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सेक्शन 80डी के तहत सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफ़िट

बढ़ते चिकित्सा खर्चों के इस दौर में, हेल्थ इंश्योरेंस न होना आपकी बचत पर भारी पड़ सकता है। और यह हेल्थ इंश्योरेंस होने का एकमात्र कारण नहीं है। चिकित्सा आपातकाल के दौरान अपनी बचत को बनाए रखने के अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्राप्त व्यक्ति को इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स बेनिफ़िट भी देता है। Read more... सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन बेनिफ़िट को एक कदम आगे ले जाती है। सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से आप कितने प्रकार के टैक्स बेनिफ़िट ले सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें। Read less

सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफ़िट

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सीनियर सिटिजन कौन है?

सीनियर सिटिजन के लिए सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफ़िट क्या हैं?

80डी के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए विभिन्न पात्रता मामलों पर विचार करने पर अलग अलग सिनारिओ संभव हैं। सीनियर सिटिजन को नीचे दी गई तालिका में बताए गए अतिरिक्त बेनिफ़िट मिलते हैं:

सेनेरिओ

80डी के तहत डिडक्शन

स्वयं एवं परिवार (60 साल से कम उम्र के सभी सदस्य)

₹25,000

स्वयं और परिवार + माता-पिता के लिए (60 साल से कम उम्र के सभी सदस्य)

₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000

स्वयं और परिवार के लिए (60 साल से कम उम्र के सभी सदस्य) + सीनियर सिटिजन माता-पिता

₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000

स्वयं और परिवार के लिए (60 साल से ज्यादा उम्र के सबसे बड़े सदस्य के साथ) + सीनियर सिटिजन माता-पिता

₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000

सीनियर सिटिजन के लिए सेक्शन 80डी के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने के लिए जरुरी दस्तावेज

क्या सीनियर सिटिजन सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल बिल से टैक्स बचा सकते हैं?

इस मामले में, क्लेम किए जाने वाले डिडक्शन की राशि इस प्रकार है:

चिकित्सा उपचार का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की उम्र टैक्स डिडक्शन की राशि
60 साल से कम ₹40000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो
सीनियर सिटिजन- 60 साल और उससे ज्यादा ₹100000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो
सुपर सीनियर सिटिजन- 80 साल और उससे ज्यादा ₹100000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो

एक सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान न केवल टैक्स बेनिफ़िट देता है, बल्कि कई अन्य बेनिफ़िट भी देती है, जैसे संपूर्ण कवरेज प्रदान करना, डे केयर के खर्च, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट जैसे खर्चों को कवर करना, कई प्रकार के ऐड-ऑन और कई अन्य फायदे शामिल हैं। आपकी मेहनत की कमाई बचाने में मदद करेगा, साथ ही सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल तक आपकी पहुंच को बहुत आसान बना देगा।

सीनियर सिटिजनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफ़िट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सुपर सीनियर सिटिजन यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य के संबंध में कोई टैक्स बेनिफ़िट उपलब्ध है?

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ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल और उससे ज्यादा है और जिनके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वे आईटी एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य जांच का फायदा उठाते समय ₹50,000 तक के डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल और उससे ज्यादा है और जिनके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वे आईटी एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य जांच का फायदा उठाते समय ₹50,000 तक के डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

क्या नई टैक्स व्यवस्था के तहत 80डी डिडक्शन उपलब्ध है?

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नहीं, नई टैक्स व्यवस्था 80डी टैक्स डिडक्शन नहीं देती है।

नहीं, नई टैक्स व्यवस्था 80डी टैक्स डिडक्शन नहीं देती है।

क्या सीनियर सिटिजनों के लिए 80डी के लिए प्रमाण जरुरी है?

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हालांकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से साल भर की गई सभी लागतों, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की रसीदें, चिकित्सा बिल, चिकित्सा व्यय, परीक्षण परिणाम आदि का रिकॉर्ड रखना जरुरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी जाती है।

हालांकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से साल भर की गई सभी लागतों, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की रसीदें, चिकित्सा बिल, चिकित्सा व्यय, परीक्षण परिणाम आदि का रिकॉर्ड रखना जरुरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सलाह दी जाती है।

सीनियर सिटिजनों के लिए 80डी चिकित्सा व्यय सीमा क्या है?

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एक फाइनेंशल ईयर में सेक्शन 80डी के तहत 25,000 रूपए के डिडक्शन की अनुमति है।सीनियर व्यक्ति 50,000 रूपए तक के डिडक्शन के लिए पात्र हैं।

एक फाइनेंशल ईयर में सेक्शन 80डी के तहत 25,000 रूपए के डिडक्शन की अनुमति है।सीनियर व्यक्ति 50,000 रूपए तक के डिडक्शन के लिए पात्र हैं।