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सेक्शन 80जीजी : एचआरए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, घर के किराये पर भी पा सकते हैं टैक्स में छूट

80जीजी के तहत अधिकतम डिडक्शन लिमिट

80जीजी के तहत रेंट डिडक्शन का क्लेम करने के लिए पात्रता का पैरामीटर

संपत्ति मालिकों के लिए सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स में डिडक्शन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सेक्शन 80जीजी डिडक्शन का क्लेम करने के लिए फॉर्म 10बीए फ़ाइल करना अनिवार्य है?

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हां, जो टैक्सपेयर किराये की संपत्ति पर भुगतान किए गए किराए के लिए डिडक्शन का क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें आईटीआर फ़ाइल करने से पहले फॉर्म 10बीए में एक विवरण प्रस्तुत करना होगा। [स्रोत]

हां, जो टैक्सपेयर किराये की संपत्ति पर भुगतान किए गए किराए के लिए डिडक्शन का क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें आईटीआर फ़ाइल करने से पहले फॉर्म 10बीए में एक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

[स्रोत]

सेक्शन 80जीजी के तहत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए कौन सा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

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हाउस रेंट डिडक्शन का क्लेम करने के लिए आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा: पैन कार्ड भुगतान की गई राशि का विवरण मकान मालिक का नाम और पता भुगतान मोड के संबंध में विवरण दरअसल, यह घोषणा कन्फर्म करती है कि आपके और आपके परिवार के सदस्यों में से किसी के पास कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है।

हाउस रेंट डिडक्शन का क्लेम करने के लिए आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा:

  • पैन कार्ड
  • भुगतान की गई राशि का विवरण
  • मकान मालिक का नाम और पता
  • भुगतान मोड के संबंध में विवरण
  • दरअसल, यह घोषणा कन्फर्म करती है कि आपके और आपके परिवार के सदस्यों में से किसी के पास कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है।