"15G फ़ॉर्म कैसे भरें" की तलाश खत्म करें और नीचे बताए गए सरल चरणों का पालन करें:
ऑनलाइन प्रक्रिया
यदि आपका बैंक आपको फ़ॉर्म 15G ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है, तो आप इसे सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस सरल चरण-वार मार्गदर्शिका का पालन करें:
- चरण 1: अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- चरण 2: ऑनलाइन टर्म डिपोजिट टैब चुनें। यह आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जिसमें आपके फिक्स अकाउंट का विवरण होता है।
- चरण 3: फ़ॉर्म 15G जेनरेट करें। ऑनलाइन फ़ॉर्म खोलने के लिए इस पर क्लिक करें।
- चरण 4: अपने नाम, इनकम टैक्स स्टेटस और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ अपने बैंक की उस शाखा का विवरण भरें जहां आपके पास वर्तमान में फिक्स डिपोजिट है।
- चरण 5: अपनी इनकम का विवरण लिखें और ऑनलाइन सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
चरण 1: 15G फ़ॉर्म डाउनलोड करें।
चरण 2: फ़ॉर्म में दो खंड हैं। भाग I में, भरें:
- टैक्सपेयर का नाम
- पैन कार्ड का विवरण
- इनकम टैक्स का स्टेटस (चाहे आप एक व्यक्ति हों या एचयूएफ या एओपी से आते हों)
- पिछला वर्ष (यहां, पिछले वर्ष का मतलब आपके टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए पिछला फाइनेंशियल ईयर है)
- आवासीय स्थिति (नगर, शहर, राज्य, फ्लैट संख्या आदि)
- संपर्क विवरण (ईमेल पता और फ़ोन नंबर)
- यह बताने के लिए सही बॉक्स में टिक करें कि आपका मूल्यांकन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत किया गया है या नहीं।
- आपकी अनुमानित इनकम
- यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 15G फ़ॉर्म के अलावा अन्य फ़ॉर्म भरे हैं तो उल्लेख करें
- अपनी इनकम का विवरण भरें जिसके लिए आप यह फ़ॉर्म भर रहे हैं। विवरण लिखें जैसे
- निवेश खाते की पहचान संख्या
- इनकम की प्रकृति
- टैक्स डिडक्टिबल सेक्शन
- इनकम की रकम
चरण 3: विधिवत हस्ताक्षरित फ़ॉर्म बैंक में जमा करें।
एक डिडक्टर फ़ॉर्म 15G का भाग II भरेगा। डिडक्टर का अर्थ है सरकार के पास टीडीएस जमा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।