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स्थानांतरण के बाद परमानेंट सिटिज़नशिप की आवश्यकता हाल ही में रोजमर्रा की बात बन गई है। काम या पढ़ाई के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले अधिकांश भारतीय नागरिक इस देश में नागरिकता पाने का करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
क्या आप सोच रहे हैं कि भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता कैसे मिलेगी? फिर, यह लेख आपको ऑस्ट्रेलियन सिटिज़नशिप प्राप्त करने के चरणों के बारे में संपूर्ण मार्गदर्शिका देगा।
ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने के तीन आधिकारिक तरीके हैं। सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए व्यक्ति या कम से कम एक ऑस्ट्रेलियन माता-पिता के साथ जन्म से नागरिक बन जाते हैं। दूसरी ओर, यदि वे ऑस्ट्रेलिया के बाहर पैदा हुए हैं लेकिन उनके माता-पिता ऑस्ट्रेलियन हैं तो वे सभ्य नागरिक बन जाएंगे। अंततः, ऑस्ट्रेलिया का एक गैर-नागरिक नेचरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनिवार्य हैं।
आवेदकों को कम से कम चार साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहना होगा , जिनमें से 12 महीने ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट के रूप में बिताए जाने चाहिए।
उस व्यक्ति की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
अच्छा चरित्र और आचरण रखना और दिखाना अनिवार्य है।
नागरिकता परीक्षा पास करने के लिए उन्हें एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और विशेषाधिकारों को जानना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता कैसे मिलेगी। इसके चरण नीचे दिए गए हैं।
चरण 1: एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल हैं, तो इमिग्रेशन डायरेक्ट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। "ऑस्ट्रेलियन सिटिज़नशिपएप्लीकेशन " पर क्लिक करें।
चरण 2: नए पेज पर "स्टार्ट योर एप्लिकेशन" पर क्लिक करें। इस ऑनलाइन फॉर्म में आवेदकों, माता-पिता, बच्चों, शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रश्नों के साथ 8-9 सेक्शंस हैं। इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें.
चरण 3: सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें और आवश्यकतानुसार जमा करें। आवेदन फीस का भुगतान ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से करें।
चरण 4: एक बार जब DHA आपको नियुक्ति के बारे में सूचित कर दे, तो दस्तावेज़ वेरीफाई करने के लिए उनके कार्यालय में जाएँ। इसके अलावा, आपको इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा या ऑस्ट्रेलियन नागरिकता परीक्षा में बैठना होगा।
चरण 5: एक बार जब DHA आपके आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो अपनी ऑस्ट्रेलियन नागरिकता प्रतिज्ञा करने के लिए नागरिकता समारोह में उपस्थित हों।
ऑस्ट्रेलियन नागरिकता को लेकर कई नियम हैं जो भारतीयों पर लागू होते हैं। इनमें से एक में आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की क्षमता शामिल है। इन दस्तावेज़ों पर नीचे चर्चा की गई है।
वैध फोटो ID प्रूफ जैसे ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र
ऑस्ट्रेलिया में कम से कम चार वर्षों के लिए परमानेंट रेजीडेंसी साबित करने के लिए दस्तावेज़, जैसे उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट्स , या मेडिकल इंश्योरेंस
बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी
मैरिज सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)
हाल की पासपोर्ट-साइज़ की तस्वीरें
ऑस्ट्रेलियन नागरिकता 1300t फॉर्म भरने के लिए आवश्यक सामान्य प्रोसेसिंग फीस लगभग AU$490 है। इसके अलावा, इसमें $70 का रियायती फीस भी शामिल है। हालाँकि, 1290 फॉर्म भरने वाले बच्चों या वृद्ध लोगों को $35 की रियायती फीस के साथ लगभग $300 की आवेदन फीस देनी होगी।
सौभाग्य से, ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों को लगभग तीन नागरिकताएँ रखने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यदि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप भारतीय नागरिकता छोड़े बिना जल्दी से ऑस्ट्रेलियन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलियन नागरिक का कोई भी रिश्तेदार एलिजिबल होने पर ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने परिवार को लाना चाहते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने के बाद ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप नेचरलाइजेशन से ऑस्ट्रेलियन नागरिक बन जाते हैं, तो आप अपने पूरे परिवार को ऑस्ट्रेलिया ला सकते हैं। इसके लिए आपको उनकी नागरिकता प्रायोजित करनी होगी. आपके एलिजिबल रिश्तेदारों में माता-पिता, बच्चे, बहन, भाई, दत्तक भाई या बहन, सौतेला भाई या सौतेली बहन, चाची, चाचा, भतीजा, भतीजी और दादा-दादी शामिल हैं।
बच्चे भी नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि माता-पिता में से कोई भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक नहीं है, तो बच्चा 15 वर्ष की आयु के बाद नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। उसे आवेदन के लिए संबंधित फीस का भुगतान करना होगा।
