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जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल टैक्स के बारे सबकुछ जानें

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर नागरिकों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने पेट्रोल पर ₹7 प्रति लीटर वैट खत्म कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल के दाम तय करने वाले टैक्स की दरों और अतिरिक्त घटकों को दिखाने वाली नीचे दी गई इस टेबल पर एक नज़र डालें:

घटक

21 अक्टूबर 2022 से प्रभावी (₹ प्रति लीटर)

डीलर से लिया गया मूल्य

₹57.35 प्रति लीटर

एक्साइज ड्यूटी (केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया)

₹ 19.90 प्रति लीटर

डीलर का औसत कमीशन

₹5.93 प्रति लीटर

वैट (प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया)

₹17.36 प्रति लीटर {20.87% डीलरों को लगाए गए ईंधन मूल्य + एक्साइज ड्यूटी + औसत डीलर कमीशन)} (₹5 प्रति लीटर का अतिरिक्त रोजगार उपकर/सेस और 0.50 प्रति लीटर की लागू कटौती)

जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य

₹100.54 प्रति लीटर

(नोट: ऊपर दी गई टेबल 21 अक्टूबर 2022 तक विश्वसनीय और अधिकृत स्रोतों से लिए गए डेटा के साथ, जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल के लिए टैक्स विवरण की व्याख्या करने के लिए सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दी गई है। हालांकि, वास्तविक दाम समय-समय पर बदलने वाले कारक जैसे ईंधन की कीमत, डीलर का कमीशन, उपकर/सेस और दूसरे आयामों के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं।)

जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल टैक्स कौन लगाता है?

जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल के दामों पर कौन से कारण असर डालते हैं?

क्या जम्मू और कश्मीर में हर जगह पेट्रोल के दाम समान है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नवंबर 2021 में कम करने से पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन पेट्रोल पर कितना वैट लगाता था?

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नवंबर 2021 में, पेट्रोल पर वैट कम करने से पहले जम्मू और कश्मीर के प्रशासन 24% वैट और ₹5 प्रति लीटर रोजगार सेस (साथ ही 0.50 प्रति लीटर की लागू कटौती) लगाता था।

नवंबर 2021 में, पेट्रोल पर वैट कम करने से पहले जम्मू और कश्मीर के प्रशासन 24% वैट और ₹5 प्रति लीटर रोजगार सेस (साथ ही 0.50 प्रति लीटर की लागू कटौती) लगाता था।

कौन सा अधिनियम जम्मू-कश्मीर को पेट्रोल पर वैट लगाने का अधिकार देता है?

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जम्मू और कश्मीर मोटर स्पिरिट और डीजल ऑयल (सेल्स टैक्स) अधिनियम, संवत 2005 की धारा 3 और 3ए, जम्मू और कश्मीर को पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार देता है।

जम्मू और कश्मीर मोटर स्पिरिट और डीजल ऑयल (सेल्स टैक्स) अधिनियम, संवत 2005 की धारा 3 और 3ए, जम्मू और कश्मीर को पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार देता है।