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कार का मालिकाना हक कैसे ट्रांसफ़र करें?

कार का मालिकाना हक कब ट्रांसफ़र करना होता है।

कार के मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के हिसाब से कार का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने का खर्च अलग-अलग हो सकता है। यह आपके वाहन की उम्र के हिसाब से भी अलग-अलगहो सकता है।

कार का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने का शुल्क कम से कम 300 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक हो सकता है। भारत में टू-व्हीलर ट्रांसफ़र करने के शुल्क के बारे में यहां जानकारी दी गई है।

वाहन का प्रकार

शुल्क

नॉन-ट्रांसपोर्ट के लिए हल्के वाहन

₹ 300

ट्रांसपोर्ट के लिए हल्के वाहन

₹ 500

यात्री वाहनों के लिए मध्यम माल वाहक

₹ 750

मध्यम माल वाहक वाहन

₹ 500

भारी माल वाहक वाहन

₹ 750

कार का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया

कार के मालिकाना हक को ट्रांसफ़र न करने के क्या नतीजे होते हैं?

कार का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अगर वाहन किराये पर दिया जा रहा है तो क्या मालिकाना हक का ट्रांसफ़र आवश्यक है?

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अगर आप अपना वाहन किसी तीसरे पक्ष को किराये पर उपलब्ध कराते हैं, तो आपको मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं करना होगा।

अगर आप अपना वाहन किसी तीसरे पक्ष को किराये पर उपलब्ध कराते हैं, तो आपको मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं करना होगा।

क्या मैं (विक्रेता) वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं करने के कारण कानूनी मुसीबत में पड़ सकता हूं?

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हां, अगर खरीदार कोई ट्रैफ़िक नियम तोड़ता है, तो विक्रेता के रूप में आप कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं।

हां, अगर खरीदार कोई ट्रैफ़िक नियम तोड़ता है, तो विक्रेता के रूप में आप कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं।

मुझे वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने के लिए कब आवेदन करना चाहिए?

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आपको बिक्री या खरीदारी के 14 दिनों के भीतर वाहन के मालिकाना हक के लिए आवेदन करना होगा।

आपको बिक्री या खरीदारी के 14 दिनों के भीतर वाहन के मालिकाना हक के लिए आवेदन करना होगा।