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इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के बारे में सब कुछ समझाया गया
इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80जीजीसी लोगों को अपनी पसंद के राजनीतिक दल को योगदान या दान देने पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने की अनुमति देता है। यदि आप इस सेक्शन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आगे पढ़ें !
सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम करने के लिए टैक्सपेयर को निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा:
- एक व्यक्तिगत टैक्सपेयर सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। 80जीजीसी के तहत डिडक्शन प्रत्येक व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म, एओपी और बीओआई के लिए उपलब्ध है।
- लोकल अथॉरिटी की ओर से इस सेक्शन के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम नहीं किया जा सकता है ।
- इनकम टैक्स ऐक्ट के इस सेक्शन के तहत निगम टैक्स में डिडक्शन का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो सरकार से आंशिक या पूर्ण धन प्राप्त करता है, इस सेक्शन के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकता है।
कौन सी संस्थाएं सेक्शन 80जीजीसी के तहत योगदान प्राप्त करने के लिए योग्य हैं?
इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम करने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित संस्थाओं में योगदान या दान कर सकते हैं:
- चुनावी ट्रस्ट
- एक राजनीतिक दल जिसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 29ए के तहत रजिस्ट्रेशन है
सेक्शन 80जीजीसी के तहत अधिकतम डिडक्शन की लिमिट क्या है?
सेक्शन 80जीजीसी के तहत किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए दान पर अधिकतम टैक्स डिडक्शन 100% है। हालांकि, यह सेक्शन चूंकि चैप्टर VIए डिडक्शन के अंतर्गत आता है, डिडक्शन की कुल रकम किसी व्यक्ति की कुल टैक्स योग्य इनकम से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, टैक्स डिडक्शन टैक्सपेयर के वेतन पर लगने वाले टीडीएस पर मान्य नहीं होते हैं।
इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम कैसे करें?
इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय व्यक्ति इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। टैक्सपेयर को आईटीआर फ़ॉर्म के चैप्टर VI-ए डिडक्शन के तहत दान की रकम का उल्लेख करना होगा। नियोक्ता के पास दान की रकम का विवरण जमा करें ताकि वह इस जानकारी को फ़ॉर्म 16 में शामिल कर सके।
जिस राजनीतिक दल को योगदान दिया गया है, वह नियोक्ता के नाम पर एक रसीद जारी करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:
- राजनीतिक दल का पता और नाम
- दान की रकम
- राजनीतिक दल का पैन और टैन विवरण
कोई कर्मचारी किसी राजनीतिक दल के लिए जो दान की रकम देगा, वह उसकी सैलरी से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, उसे नियोक्ता से प्रमाणपत्र भी लेना होगा। इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम करने के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज़ है। इससे साबित होता है कि कर्मचारी ने किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए अपनी सैलरी खाते से फंंड निकाला है।
कोई व्यक्ति सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम कब नहीं कर सकता है?
निम्न परिस्थितियों में सेक्शन 80जीजीसी के तहत टैक्स में डिडक्शन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है:
- किसी राजनीतिक दल को नकद के माध्यम से योगदान देने वाले व्यक्ति इस सेक्शन के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया गया दान, दान के लिए एकमात्र स्वीकार्य भुगतान माध्यम है और इस सेक्शन के तहत टैक्स में डिडक्शन का लाभ उठाने के योग्य है।
- उपहार देने या अन्य प्रकार का दान देने वाले व्यक्ति इस सेक्शन के तहत टैक्स में डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं।
चुनावी फंडिंग को पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80जीजीसी पेश किया गया था। इसके अलावा, यह लोगों को आर्थिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, वह ऐसे दान के लिए टैक्स में डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं।