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जो भी व्यक्ति U.S की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए सबसे पहले U.S के वीज़ा को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। U.S वीजा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं - इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट। इस लेख में हमने सरल भाषा में इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीजा के बीच के अंतर को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है।
U.S की यात्रा करने की योजना बना रहे व्यक्तियों के लिए इन दोनों प्रकार के वीज़ा के बीच के अंतर को अच्छे से समझना आवश्यक है। हालाँकि, वीज़ा के प्रकारों को समझने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझने की आवश्यकता पड़ेगी जिनका उपयोग इस लेख में किया जायेगा।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें की इमिग्रेंट वीज़ा एक प्रकार का वीज़ा जिसे US की सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए इशू किया जाता है जो वहाँ पर रहना के लिए इक्षुक होते हैं।
नॉन इमिग्रेंट वीज़ा US सरकार द्वारा इशू किया जाने वाला एक वीज़ा है जिसे मुख्य रूप से टेम्पररी पीरियड के लिए U.S में रहने और वहाँ पर काम करने की सुविधा को उपलब्ध कराया जाता है।
निचे दिए गए टेबल की सहायता से हमने इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बीच के अंतर को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है:
बिंदु मात्र अंतर |
इमिग्रेंट वीज़ा |
नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा |
इशूअन्स का उद्देश्य |
इस वीज़ा को U.S में परमानेंट रेसीडेंस के लिए इशू किया जाता है। |
इस वीज़ा के माध्यम से लोगों को US में टेम्पररी रूप से रहने और वहाँ पर काम करने की अनुमति मिलती है, मुख्य रूप से यह वीज़ा बिजनेस , स्टडी , टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट आदि से जुड़े व्यक्तियों के लिए इशू किया जाता है। |
आवेदन प्रक्रिया |
USCIS या U.S नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ इम्प्लॉयर या रिश्तेदार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। |
आवेदक बिजनेस नॉन इमिग्रेंट (B-1) या टूरिस्ट (B-2) वीजा के लिए सीधे U.S एम्बेसी में आवेदन कर सकते हैं। |
अधिकार और प्रीविलेजेस् |
इन वीज़ा होल्डर को U.S के अधिकांश अधिकार और सुविधा को प्रदान किया जाता है। |
इस वीज़ा को रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को U.S की सीमाओं को पार करने की अनुमति के साथ ही किसी अन्य काम को भी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। |
जी हाँ , इमिग्रेंट वीज़ा के मामले में, आवेदक को फॉर्म DS-260 और DS-261 को जमा करने की आवश्यकता पड़ती हैं। वहीँ दूसरी ओर, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के लिए फॉर्म D.S.- 160 को जमा करना अनिवार्य होगा।
जी हाँ , इमिग्रेंट वीज़ा के मामले में, आवेदक को फॉर्म DS-260 और DS-261 को जमा करने की आवश्यकता पड़ती हैं। वहीँ दूसरी ओर, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के लिए फॉर्म D.S.- 160 को जमा करना अनिवार्य होगा।
जी नहीं, टेम्पररी वर्क वीजा के आवेदन को करने के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है।
जी नहीं, टेम्पररी वर्क वीजा के आवेदन को करने के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है।
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अस्वीकरण -
आपकी पॉलिसी आपके पॉलिसी शेड्यूल और पॉलिसी शब्दों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। कृपया दस्तावेज़ों को ध्यान से देखें।
देश, वीज़ा शुल्क और अन्य के बारे में यहां बताई गई जानकारी अलग-अलग स्रोतों से ली गई है। डिजिट इंश्योरेंस यहां किसी भी चीज का प्रचार या सिफारिश नहीं कर रहा है। अपने टिकट बुक करने, वीज़ा के लिए आवेदन करने, ट्रैवल पॉलिसी खरीदने या कोई अन्य निर्णय लेने से पहले कृपया इसे सत्यापित करें।
Last updated: 2024-03-24
CIN: U66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
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