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भारत में पासपोर्ट कैसे रीइश्यू कराएं?

पासपोर्ट रीइश्यू कराना क्या होता है?

पासपोर्ट कब रीइश्यू कराना जरूरी होता है?

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आवेदन कैसे करें

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है?

क्या पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है?

पासपोर्ट रीइश्यू के लिए आपको कितना शुल्क देना होता है?

नीचे दी गई टेबल में आपको भारत में पासपोर्ट रीइश्यू कराने के शुल्क के बारे में बताया गया है।

श्रेणी

सामान्य शुल्क

तत्काल शुल्क

36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू

₹1500

₹2000

60 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू

₹2000

₹2000

माइनर के लिए 36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू

₹1000

₹2000

पिछला पासपोर्ट चारी हो जाने, खो जाने या खराब हो जाने पर 36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू

₹3000

₹2000

पिछला पासपोर्ट चारी हो जाने, खो जाने या खराब हो जाने पर 60 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू

₹3500

₹2000

पासपोर्ट रीइश्यू होने में कितने दिनों का समय लगता है?

पासपोर्ट रीइश्यू का स्टेटस कैसे देखें?

बहुत से भारतीयों को पासपोर्ट रीइश्यू कराने और रिन्यू कराने में अंतर नहीं समझ आता। अक्सर ही दोनों शब्द एक दूसरे की जगह पर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि, इन दोनों में बहुत अंतर है।

यहां जानिए कैसे-

पासपोर्ट रीइश्यू

पासपोर्ट रिन्यू

सामान्य भारतीय पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उसे रीइश्यू कराना जरूरी होता है। यह वैधता उसके पहली बार जारी होने की तारीख से दस वर्ष बाद समाप्त होती है।

शॉर्ट-टर्म पासपोर्ट धारकों के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराना जरूरी होता है। आम तौर पर इन खास पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष की होती है, जिसके बाद व्यक्ति 10 वर्ष के एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।

रिइशू होने के बाद पासपोर्ट धारक को नई बुकलेट प्राप्त होती है।

पासपोर्ट रिन्यू होने में नागरिक की बुकलेट नहीं बदली जाती।

अब जब आपको पता चल चुका है कि आप पासपोर्ट कैसे रीइश्यू करा सकते हैं तो आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया की पूरी जानकारी होने के बाद, पासपोर्ट रीइश्यू कराना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या रीइश्यू होने के बाद पासपोर्ट नंबर बदल जाता है?

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पासपोर्ट रीइश्यू होने पर पासपोर्ट नंबर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता। केवल पासपोर्ट की वैधता बढ़ जाती है।  

पासपोर्ट रीइश्यू होने पर पासपोर्ट नंबर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता। केवल पासपोर्ट की वैधता बढ़ जाती है।

 

रीइश्यू होने के बाद आपकी पुरानी बुकलेट का क्या होता है?

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अगर आपके पास पुरानी बुकलेट है तो रीइश्यू के समय आपको उसे जमा करना होता है। अगर पुरानी बुकलेट खो गई है, तो नई बुकलेट जारी हो जाने के बाद उसे वैध नहीं माना जाता और निरस्त कर दिया जाता है।  

अगर आपके पास पुरानी बुकलेट है तो रीइश्यू के समय आपको उसे जमा करना होता है। अगर पुरानी बुकलेट खो गई है, तो नई बुकलेट जारी हो जाने के बाद उसे वैध नहीं माना जाता और निरस्त कर दिया जाता है।

 

पासपोर्ट रीइश्यू कराने के आवेदन का शुल्क क्या होता है?

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36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू कराने का आवेदन शुल्क ₹ 1500 है, और 60 पन्नों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 2000 है।  

36 पन्नों वाला पासपोर्ट रीइश्यू कराने का आवेदन शुल्क ₹ 1500 है, और 60 पन्नों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 2000 है।