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दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानें और भुगतान करें

क्या आप ई-चालान के बारे में जानते हैं?

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को ऑनलाइन कैसे जांचें?

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को ऑनलाइन जांचने और भुगतान करने के लिए ऐप

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अगर ऑनलाइन नहीं भरना हो तो ई-चालान के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान मैं कहां कर सकता हूं?

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आप ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं।

आप ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं।

अगर अपने ई-चालान के लिए मैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान नहीं करता हूं तो क्या होगा?

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ट्रैफिक पुलिस विभाग आपके ई-चालान को जिला अदालत में भेज देगा । यहां पर 3 महीने की कैद की सजा या ज्यादा जुर्माना या दोनों की घोषणा की जा सकती है।

ट्रैफिक पुलिस विभाग आपके ई-चालान को जिला अदालत में भेज देगा । यहां पर 3 महीने की कैद की सजा या ज्यादा जुर्माना या दोनों की घोषणा की जा सकती है।

अगर मेरे पास सक्रीय कार इंश्योरेंस पॉलिसी न हो तो क्या होगा?

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सामुदायिक सेवा के अलावा 2000 रुपए के जुर्माने के भुगतान के साथ 3 महीने की कैद की सजा की संभावना भी होगी।

सामुदायिक सेवा के अलावा 2000 रुपए के जुर्माने के भुगतान के साथ 3 महीने की कैद की सजा की संभावना भी होगी।

सीसीटीवी कैमरों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कार इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं?

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उनको नहीं पता चलेगा।  लेकिन अगर आप कोई अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फुटेज के माध्यम से सबसे पहले आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर आरटीओ से अन्य जानकारी भी लेगी। वहां उन्हें कई जानकारी मिलेगी और वो इसके लिए ई-चालान जारी कर सकते हैं।

उनको नहीं पता चलेगा।  लेकिन अगर आप कोई अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फुटेज के माध्यम से सबसे पहले आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर आरटीओ से अन्य जानकारी भी लेगी। वहां उन्हें कई जानकारी मिलेगी और वो इसके लिए ई-चालान जारी कर सकते हैं।