लगभग तीन महीने के लिए लाइसेंस अयोग्यता

उत्तर प्रदेश

₹1,000

तेलंगाना

₹200

बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने के बाद क्या प्रक्रिया है?

बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माने से बचने के टिप्स