यदि ऑस्ट्रेलिया में जन्मे बच्चे के माता-पिता में से कम से कम एक जन्म या नेचरलाइजेशन से ऑस्ट्रेलियन नागरिक है, तो बच्चे को जन्म से ऑस्ट्रेलियन नागरिक माना जाता है। इसके अलावा, यदि माता-पिता टेम्पररी या परमानेंट वीजा पर हैं, तो उन्हें अपने बच्चे के लिए समान वीजा की व्यवस्था करने के लिए इमीग्रेशन विभाग से संपर्क करना होगा। इसके अलावा, यदि माता-पिता में से कोई भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक नहीं है, तो बच्चे को 15 साल का होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा।
सरकार आपके नागरिकता आवेदन को अप्प्रूव या रिजेक्ट करने का अधिकार रखती है। भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलियन नागरिकता त्यागने के कुछ सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं।
इमीग्रेशन विशेषज्ञों द्वारा आवेदकों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता को वेरीफाई करने के लिए उनका विश्लेषण करने की संभावना है। यदि रिकॉर्ड एप्लीकेशन में दी गई जानकारी को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो रिजेक्शन की उच्च संभावना है। इसलिए, सही जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है जिसे कोई दस्तावेजों के माध्यम से वेरीफाई कर सके।
अप्रूवल प्राप्त करने के लिए नागरिकता का ठोस उद्देश्य होना आवश्यक है। विशेष रूप से, इंटरव्यू या नागरिकता परीक्षण में, नागरिकता का उद्देश्य ऑडिट प्रबंधक को समझाने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा, आवेदन रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान आवेदकों का आचरण साफ-सुथरा और अच्छा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले या बाद में, क्रिमिनल सजा या रिकॉर्ड वाले व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया आने से पहले या बाद में अपनी नागरिकता साफ़ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, ऑस्ट्रेलियन कानून का अनुपालन करना महत्वपूर्ण है।
आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की अधूरी जानकारी के परिणामस्वरूप आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यक अंकों के साथ नागरिकता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसलिए, मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करने से बचने के लिए इस परीक्षा की तैयारी पहले से ही कर लें।
ऑडिट मैनेजर अक्सर एक आवेदक से आने वाले दो आवेदनों के बीच की अवधि का विश्लेषण करता है। यदि आप अपना पहला आवेदन रिजेक्ट होने के बाद थोड़े समय के भीतर दूसरा आवेदन करते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि दूसरा आवेदन भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी जाती है।
इस प्रकार, जैसा कि इस लेख में देखा गया है, भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आवेदन शुरू करने से पहले आवेदकों को प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें आवेदन फीस का भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करने से बचना चाहिए जिससे उनके आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं।
नागरिकता के लिए संपूर्ण आवेदन और अप्रूवल को पूरा करने में लगभग 12 महीने लग सकते हैं। हालाँकि, सरकार का फैसला आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है।
नागरिकता के लिए संपूर्ण आवेदन और अप्रूवल को पूरा करने में लगभग 12 महीने लग सकते हैं। हालाँकि, सरकार का फैसला आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है।
प्रारंभ में, नागरिकता परीक्षण आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, परिवार, बच्चों और नागरिकता के उद्देश्य के बारे में प्रश्न पूछता है। फिर, यह कुछ तकनीकी प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ता है। इनमें ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने के अधिकार और कर्तव्य, ऑस्ट्रेलियन संस्कृति का विवरण आदि शामिल हो सकते हैं।
प्रारंभ में, नागरिकता परीक्षण आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, परिवार, बच्चों और नागरिकता के उद्देश्य के बारे में प्रश्न पूछता है। फिर, यह कुछ तकनीकी प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ता है। इनमें ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने के अधिकार और कर्तव्य, ऑस्ट्रेलियन संस्कृति का विवरण आदि शामिल हो सकते हैं।
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अस्वीकरण -
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closeAuthor: Team Digit
Last updated: 08-04-2025
CIN: L66010PN2016PLC167410, IRDAI Reg. No. 158.
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले ओबेन जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) - पंजीकृत कार्यालय का पता - 1 से 6 मंजिल, अनंता वन (एआर वन), प्राइड होटल लेन, नरवीर तानाजी वाडी, सिटी सर्वे नंबर 1579, शिवाजी नगर, पुणे -411005, महाराष्ट्र | कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - अटलांटिस, 95, 4थ बी क्रॉस रोड, कोरमंगला इंडस्ट्रियल लेआउट, 5वां ब्लॉक, बेंगलुरु-560095, कर्नाटक | ऊपर प्रदर्शित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यापार लोगो गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है और लाइसेंस के तहत गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान और उपयोग किया जाता है।