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सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स के फ़ायदे

60 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स के 9 खास फ़ायदे

सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स के फ़ायदों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सीनियर सिटिजन के लिए स्टेंडर्ड डिडक्शन क्या है?

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इनकम टैक्स ऐक्ट में नए बदलावों के अनुसार, फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए सीनियर सिटिजन के लिए स्टेंडर्ड डिडक्शन 50,000 रूपए है।

इनकम टैक्स ऐक्ट में नए बदलावों के अनुसार, फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए सीनियर सिटिजन के लिए स्टेंडर्ड डिडक्शन 50,000 रूपए है।

सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स चुकाने की सर्वाधिक उम्र क्या है?

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यह उम्र पर निर्भर नहीं है बल्कि संबंधित सीनियर सिटिजन की मूल इनकम पर निर्भर है (इसमें रेंट अलाउंस, निश्चित और इनकम के अन्य स्रोत शामिल हैं)। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए छूट की लिमिट क्रमशः 3 लाख रूपए और 5 लाख रूपए ज्यादा है।

यह उम्र पर निर्भर नहीं है बल्कि संबंधित सीनियर सिटिजन की मूल इनकम पर निर्भर है (इसमें रेंट अलाउंस, निश्चित और इनकम के अन्य स्रोत शामिल हैं)। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, सीनियर और सुपर सीनियर सिटिजन के लिए छूट की लिमिट क्रमशः 3 लाख रूपए और 5 लाख रूपए ज्यादा है।

सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स के फ़ायदे की लिमिट क्या है?

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इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80डी के अनुसार, सीनियर सिटिजन को 50,000 रूपए तक का टैक्स फ़ायदा मिल सकता है (इसमें निवारक स्वास्थ्य जांच शामिल है) अगर उन्होंने वैध हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का विकल्प चुना है और इसके लिए आवश्यक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80डी के अनुसार, सीनियर सिटिजन को 50,000 रूपए तक का टैक्स फ़ायदा मिल सकता है (इसमें निवारक स्वास्थ्य जांच शामिल है) अगर उन्होंने वैध हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का विकल्प चुना है और इसके लिए आवश्यक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।

क्या 80टीटीए और 80टीटीबी दोनों सीनियर सिटिजन पर लागू हैं?

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सेक्शन 80टीटीए और सेक्शन 80टीटीबी के तहत क्लेम किया गया डिडक्शन समान है। हालांकि, 80टीटीए केवल 60 वर्ष से कम उम्र के टैक्सपेयर और एचयूएफ़ के लिए 10,000 रूपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन प्रदान करता है, जबकि 80टीटीबी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए लागू है और 50,000 रूपए तक के फ़ायदे की अनुमति देता है।

सेक्शन 80टीटीए और सेक्शन 80टीटीबी के तहत क्लेम किया गया डिडक्शन समान है। हालांकि, 80टीटीए केवल 60 वर्ष से कम उम्र के टैक्सपेयर और एचयूएफ़ के लिए 10,000 रूपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन प्रदान करता है, जबकि 80टीटीबी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए लागू है और 50,000 रूपए तक के फ़ायदे की अनुमति देता है।