भुगतान का सेक्शन और प्रकृति
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भुगतान करने वाला |
लागू दर |
सेक्शन 192, सैलरी |
सैलरी पाने वाले व्यक्ति |
लागू इनकम टैक्स स्लैब |
सेक्शन 192ए, ईपीएफ का समय से पहले विड्रावल |
व्यक्तिगत |
कुल रकम का 10% |
सेक्शन 193, सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट की रकम |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन 194, डिविडेंड |
घरेलू कंपनियां |
10% |
सेक्शन 194ए, संपत्ति और सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट |
टैक्सपेयर और एचयूएफ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को ऑडिट कराना होगा |
10% |
सेक्शन 194बी, किसी प्रतियोगिता या लॉटरी के माध्यम से इनकम रकम पर लागू |
व्यक्तिगत |
30% |
सेक्शन 194बीबी, हॉर्स रेस जीतने पर इनामी रकम |
कोई भी व्यक्ति |
30% |
सेक्शन 194सी, कांट्रेक्टर |
टैक्सपेयर और एचयूएफ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को ऑडिट कराना होगा |
व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए 1% और अन्य टैक्सपेयर के लिए 2 % |
सेक्शन 194डी, इंश्योरेंस कमिशन |
इंश्योरेंस एग्रीग्रेटर |
व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए 5% और अन्य एजेंट्स के लिए 10% |
सेक्शन 194डीए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी |
व्यक्तिगत |
1% |
सेक्शन 194ई, नॉन-रेजिडेंशियल खिलाड़ी को किया गया भुगतान |
व्यक्तिगत |
20% |
सेक्शन 194ईई, एनएसएस के अंतर्गत डिपॉजिट |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन 194जी, लॉटरी टिकट की बिक्री से मिला कमिशन |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन 194एच, कमाए गए कमिशन या ब्रोकरेज पर टीडीएस |
टैक्सपेयर और एचयूएफ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को ऑडिट कराना होगा |
5% |
सेक्शन 194आई, किराए पर टीडीएस |
टैक्सपेयर और एचयूएफ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को ऑडिट कराना होगा |
2%(मशीन या उपकरण से) या 10% (लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर से) |
सेक्शन 194आईए, अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिए अर्जित किए गए फंड पर टीडीएस (कृषि भूमि को छोड़कर) |
व्यक्तिगत |
1% |
सेक्शन 194आईबी, व्यक्तियों और एचयूएफ की ओर से किराया |
टैक्सपेयर और एचयूएफ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को ऑडिट कराना होगा |
5% |
194आईसी, अनुबंध पर भुगतान |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन194जे, रॉयल्टी, प्रोफेशनल या टेक्नीकल सर्विसेस |
टैक्सपेयर और एचयूएफ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को ऑडिट कराना होगा |
10% |
194एलए, अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजा |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन 194एलबी, एनफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इंटरेस्ट से हुई इनकम |
एनफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड |
5% |
194एलबीए, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से इनकम |
बिजनेस ट्रस्ट |
रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए 10% और एनआरआई के लिए 5% |
सेक्शन 194एलबीबी, इंवेस्टमेंट फंड की यूनिट से हुई इनकम |
इंवेस्टमेंट फंड |
40% |
सेक्शन 194एलबीसी, सिक्योरिटाईजेशन ट्रस्ट के इंवेस्टमेंट पर हुई इनकम पर टीडीएस |
सिक्योरिटाईजेशन ट्रस्ट |
व्यक्तियों के लिए 25% और एचयूएफ और इंवेस्टमेंटकों के लिए 30% |
सेक्शन 194एलसी, भारतीय कंपनी से हुई इनकम |
भारतीय कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट |
5% |
सेक्शन 194एलडी, किसी खास सरकारी सिक्योरिटी और बॉन्ड के इंटरेस्ट से हुई इनकम पर टीडीएस |
व्यक्तिगत |
5% |
सेक्शन 195 गैर-संगठनात्मक इकाई या विदेशी कंपनी को हुआ भुगतान |
व्यक्तिगत |
जैसा कि डीटीएए या इनकम टैक्स ऐक्ट में बताया गया |
सेक्शन 196बी, ऑफशोर फंड से इनकम |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन 196सी, विदेशी करंट बॉन्ड से इनकम |
व्यक्तिगत |
10% |
सेक्शन196डी, विदेशी संस्थागत इंवेस्टमेंट कों से इनकम |
व्यक्तिगत |
20% |