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फॉर्म 15G और फॉर्म 15H में क्या अंतर है?

फ़ॉर्म 15जी क्या है?

फ़ॉर्म 15एच क्या है?

फ़ॉर्म 15जी और 15एच के बीच अंतर

पैरामीटर फ़ॉर्म 15जी फ़ॉर्म 15एच
पात्रता व्यक्ति (कोई कंपनी या फर्म नहीं)। 60 वर्ष से कम उम्र के भारतीय निवासी इस फ़ॉर्म के लिए पात्र हैं। 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले भारतीय निवासी इस फ़ॉर्म के लिए पात्र हैं।
जरुरी दस्तावेज़ पैन कार्ड पैन कार्ड
इस्तेमाल व्यक्ति नियोक्ता के प्रोविडेंट फंड की निकासी पर टीडीएस के नॉन-डिडक्शन, डाकघर जमा से इंटरेस्ट, बैंक जमा से इंटरेस्ट इनकम, किराये की इनकम से इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर से इंटरेस्ट के लिए फ़ॉर्म 15जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉर्म 15एच का उपयोग कॉरपोरेट बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस, ईपीएफ निकासी, किराए पर फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस के नॉन-डिडक्शन का क्लेम करने के लिए किया जा सकता है।
फायदे यह फ़ॉर्म लोगों (60 वर्ष से कम) को एक फाइनेंशियल इयर में इंटरेस्ट इनकम से टीडीएस डिडक्शन पर बचत करने में मदद करता है। [प्रवासी भारतीय या एनआरआई इसका क्लेम नहीं कर सकते] यह फ़ॉर्म लोगों (60 वर्ष से ज्यादा) को एक फाइनेंशियल इयर में इंटरेस्ट इनकम से टीडीएस डिडक्शन पर बचत करने में मदद करता है। [प्रवासी भारतीय या एनआरआई इसका क्लेम नहीं कर सकते।]
इनके लिए जारी किया जाता यह फ़ॉर्म 60 वर्ष से कम उम्र वाले फिक्स्ड डिपॉजिट धारक के लिए जारी किया जाता है। यह फ़ॉर्म 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के फिक्स्ड डिपॉजिट धारक और रिकरिंग डिपॉजिट धारक के लिए जारी किया जाता है।
जारीकर्ता इनकम टैक्स विभाग और भारत के सभी प्रमुख बैंक फ़ॉर्म 15जी जारी करते हैं। इनकम टैक्स विभाग और भारत के सभी प्रमुख बैंक फ़ॉर्म 15एच जारी करते हैं।
समय अवधि फाइनेंशियल इयर 2021-22 के लिए फ़ॉर्म की वैधता पूरे 1 साल यानी 2022-23 तक रहती है। फाइनेंशियल इयर 2021-22 के लिए फ़ॉर्म की वैधता पूरे 1 साल यानी 2022-23 तक रहती है।
सत्यापन ई-फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापन किया जा सकता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापन किया जा सकता है।

फ़ॉर्म 15जी के लिए एक वर्ष के लिए कुल इंटरेस्ट इनकम उस वर्ष की छूट लिमिट से कम होनी चाहिए। 2021-22 (असेसमेंट इयर 2022-23) के फाइनेंशियल इयर के लिए यह राशि ₹2.5 लाख है।

जो लोग फ़ॉर्म 15जी और फ़ॉर्म 15एच के बीच अंतर जानना चाहते हैं वे ऊपर दिए लेख से मदद मिल सकती है। इसलिए, वे आसानी से अपनी उम्र के अनुसार फ़ॉर्म नंबर की पहचान कर सकते हैं और इंटरेस्ट इनकम पर नॉन-डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल