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आपका परिवार टैक्स बचाने में कैसे आपकी मदद कर सकता है?

आपके माता-पिता टैक्स बचाने में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं?

आपका जीवनसाथी टैक्स बचाने में कैसे आपकी मदद कर सकता है?

आपके बच्चे टैक्स बचाने में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं?

टैक्स बचाने में आपका परिवार कैसे मदद कर सकता है, इस बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

माता-पिता के लिए सालाना ₹1 लाख से ज़्यादा का किराया चुकाते समय एचआरए से मिलने वाले फ़ायदे का क्लेम करने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?

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ऐसे में आपको प्रॉपर्टी के मालिक (आपके पिता या माता) का पैन कार्ड सबमिट करना होगा। एचआरए से मिलने वाले फ़ायदे का क्लेम करने के लिए रेंट रिसीप्ट और रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी हैं। ध्यान रखें कि अगर आप अपने माता-पिता के साथ संपत्ति के सह-मालिक हैं तो आप उस घर के लिए एचआरए का क्लेम नहीं कर सकते।

ऐसे में आपको प्रॉपर्टी के मालिक (आपके पिता या माता) का पैन कार्ड सबमिट करना होगा। एचआरए से मिलने वाले फ़ायदे का क्लेम करने के लिए रेंट रिसीप्ट और रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी हैं।

ध्यान रखें कि अगर आप अपने माता-पिता के साथ संपत्ति के सह-मालिक हैं तो आप उस घर के लिए एचआरए का क्लेम नहीं कर सकते।

अगर आपके माता-पिता दोनों की उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए टैक्स-फ़्री स्लैब रेट क्या है?

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80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर के रूप में जाना जाता है। इन लोगों के लिए सालाना टैक्स-फ़्री इनकम स्लैब ₹5 लाख तक है। इसका मतलब है कि अगर आपके बुजुर्ग माता-पिता की इनकम इस सीमा में है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा।

80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर के रूप में जाना जाता है।

इन लोगों के लिए सालाना टैक्स-फ़्री इनकम स्लैब ₹5 लाख तक है। इसका मतलब है कि अगर आपके बुजुर्ग माता-पिता की इनकम इस सीमा में है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा।

किसी बच्चे के एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल फ़ीस पर सालाना अधिकतम टैक्स सेविंग कितनी है?

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माता-पिता अधिकतम 2 बच्चों के लिए हर महीने एजुकेशन अलाउंस के रूप में ₹300 का क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार, एजुकेशन अलाउंस के लिए टैक्स से मिलने वाले फ़ायदे के रूप में सालाना 300 x 12 x 2 = ₹7200 है। अधिकतम 2 बच्चों की हॉस्टल फ़ीस के लिए आप हर महीने ₹100 या साल में ₹2400 का क्लेम कर सकते हैं। इसलिए, आप इन प्रावधानों का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी टैक्सेबल इनकम से 7200 + 2400 या ₹9600 बचा सकते हैं।

माता-पिता अधिकतम 2 बच्चों के लिए हर महीने एजुकेशन अलाउंस के रूप में ₹300 का क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार, एजुकेशन अलाउंस के लिए टैक्स से मिलने वाले फ़ायदे के रूप में सालाना 300 x 12 x 2 = ₹7200 है। अधिकतम 2 बच्चों की हॉस्टल फ़ीस के लिए आप हर महीने ₹100 या साल में ₹2400 का क्लेम कर सकते हैं।

इसलिए, आप इन प्रावधानों का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी टैक्सेबल इनकम से 7200 + 2400 या ₹9600 बचा सकते हैं।

जॉइंट होम लोन पर अधिकतम कितनी टैक्स-सेविंग हो सकती है?

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जॉइंट होम लोन में, दोनों उधारकर्ता सेक्शन 80सी और सेक्शन 24 के तहत टैक्स फ़ायदे पाने के पात्र हैं। इस प्रकार, हर एक पार्टनर सालाना इंटरेस्ट भुगतान पर ₹2 लाख और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर ₹1.5 लाख की छूट का क्लेम कर सकता है। कुल मिलाकर, अगर दोनों पार्टनर पूरे फ़ायदे का क्लेम करते हैं, तो टैक्स सेविंग ₹7 लाख होगी।

जॉइंट होम लोन में, दोनों उधारकर्ता सेक्शन 80सी और सेक्शन 24 के तहत टैक्स फ़ायदे पाने के पात्र हैं।

इस प्रकार, हर एक पार्टनर सालाना इंटरेस्ट भुगतान पर ₹2 लाख और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर ₹1.5 लाख की छूट का क्लेम कर सकता है। कुल मिलाकर, अगर दोनों पार्टनर पूरे फ़ायदे का क्लेम करते हैं, तो टैक्स सेविंग ₹7 लाख होगी।