मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैधता अवधि होती है जिसके बाद हर एक वाहन मालिक को इसे रिन्यू करना होता है।
इसके अलावा, राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं:
राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल
जैसा कि पहले बताया गया है, वाहन मालिक ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। इसलिए, राजस्थान के राज्य पोर्टल से ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए, आपको पहले वेबसाइट पर जाना होगाए और फिर इन चरणों का पालन करना होगा:
- 'ई-सेवा' पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन लिस्ट से 'सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन' चुनें। फिर, "ड्राइविंग संबंधित सेवाओं" पर जाएं।
- 'लागू करें' चुनें, जो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। दी गई लिस्ट में से 'राजस्थान' चुनें।
- ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं पर क्लिक करें। फिर, सभी ज़रूरी विवरण प्रदान करें। वाहन मालिकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस और एक पावती पर्ची मिलेगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर सकते हैं।
- सभी दस्तावेज़ और हस्ताक्षर अपलोड करें और 'अगला' पर क्लिक करें।
- भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें।
सभी दस्तावेज़ वेरिफ़ाई होने के बाद, रिन्यू किया गया ड्राइविंग लाइसेंस राजस्थान के आवेदक को जारी किया जाएगा।
राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफ़लाइन रिन्यूअल
अगर आप राजस्थान में लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को ऑफ़लाइन मोड से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थानीय आरटीओ कार्यालय में जाना होगा और इन चरणों का पालन करना होगा:
आवेदन पत्र नंबर 9 डाउनलोड करें और इस फ़ॉर्म में ज़रूरी विवरण भरें।
अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो ज़रूरी दस्तावेज और फ़ॉर्म नंबर 1ए और एक चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न करें।
राजस्थान में डीएल रिन्यूअल शुल्क का भुगतान करें।
एक बार सभी दस्तावेज़ों के वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।