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सेक्शन 80सी के तहत आप भी इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जानिए कैसे?

इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 का सेक्शन 80सी क्या है?

सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में डिडक्शन

इंवेस्टमेंट

लॉक-इन अवधि

रिटर्न

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

15 साल

7%-8%

इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम

3 साल

12% - 15%

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड

रिटायरमेंट तक

8.5%

नेशनल पेंशन स्कीम

5 साल

12% - 14%

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट

5 साल

6.50%- 7.25%

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

5 साल

7% - 8%

सुकन्या समृद्धि योजना

जब तक बच्चा 21 साल का न हो जाए

7.60%

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम

5 साल

7.40%

आईटीए की इस सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन की एक सूची, जिसे विस्तार से समझाया गया है:

80सी के तहत टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल