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भारत में विदेशी कार/बाइक कैसे इम्पोर्ट करें

भारत में नई कार/बाइक इम्पोर्ट करने के लिए जरूरी नियम

भारत में इस्तेमाल की हुई कार या बाइक इम्पोर्ट करने के लिए जरूरी नियमों

भारत में व्यावसायिक तौर पर कौन वाहन इम्पोर्ट कर सकता है?

भारत में कार इम्पोर्ट करने के लिए जरूरी दस्तावेज और कागजी कार्यवाही

भारत वापस आने वाले एनआरआई भी अपनी कार को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं

भारत में विदेशी वाहन इम्पोर्ट करने के लिए क्या कस्टम ड्यूटी लगती है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मेरी कार की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इसे भारत में इम्पोर्ट करने पर इस पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी?

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चार पहिया वाहन मालिक को कार की असल कीमत का 150-200% तक का भुगतान इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर करना होता है। इसलिए 45 लाख रुपए की कार की इंपोर्ट ड्यूटी 90 लाख रुपए तक हो सकती है।

चार पहिया वाहन मालिक को कार की असल कीमत का 150-200% तक का भुगतान इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर करना होता है। इसलिए 45 लाख रुपए की कार की इंपोर्ट ड्यूटी 90 लाख रुपए तक हो सकती है।

क्या एक वर्ष पहले विदेश से भारत वापस आए एनआरआई अपनी कार भारत में इम्पोर्ट कर सकते हैं?

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एनआरआई भारत में अपना वाहन तभी इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर वे देश में पिछले दो वर्षों से न रह रहे हों। इसलिए, ऐसे मामलों में, कार मालिक कार इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। इम्पोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने से पहले उन्हें अगले एक वर्ष के लिए विदेश में निवास करना होगा।

एनआरआई भारत में अपना वाहन तभी इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर वे देश में पिछले दो वर्षों से न रह रहे हों। इसलिए, ऐसे मामलों में, कार मालिक कार इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। इम्पोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने से पहले उन्हें अगले एक वर्ष के लिए विदेश में निवास करना होगा।

क्या व्यक्ति 1920 में निर्मित विंटेज कार भारत में इम्पोर्ट कर सकता है?

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भारत उन्हीं विंटेज कार को इम्पोर्ट करने की अनुमति देता है जिनका निर्माण 1 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो। इसलिए, आप 1920 में बनी विंटेज कार को भारत में इम्पोर्ट नहीं कर सकते।

भारत उन्हीं विंटेज कार को इम्पोर्ट करने की अनुमति देता है जिनका निर्माण 1 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो। इसलिए, आप 1920 में बनी विंटेज कार को भारत में इम्पोर्ट नहीं कर सकते।

बाएं हाथ पर ड्राइविंग सीट वाली कार को भारत में कौन इम्पोर्ट कर सकता है?

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लोगों और व्यापारिक इकाइयों को भारत में केवल सीधे हाथ वाली ड्राइविंग सीट इम्पोर्ट करने की अनुमति है। हालांकि, कार निर्माता कंपनियों को इस नियम से बाहर रखा गया है। ऐसे व्यापार भारत में सीधे हाथ में ड्राइविंग सीट वाले वाहन इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल रिसर्च और टेस्टिंग के उद्देश्य से। किसी भी परिस्थिति में ऐसी कारें भारत में बेची या रीसेल नहीं की जा सकतीं।

लोगों और व्यापारिक इकाइयों को भारत में केवल सीधे हाथ वाली ड्राइविंग सीट इम्पोर्ट करने की अनुमति है। हालांकि, कार निर्माता कंपनियों को इस नियम से बाहर रखा गया है।

ऐसे व्यापार भारत में सीधे हाथ में ड्राइविंग सीट वाले वाहन इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल रिसर्च और टेस्टिंग के उद्देश्य से। किसी भी परिस्थिति में ऐसी कारें भारत में बेची या रीसेल नहीं की जा सकतीं।