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इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 24: हाउसिंग लोन से डिडक्शन के प्रकार

इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 24 क्या है?

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन के क्या प्रकार हैं?

होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन का क्लेम करने की क्या शर्तें हैं?

आईटीए के सेक्शन 24 के तहत असाधारण स्थितियां क्या हैं?

आवासीय संपत्ति से मिली इनकम का मूल्यांकन कैसे करें?

परिणाम नीचे उल्लिखित तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं:    

गणना का विवरण

किराये की संपत्ति

स्व-स्वामित्व संपत्ति

सकल वार्षिक मूल्य (किराया इनकम = ₹30000*12)

₹ 3,60,000

शून्य

घटाया गया: नगरपालिका टैक्स

₹ 10,000

शून्य

एनएवी या शुद्ध वार्षिक मूल्य

₹ 3,50,000

शून्य

घटाया गया: स्टैंडर्ड डिडक्शन (शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%)

₹ 1,05,000

शून्य

घटाया गया: होम लोन इंटरेस्ट

₹ 2,00,000

₹ 2,00,000

घटाया गया: निर्माण से पहले का इंटरेस्ट (₹1,50,000 का 1/5वां भाग)

₹ 30,000

₹ 30,000

आवासीय संपत्ति से अर्जित कुल इनकम

₹ 15,000

-₹ 2,30,000

कुल सीमित नुकसान

-

₹ 2,00,000

 व्यक्ति अन्य इनकम स्रोतों के साथ आवास संपत्ति के माध्यम से अर्जित इनकम में कुल नुकसान को ₹ 2,00,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं। वे बचे हुए नुकसान को 8 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, वे इस बाकी रकम को केवल आवास संपत्ति से अर्जित इनकम के लिए ही एडजस्ट कर सकते हैं। 

[स्रोत]

इस प्रकार, यह सब इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24 के बारे में है। इसके अतिरिक्त, किसी भी असुविधा से बचने के लिए आवास संपत्ति से अर्जित कुल इनकम का मूल्यांकन करते समय संकेतकों पर विचार करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल