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आईटीए के सेक्शन 194I के तहत किराये पर कब लगता है टीडीएस? जानिए पूरा मामला

इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 194आई क्या है?

सेक्शन 194आई के अंतर्गत आने वाले भुगतान

सेक्शन 194आई किराये के तहत लागू टीडीएस दरें

टीडीएस तब लागू होता है, जब भुगतानकर्ता 'किराये के माध्यम से इनकम' मकान मालिक के खाते में जमा करता है। ध्यान दें कि यदि आप चेक, ड्राफ्ट या नकद के माध्यम से किराया प्राप्त करते हैं, तो भुगतान के समय यह टैक्स काट लिया जाएगा।

नीचे दी गई तालिका संपत्ति के प्रकार के आधार पर 194आई किराया टीडीएस दर की जानकारी प्रदान करती है।

इसमें किराये पर 194आई (ए) और 194आई (बी) टीडीएस के तहत लागू दरें शामिल हैं।

भुगतान प्रकार

व्यक्तियों/कंपनी के लिए टीडीएस रेट

अमान्य या बिना पैन के लिए टीडीएस रेट

भवन, फर्नीचर, भूमि या फिटिंग पर किराया

10%

20%

मशीनरी और प्लांट पर भुगतान किया गया किराया

2%

20%

परिस्थितियां जब टीडीएस डिडक्शन नहीं काटा जाता है

इन टाइम लिमिट के अंदर टैक्स जमा करना आवश्यक है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल