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भारत से USA में PR कैसे प्राप्त करें - एलिजिबिलिटी, आवेदन और अलग-अलग रास्ते

USA में PR प्रोसेस का फ़ायदा उठाने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है?

USA में PR को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

USA में PR प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेज़ों को आवश्यक रूप से अनिवार्य माना जाता है?

USA में परमानेंट रेजिडेंस के लिए आवेदन करने के अलग-अलग तरीके क्या हैं?

USA में PR प्राप्त करने के लिए प्रोसेसिंग का समय और इस प्रक्रिया के किए लगने वाली फीस कितनी है?

USA में PR प्रोसेस की आवेदन स्थिति को ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें?

USA में परमानेंट रेजिडेंस प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?

भारत में USA PR के लिए आवेदन केंद्रों का समय और पता

सिटी

टाइमिंग्स

एड्रेस

चेन्नई

सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक

US वीसा एप्लीकेशन सेंटर,82, कोदम्बक्कम हाई रोड, गुड शेपहर्ड,नूगम्बाक्कम, 600034, चेन्नई

हैदराबाद

सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक

US वीसा एप्लीकेशन सेंटर, गॉवरा ग्रैंड SP रोड,1-8-384/385,बेग़मपेट,50003, सिकंदराबाद

कोलकाता

सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक

US वीसा एप्लीकेशन सेंटर, जैस्मिन टावर, फर्स्ट फ्लोर,31,शाकेस्पेर सारणी,700017, कोलकाता

मुंबई

सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक

US वीसा एप्लीकेशन सेंटर,फर्स्ट फ्लोर,, A विंग, G ब्लॉक, परिनी क्रिसेंजो, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,बांद्रा ईस्ट,400051, मुंबई

नई दिल्ली

सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक

शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, बाबा खरक सिंह मार्ग, कांकोर्स लेवल, कांनॉट प्लेस,110001, नई दिल्ली

इसलिए, अगर आप भारत से USA में PR को प्राप्त करने के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ वह सारी जानकारी है जो आपको चाहिए। इसमें आवेदन के प्रोसेस के चरण, कम प्रोसेसिंग के समय के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आवश्यक दस्तावेज़ शामिल हैं। भविष्य में किसी भी तरह की गलतियों से बचने के लिए उपर के दिए गए सारे सेक्शन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

US परमानेंट नागरिकता के साथ क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं?

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एक बार जब आवेदकों को अधिकारियों से परमानेंट रेजिडेंस वीजा मिल जाता है, तो उन्हें USA के कॉपी निम्नलिखित जिम्मेदारियों का पालन करना होगा: सभी प्रकार के कानून का पालन करें, चाहे वह किसी स्टेट, लोकेलिटी या पूरे US में हो। सरकार के डेमोक्रेटिक फॉर्म का पालन करें। एक जिम्मेदार रेजिडेंसी के रूप में अपनी इनकम टैक्स फ़ाइल US की सरकार को जमा करें। यदि फॉर्म AR-11 का उपयोग करके एड्रेस में कोई परिवर्तन होता है, तो USCIS को इसकी सूचना दें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के अंदर आते हैं, तो सेलेक्टिव सेवाओ के लिए खुद को रेजिस्टर करें।

एक बार जब आवेदकों को अधिकारियों से परमानेंट रेजिडेंस वीजा मिल जाता है, तो उन्हें USA के कॉपी निम्नलिखित जिम्मेदारियों का पालन करना होगा:

  • सभी प्रकार के कानून का पालन करें, चाहे वह किसी स्टेट, लोकेलिटी या पूरे US में हो।

  • सरकार के डेमोक्रेटिक फॉर्म का पालन करें।

  • एक जिम्मेदार रेजिडेंसी के रूप में अपनी इनकम टैक्स फ़ाइल US की सरकार को जमा करें।

  • यदि फॉर्म AR-11 का उपयोग करके एड्रेस में कोई परिवर्तन होता है, तो USCIS को इसकी सूचना दें।

  • यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के अंदर आते हैं, तो सेलेक्टिव सेवाओ के लिए खुद को रेजिस्टर करें।

अपना ग्रीन कार्ड समाप्त होने पर उसका रिन्यू कैसे करें?

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आपको अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू करने के लिए USCIS के साथ फॉर्म I-90 फाइल करना होगा। यह आपकी रिन्यूल तिथि के आधार पर दस साल या दो साल बाद भी हो सकता है।

आपको अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू करने के लिए USCIS के साथ फॉर्म I-90 फाइल करना होगा। यह आपकी रिन्यूल तिथि के आधार पर दस साल या दो साल बाद भी हो सकता है।