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एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ईएसआई स्कीम) के बारे में सब कुछ

एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ईएसआईएस): यह क्या है और यह आपको कैसे प्रभावित करती है?

 

भारत की संसद ने 1948 में एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पेश किया और पहली बार इसे 1952 में दिल्ली और कानपुर में शुरू किया गया, जिसमें लगभग 1.20 लाख कर्मचारी शामिल थे। इस शुरुआती कार्यान्वयन के बाद, राज्य सरकारों ने कई चरणों में देश के और हिस्सों को शामिल करने के लिए यह पहल की। 

यह अधिनियम योजना की वैधता से जुड़े कई नियमों और शर्तों को परिभाषित करता है, जिसमें इंश्योर किए गए कर्मचारियों की पात्रता और एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) के कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

 

यह ईएसआई स्कीम के तहत इंश्योर किए गए इंडिविजुअल के आश्रित बनने के लिए परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ जरूरतों को भी स्पष्ट करता है। इस अधिनियम के मुताबिक योग्य आश्रितों में शामिल हैं:

1. विधवा माता सहित कोई भी अविभावक।

2. बेटे और बेटियां, इसमें गोद ली गई या नाजायज संतान भी शामिल है।

3. विधवा या अविवाहित बहन।

4 . अवयस्क भाई।

5. अगर माता-पिता की मौत हो गई है तो दादा-दादी।

6. विधवा बहू।

7. मृत बेटा या बेटी की अवयस्क संतान, बशर्ते बाद वाले मामले में बच्चे का कोई माता-पिता जीवित न हो।

एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 भी 2 योगदान अवधि और 2 नकद लाभ अवधि बताता है जो नीचे बताए मुताबिक हैं:

अवधि

महीने

योगदान की अवधि

1 अप्रैल-30 सितंबर, 1 अक्टूबर-31 मार्च

नकद फ़ायदा अवधि

1 जनवरी-31 जून, 1 जुलाई-31 दिसंबर

योगदान अवधि के दौरान कर्मचारी के योगदान के दिनों के आधार पर बाद की नकद लाभ अवधि में मुआवजे का फ़ायदा उठा सकते हैं।

ईएसआईसी (एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) की विशेषताएं क्या हैं?

ईएसआईसी के क्या फ़ायदे हैं?

ईएसआईसी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस कार्ड या पहचान कार्ड के बारे में

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल