ड्राइविंग लाइसेंस आपको सड़क पर कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह भारत सरकार का प्रासंगिक परमिट है और इसलिए इसके बिना गाड़ी चलाना गैरकानूनी है।
बिना डीएल के वाहन चलाना
सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि ने सरकार के लिए उन लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई करना आवश्यक बना दिया है, जो सावधानी से ड्राइव नहीं करते हैं। साथ ही, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करते हैं (आखिरकार, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जो साबित करता है कि आपको ड्राइविंग आती है!) बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति आपके राज्य और वाहन के आधार पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिना डीएल के वाहन चलाना व दुर्घटना का कारण बन रहे हैं
यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है और दुर्घटना होती है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना और/या पहली बार 6 महीने तक की कैद हो सकती है। लेकिन दूसरी बार अपराध करने पर ड्राइवर को 1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
निम्नलिखित स्थितियों में क्या करें?
a. जब आप अपना लाइसेंस खो देते हैं - यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो देते हैं, तो तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जाएं और उन्हें बताएं। शिकायत करें और प्राथमिकी दर्ज करें। फिर नोटरी कार्यालय में जाकर एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराएं जिसमें यह सूचित किया जाना चाहिए कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है।
आपके द्वारा शिकायत किए जाने के बाद, आप अपने हलफनामे की प्रति और एफ.आई.आर. संलग्न करते हुए डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
b. जब आपका लाइसेंस समाप्त हो जाता है - यदि आपका लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो आरटीओ में उपलब्ध फॉर्म 9 का उपयोग करके रिन्यू के लिए आवेदन करें। इसके बाद आपको अपने मूल ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और रडार कार्ड को संलग्न करना होगा।