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इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80टीटीए क्या है?

सेक्शन 80टीटीए डिडक्शन क्या है?

सेक्शन 80टीटीए के तहत इंटरेस्ट इनकम डिडक्शन के लिए पात्र है

सेक्शन 80टीटीए के तहत स्वीकार्य अधिकतम डिडक्शन क्या है?

सेक्शन 80टीटीए के तहत किस प्रकार के इंटरेस्ट पर डिडक्शन की अनुमति नहीं है?

सेक्शन 80टीटीए के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कौन पात्र है?

इससे कितना टैक्स बचेगा?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सेक्शन 80टीटीए के तहत डिडक्शन का क्लेम कैसे करें?

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सेक्शन 80टीटीए के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए, आपको अपनी आईटीआर फ़ाइल में बचत इंटरेस्ट से इनकम को अन्य स्रोतों से इनकम के रूप में दिखाना होगा। आपको अन्य स्रोतों और डिडक्शन हेड्स के तहत दोनों शीर्षकों में इसका उल्लेख करना होगा।

सेक्शन 80टीटीए के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए, आपको अपनी आईटीआर फ़ाइल में बचत इंटरेस्ट से इनकम को अन्य स्रोतों से इनकम के रूप में दिखाना होगा। आपको अन्य स्रोतों और डिडक्शन हेड्स के तहत दोनों शीर्षकों में इसका उल्लेख करना होगा।

सेक्शन 80टीटीए, 80टीटीबी से किस प्रकार अलग अलग है?

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ये दोनों ऐक्ट इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के अंतर्गत हैं। सेक्शन 80टीटीए 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों और एचयूएफएस की बचत से इनकम पर टैक्स डिडक्शन के लिए है, जबकि; सीनियर सिटिजन के टैक्स डिडक्शन के लिए 80टीटीबी लागू है। इसके अलावा, 80टीटीए में फिक्स्ड डिपॉजिट से बचत शामिल नहीं है, जबकि 80टीटीबी सभी स्रोतों से बचत पर विचार करता है।

ये दोनों ऐक्ट इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के अंतर्गत हैं। सेक्शन 80टीटीए 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों और एचयूएफएस की बचत से इनकम पर टैक्स डिडक्शन के लिए है, जबकि; सीनियर सिटिजन के टैक्स डिडक्शन के लिए 80टीटीबी लागू है।

इसके अलावा, 80टीटीए में फिक्स्ड डिपॉजिट से बचत शामिल नहीं है, जबकि 80टीटीबी सभी स्रोतों से बचत पर विचार करता है।

क्या सेक्शन 80टीटीए के तहत फायदा प्राप्त करने के लिए बचत खाते की शेष राशि से आने वाले इंटरेस्ट का उल्लेख करना जरुरी है?

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हां, सेविंग इंटरेस्ट से होने वाली इनकम के सभी स्रोतों का उल्लेख करना अनिवार्य है।

हां, सेविंग इंटरेस्ट से होने वाली इनकम के सभी स्रोतों का उल्लेख करना अनिवार्य है।