hamburger
×
Digit General Insurance Logo
Powered By Digit
general-insurance
mobile-img

फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करें

सिर्फ 2 मिनट में तुरंत. क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

desktop-img

क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख पता है?

इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

एडवांस टैक्स इन्स्टॉलमेंट भुगतान करने की नियत तारीख क्या है?

  • सेल्फ़ एम्प्लॉयड लोगों और बिज़नेस मालिकों के लिए एडवांस टैक्स भुगतान

टैक्स इन्स्टॉलमेंट भुगतान की देय तारीख (फाइनेंशियल इयर 2022-23)

देय टैक्स की राशि

पहली किस्त - 15 जून को या उससे पहले

एडवांस टैक्स लायबिलिटी का न्यूनतम 15%

दूसरी किस्त - 15 सितंबर को या उससे पहले

एडवांस टैक्स लायबिलिटी का न्यूनतम 45%

तीसरी किस्त - 15 दिसंबर को या उससे पहले

एडवांस टैक्स लायबिलिटी का न्यूनतम 75%

चौथी किस्त - 15 मार्च को या उससे पहले

टैक्स लायबिलिटी का 100%

  • कंपनियों के मामले में एडवांस टैक्स भुगतान

टैक्स इन्स्टॉलमेंट भुगतान की देय तारीख

देय टैक्स की राशि

या तो 15 जून को या उससे पहले

एडवांस टैक्स लायबिलिटी का न्यूनतम 15%

या तो 15 सितंबर को या उससे पहले

एडवांस टैक्स लायबिलिटी का न्यूनतम 45%

या तो 15 दिसंबर को या उससे पहले

एडवांस टैक्स लायबिलिटी का न्यूनतम 75%

या तो 15 मार्च को या उससे पहले

टैक्स लायबिलिटी का 100%

केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख क्या है, क्योंकि संगठन एक महीने के अर्जित टीडीएस को अगले महीने में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। टीडीएस भुगतान की नियत तारीख अगले महीने का 7वां दिन है।

हमें एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझना होगा।

फाइनेंशियल इयर 2022-23 को लें। इस वर्ष टीडीएस भुगतान की नियत तारीख इस प्रकार होगी:

अर्जित टीडीएस का महीना

टीडीएस देय तारीख

अप्रैल 2022

7 मई 2022

मई 2022

7 जून 2022

जून 2022

7 जुलाई 2022

जुलाई 2022

7 अगस्त 2022

अगस्त 2022

7 सितंबर 2022

सितंबर 2022

7 अक्टूबर 2022

अक्टूबर 2022

7 नवंबर 2022

नवंबर 2022

7 दिसंबर 2022

दिसंबर 2022

7 जनवरी 2023

जनवरी 2023

7 फरवरी 2023

फरवरी 2023

7 मार्च 2023

मार्च 2023

7 अप्रैल 2023

[स्रोत]

इसके अलावा, सेक्शन 194आईबी के तहत लोगों या एचयूएफ के लिए किराए से टीडीएस और सेक्शन 194आईए के तहत अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस का भुगतान करने की नियत तारीख संचय के महीने के अंत से 30 दिन है। उदाहरण के लिए, 15 जून, 2022 को काटे गए टीडीएस का भुगतान 30 जुलाई, 2022 को या उससे पहले किया जाना है।

[स्रोत]

टैक्स फ़ाइलिंग को ठीक से पूरा करने के लिए किसी को टीसीएस भुगतान की देय तारीख के बारे में भी पता होना चाहिए।

टीडीएस रिटर्न कब फ़ाइल करना चाहिए?

एक बार जब डिडक्टी टीडीएस जमा कर देता है, तो उसे टीडीएस रिटर्न भी फ़ाइल करना होगा। फाइनेंशियल इयर 2022-23 के लिए टीडीएस रिटर्न की नियत तारीख इस प्रकार है:

एक फाइनेंशियल इयर की एक तिमाही

तिमाही अवधि

टीडीएस रिटर्न फ़ाइल करने की तारीख

फाइनेंशियल इयर की पहली तिमाही

1 अप्रैल से 30 जून तक

31 जुलाई 2022

फाइनेंशियल इयर की दूसरी तिमाही

1 जुलाई से 30 सितंबर तक

31 अक्टूबर 2022

फाइनेंशियल इयर की तीसरी तिमाही

1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक

31 जनवरी 2023

फाइनेंशियल इयर की चौथी तिमाही

1 जनवरी से 31 मार्च तक

31 मई 2023

नियत तारीख से पहले आईटीआर फ़ाइल करने से चूक गए, तो क्या करें?

