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आईटीए की ऐक्ट 24बी के बारे में ए-टू-जेड जानकारी चाहिए, तो पढ़िए

ऐक्ट 24बी के तहत अधिकतम डिडक्शन सीमा क्या है?

होम लोन के सह-उधारकर्ता की डिडक्शन सीमा क्या है?

 

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24बी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए टैक्स में डिडक्शन की गणना करने के लिए एक उदाहरण के साथ समझें:

रीमा की एनुअल सैलरी ₹12,00,000 है। इसके अलावा, किराये के तौर पर वह ₹2,00,000 की इनकम अर्जित करती है। 24 जून 2021 को उसने एक लोन उधार लिया, जिसमें एक फैनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट कॉमपोनेंट ₹2,50,000 है। बता दें कि वह टैक्स-सेविंग स्कीम में निवेश करती हैं, जहां वह ऐक्ट 80सी के तहत अधिकतम ₹1,50,000 तक के डिडक्शन का लाभ उठा सकती हैं, जबकि ऐक्ट 24बी के तहत अधिकतम डिडक्शन सीमा ₹2,00,000 है।

अब, गणना इस प्रकार है:

विवरण

वैल्यू

एनुअल सैलरी

₹ 12,00,000

जोड़ें: किराये से इनकम

₹ 2,00,000

टोटल एनुअल इनकम

₹ 14,00,000

डिडक्शन: ऐक्ट 24बी के तहत होम लोन के लिए भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन

₹ 2,00,000

डिडक्शन: ऐक्ट 80C के तहत डिडक्शन

₹ 1,50,000

टैक्सेबल इनकम

₹ 10,50,000

ध्यान दें कि ऐक्ट 24बी और 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन करना होगा। यहां, टैक्सेबल इनकम ₹10,50,000 है। तो, पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार-

इनकम टैक्स स्लैब

टैक्स प्रतिशत

टैक्स अमाउंट (₹ में)

0-2.5 लाख

0%

0

2.5-5 लाख

5%

12,500

5-7.5 लाख

20%

50,000

7.5-10 लाख

20%

50,000

10-10.5 लाख

30%

15,000

कुल टैक्स लायबिलिटी = ₹ (12,500+50,000+50,000+15,000) = ₹1,27,500।

वैकल्पिक रूप से, यदि ऐक्ट 24बी के तहत कोई छूट उपलब्ध नहीं होती तो टैक्स लायबिलिटी बढ़कर ₹1,87,500 हो जाती है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ₹10,50,000 के बजाय ₹12,50,000 होती है।

इस प्रकार, इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 24बी व्यक्तियों को घर के निर्माण, खरीद या नवीनीकरण के लिए उपयोग किए गए लोन पर भुगतान किए गए इंटरेस्ट के खिलाफ टैक्स डिडक्शन का क्लेम करके अपनी टैक्स देनदारी को कम करने की अनुमति देता है।

[स्रोत]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल