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किसी भी विदेशी देश में काम के लिए रिलोकेट होना या सेटल होने के लिए उस देश की नागरिकता प्राप्त करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय नागरिक अक्सर अध्ययन या अच्छी नौकरी के अवसर के लिए नॉर्वे जैसे देशों में रिलोकेट करते हैं। वे एक कंसिस्टेंट कैरियर की चाह में और एक बेहतर जीवन स्तर के लिए ऐसा करते हैं। किसी भी देश में रिलोकेट करके वहां परमानेंट रेजिडेंस बनाना और स्टे एक्सटेंड करने के लिए उस देश की नागरिकता लेना अनिवार्य होता है।
क्या आप यह जानने को उत्सुक हैं कि आप नॉर्वेजियन नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो आइये निचे दिए गए लेख से जानते है नॉर्वे की नागरिकता के लिए एलिजिबिलिटी और आवेदन प्रक्रिया के आसान से चरणों के बारे में।
भारतीयों को नॉर्वे में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
आवेदकों को परमानेंट रेजिडेंट के रूप में नॉर्वे में सात साल तक रहना चाहिए। इसके अलावा, यदि वे नॉर्वेजियन नागरिक से विवाहित हैं तो उन्हें पिछले दस वर्षों में कम से कम तीन वर्षों तक नॉर्वे में रहने का प्रूफ देना होगा।
यदि आवेदक चाहते है की वह नॉर्वे ने लम्बे समय तक रेजिडेंट रहेंगे तो ऐसा करने के लिए उन्हें वैद्य उद्देश्य का प्रूफ देना पड़ेगा ।
नॉर्वेजियन या सामी में स्किल्स प्रूव करने के लिए नॉर्वेजियन भाषा में कम से कम 300 घंटे की ट्यूशन या उसके समान दस्तावेज़ पूरे करना अनिवार्य है। उन्हें नॉर्वे की संस्कृति के बारे में पर्याप्त ज्ञान डेमोंस्ट्रेटे करने की भी आवश्यकता है।
आवेदकों को अपने स्टे के दौरान अच्छे व्यव्हार प्रदर्शित करना होगा और क्रिमिनल कन्विक्शन्स से बचना होगा।
उन्हें उचित ID प्रूफ्स के साथ अपनी पहचान स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।
अब सवाल यह है कि भारतीयों को नॉर्वे की नागरिकता कैसे मिलेगी? एक बार जब आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे, तो आप निम्नलिखित चरणों के माध्यम से नॉर्वे की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: UDI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "आवेदन करना चाहते हैं" आइकन पर क्लिक करें।
चरण 2: इस नई स्क्रीन पर "नागरिकता" विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, ड्रॉप-डाउन सूची से अपना प्रारंभिक नागरिकता वाला देश चुनें, जैसे भारत, और "चुनें" पर क्लिक करें।
चरण 3: इससे विभिन्न चरणों में एक आवेदन पत्र खुलेगा। अपने सटीक विवरण के साथ फ़ॉर्म भरें।
चरण 4: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन फीस का भुगतान करें।
चरण 5: फॉर्म जमा करें और अपने परिणाम की प्रतीक्षा करें। आवेदन प्रोसेस होने के बाद आपको एम्बेसी से या VFS से कॉल प्राप्त होगी।
नॉर्वे में नागरिकता के लिए आवेदन करते समय, सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध हों। आपको इन्हें अप्रूवल के लिए आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। आवश्यक दस्तावेज़ की सूची इस प्रकार है:
बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी
वैध ID प्रूफ: पासपोर्ट
मैरिज सर्टिफिकेट (यदि एप्लीकेबल हो)
आपकी PR अवधि के दौरान टैक्स स्टेटमेंट्स
क्रिमिनल रिकॉर्ड (यदि कोई हो)
सर्टिफिकेट जो यह साबित करे की आपने नागरिकता परीक्षा और भाषा और सोशल स्टडीज के लेसंस पास कर लिए हैं
प्रूफ ऑफ़ रेजिडेंस (पासपोर्ट)
सौभाग्य से, नॉर्वे ड्यूल सिटिज़नशिप की अनुमति देता है। इस प्रकार, भारतीय आवेदक अपने देश की नागरिकता छोड़े बिना नॉर्वे की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालाँकि, आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका मूल देश ड्यूल सिटिज़नशिप की अनुमति देता है या नहीं ।अन्यथा वह नागरिकता अपने आप ही कैंसिल हो जायेगी।
नागरिकता के लिए आवेदन करने के विभिन्न नियम हैं। जब बात परिवार के सदस्यों के नागरिकता की आती है तो कोई विशेष नियम या प्रोविज़न नहीं हैं। यदि आवेदक का कोई परिचित या अन्य कोई नार्वेजियन नागरिक अपना रेफेरेनेक देता है तो इससे PR मिलना आसान हो जाता हैं। इसमें मुख्य रूप से एक पति या पत्नी या एक गैर-नागरिक साथी शामिल होते हैं। हालाँकि, एक नागरिक पार्टनर आपको पीआर मिलने में मदद कर सकता है। इसमें बच्चे या माता-पिता भी हो सकते हैं. हालाँकि, यहाँ पर यह जानना जरुरी हैं की माता-पिता किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदन न करे, नहीं तो उनके बच्चों की नागरिकता कैंसल हो जाएगी।
यदि माता-पिता दोनों में से कम से कम एक नॉर्वे का नागरिक है तो नॉर्वे में पैदा हुआ बच्चा स्वतः नॉर्वेजियन माना जाता है। इसलिए, ऐसे बच्चों को रेजिडेंस परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे जन्म से ही नॉर्वे के नागरिक हैं। दूसरी ओर, यदि माता-पिता दोनों गैर-नागरिक हैं, तो उन्हें नॉर्वे में बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तुरंत रेजिडेंट परमिट के लिए आवेदन करना होगा। जब बच्चा 18 वर्ष की उम्र का हो जाएगा, तब वह नार्वेजियन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदकों को एक एप्रूव्ड प्रोवाइडर के साथ नॉर्वेजियन भाषा में लगभग 300 घंटे की ट्यूशन पूरी करनी होगी। यदि वे अपने आवेदन के साथ इसे दिखाने में विफल रहते हैं तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आवेदकों को पिछले दस वर्षों में कम से कम तीन वर्षों के लिए नॉर्वे में अपना रेजिडेंस को साबित करना होगा। माइग्रेशन एक्सपर्ट्स, आवेदक के रेजिडेंट की जांच करेंगे और आस-पास से इसको वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा, उन्हें अपनी पहचान भी साबित करनी होगी। किसी भी फर्जी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने पर उनके नागरिकता आवेदनों को रिजेक्ट किया जा सकता है।
गंभीर क्रिमिनल कन्विक्शन होने पर अक्सर नागरिकता आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। भले ही आप आवेदन करते समय अपनी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री जमा कर दें, यह सरकार पर निर्भर है कि वह कन्विक्शंस का विश्लेषण करे। इस प्रकार, यदि आप एक आवेदक हैं, तो नॉर्वेजियन कानून का पालन करें और क्रिमिनल रिकॉर्ड से बचें।