आप बिलेटेड रिटर्न फ़ाइल करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह टीडीएस रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख से पहले फ़ाइल करने जैसा ही है। हालांकि, लागू आईटीआर फॉर्म फ़ाइल करते समय प्राथमिक अंतर यह है कि आपको 'सेक्शन 139(4) के तहत फ़ाइल रिटर्न' का चयन करना होगा।

इसके अलावा, आईटीआर की नियत तारीख के बाद फ़ाइल करने पर सेक्शन 234एफ के तहत जुर्माना भरना पड़ता है। टैक्सपेयर पर लगाई जाने वाली अधिकतम लेट फाइलिंग फीस ₹10,000 है। हालांकि, आईटी विभाग उन लोगों पर ₹1000 का जुर्माना लगाता है जिनकी इनकम ₹5,00,000 से ज्यादा नहीं है, जिससे इन टैक्सपेयर को फाइनेंशियल राहत मिलती है।

[स्रोत]

नीचे दी गई तालिका में विलंबित रिटर्न फ़ाइल करने पर जुर्माने के भुगतान के बारे में बताया गया है:

रिटर्न फ़ाइल करने की तारीख

₹5,00,000 से अधिक कुल इनकम वाले टैक्सपेयर के लिए जुर्माना

₹5,00,000 से कम कुल इनकम वाले टैक्सपेयर के लिए जुर्माना

एक फाइनेंशियल इयर के 31 अगस्त तक

देर से फ़ाइल करने का शुल्क लागू नहीं है

देर से फ़ाइल करने का शुल्क लागू नहीं है

किसी फाइनेंशियल इयर में 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच

₹5,000

₹1,000

फाइनेंशियल इयर के 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच

₹10,000

₹1,000

वैसे हमारा सुझाव है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख से पहले रिटर्न फ़ाइल करें। दरअसल, तुरंत आईटीआर फ़ाइल करना न केवल आपको देश का जिम्मेदार नागरिक बनाता है, बल्कि इससे कई फायदे भी मिलते हैं। इनमें से कुछ फायदे इस प्रकार हैं:

  •  समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से लोगों को कार लोन, होम लोन आदि के लिए आवेदन करने में मदद मिलती है।
  • जब आप समय पर आईटीआर फ़ाइल करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द रिफंड मिलता है।
  • आईटीआर का उपयोग पते के साथ-साथ इनकम के प्रमाण के रूप में भी किया जा सकता है, जो लोन या वीजा के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य है।
  • वीज़ा आवेदन के समय, अधिकांश कॉन्सुलेट और एम्बेसी आपसे पिछले कुछ वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करने के लिए कहते हैं।
  • नियत तारीख से पहले आईटीआर फ़ाइल करने से आपको दंड और उत्पीड़न से बचने में मदद मिलती है। जब शुद्ध टैक्स देय राशि ₹3,000 से अधिक हो जाती है, तो एक इनकम टैक्स अधिकारी 2 साल तक की अवधि के लिए किसी के उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति पर ₹25,00,000 से ज्यादा का टैक्स बकाया है, तो उत्पीड़न की अवधि 7 साल तक बढ़ सकती है। एक इनकम टैक्स अधिकारी इनकम की कम रिपोर्टिंग के कारण देय टैक्स पर 50% जुर्माना लगा सकता है।
  • टैक्सपेयर बिना टैक्स चुकाए आईटीआर फ़ाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 234ए टैक्स भुगतान की नियत तारीख के तुरंत बाद और भुगतान की तारीख तक प्रति माह 1% की दर से ब्याज का भुगतान अनिवार्य करता है। जब आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं, तो आप अतिरिक्त ब्याज देने से भी बच जाते हैं। इसलिए, आप टैक्स का भुगतान करने और रिटर्न फ़ाइल करने के लिए जितना लंबा इंतजार करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा भुगतान करना होगा।

और इसके साथ ही हम अब इस लेख के अंत तक पहुंच गए हैं। यह गाइड आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना आसान बनाने के लिए बनाई गई है। और हमें उम्मीद है कि टैक्स संबंधी सभी महत्वपूर्ण तारीखों को जानने से यह प्रक्रिया आसान और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल